Uttar Pradesh Mukhyamantri Gramoudhyog Rozgar Yojana

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Uttar Pradesh CM
Scheme Open
Highlights
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    •  पूंजीगत ऋण 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है।
Customer Care
  • उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0522-2208321
    • 0522-2208310
    • 0522-2208313
    • 0522-2207004
    • 0522-2208243 (फैक्स)
  • उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड हेल्पडेस्क मेल :- ceoupkvib@gmail.com
  • उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पता :-
    उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
    8, तिलक मार्ग, लखनऊ - 226001
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना।
लाभ
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    •  पूंजीगत ऋण 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है।
नोडल विभाग उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। 
आवेदन का तरीका ऑनलाइन उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का संचालन उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आईटीआई व पॉलीटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों / नवयुवतियों।
    • शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो।
    • एसजीएसवाई तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी।
    • स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाएं।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के निमिन्लिखित उद्देश्य :-
    • ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने।
    • ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने।
    • अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    •  पूंजीगत ऋण 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है।
  • योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु पूंजीगत ऋण 4 प्रतिशत से अधिक, ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।
  • अनुसूचित जाति, अनु जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक को पूंजीगत ऋण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।
  • व्यवसायिक बैंको तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित गॉंव या ग्रामीण क्षेत्र स्थित हों, नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
  • पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    •  पूंजीगत ऋण 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आईटीआई व पॉलीटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों / नवयुवतियों।
    • शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो।
    • एसजीएसवाई तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी।
    • स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाएं।
    • परम्परागत कारीगर।
    • व्यवसायिक शिक्षा (10+2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
    • आयु 18 वर्ष से कम नही, तथा 50 वर्ष से अधिक न हो।
    • 50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति के लाभार्थी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • पूर्व में कार्य किया हो तो अनुभव प्रमाण पत्र।
    • प्रशिक्षण लिया हो तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
    • शुरू किए जाने वाले व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पोर्टल पर अपना मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदक को उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पोर्टल अपना पंजीकरण करना होगा।
  • सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद आवेदक को एसएमएस द्वारा प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात् माय एप्लीकेशन (My Application) पर क्लिक करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • योजना के अन्तर्गत उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने रोजगार हेतु सेवायोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित जिलों के सेवा योजन कार्यालय में करा रखा है।
  • स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता का आंकलन करके चयनित व्यक्तियों के लिये ग्रामोद्योग इकाई निर्धारित की जाती है।
  • स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन करने सम्बन्धी इकाईयॉं स्थापित करने में वरीयता दी जायेगी।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अंशदान एवं ब्याज उपादान का स्तर :-
    श्रेणी स्वयं का अंशदान बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण ब्याज उपादान की दर
    सामन्य वर्ग 10% 90% 4% स्वयं द्वारा वहन
    शेष योजना अंतर्गत वहन ।
    आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाती/
    जनजाति, अल्प संख्यक, महिला,
    पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग)
    5% 95% समस्त ब्याज योजना अंतर्गत वहन।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0522-2208321
    • 0522-2208310
    • 0522-2208313
    • 0522-2207004
    • 0522-2208243 (फैक्स)
  • उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड हेल्पडेस्क मेल :- ceoupkvib@gmail.com
  • उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पता :-
    उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
    8, तिलक मार्ग, लखनऊ - 226001

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