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2208321/2208310/2208313/2207004
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने एवं ‘एक जनपद एक उत्पाद‘ योजना के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों को नई तकनीक के साथ–साथ उनकी वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के निहितार्थ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना की संरचना की गयी है।
पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष से क्रियान्वित होगी।
योजना की विशेषताएं
- पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के जनपदों में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की वित्तपोषित इकईयों को परियोजना लागत से मार्जिनमनी सब्सिडी एवं उद्यमी अंशदान को घटाने के बाद अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान (ज़्यादा से ज़्यादा 13% तक) की सुविधा ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से 3 साल तक प्रदान की जायेगी।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लागत अधिक होने से सामान्यतः इकाईयां बीमार हो जाती हैं तथा रोजगार प्रदान नहीं कर पाती हैं। इस योजना के द्वारा ऐसी सम्भावनाओं से निजात मिलेगी तथा भविष्य में स्थापित ईकाईयाँ सुदृढ़ होगी एवं रोजगार की सम्भावना बेहतर होगी।
- योजनान्तर्गत समस्त संगत प्रक्रियाएँ चालू वित्तीय वर्ष से ऑनलाइन की जायेगी।
पात्रता
- प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों के स्वीकृत/वितरित ऋण के बाद ही इकाईयॉ इस योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान के लिए पात्र होंगी।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृति परियोजनाओं पर ब्याज उपादान देय होगा।
- भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए संचालित लाभार्थीपरक किसी योजना में ब्याज उपादान में लाभ प्राप्त व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं होगा।
ब्याज उपादान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजः–
इस योजना के अन्तर्गत इकाई को मिलने वाली ब्याज उपादान की धनराशि क्लेम किये जाने हेतु वित्तपोषक बैंक द्वारा निम्नानुसार प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रायोजक एजेन्सी का फारवर्डिंग लेटर।
- वित्तपोषक बैंक द्वारा इकाई का ऋण स्वीकृति पत्र।
- इकाई के ऋण खाते का अद्यतन बैंक स्टेटमेंट।
- टर्म डिपाजिट रिसीट (टीडीआर) से सम्बन्धित अभिलेख।
- ब्याज उपादान दावा पत्रक निर्धारित प्रारूप पर।
- बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा ईकाई की निरीक्षण रिपोर्ट।
- लाभार्थी के साथ उद्यम कार्यस्थल का फोटोग्राफ।
ब्याज उपादान के भुगतान की प्रक्रिया–
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नोडल बैंक से उद्यमी को दी जाने वाली मार्जिनमनी (अनुदान) की धनराशि प्राप्त होने के बाद बैंक द्वारा कुल परियोजना लागत में मार्जिन मनी की धनराशि एवं लाभार्थियों के अंशदान को घटाते हुए शेष ऋण धनराशि पर बैंक द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की धनराशि का प्रत्येक छमाही ब्याज उपादान क्लेम जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
- उसके बाद ब्याज उपादान क्लेम की धनराशि लेखा परीक्षक से जांचोपरान्त भुगतान किये जाने वाली धनराशि का बिल पारित करते हुए एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से सीधे लाभार्थी के पक्ष में बैंक को हस्तांतरित किये जाने हेतु कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।
- पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना अन्तर्गत ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा 13% से अधिक नहीं होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत इकाईयों को ब्याज उपादान की धनराशि का भुगतान प्रत्येक छः माह पर किया जायेगा तथा भुगतान की सूचना सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा लाभार्थी एवं बैंक को भी 7 दिन के अन्दर प्रदान की जायेगी।
योजना के संचालन हेतु प्रक्रिया
- पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित लक्ष्यों तथा इकाई की संख्या एवं पूंजीनिवेश को दृष्टिगत रखते हुए आकलित ऋण धनराशि [परियोजना लागत- (मार्जिन मनी अनुदान + उद्यमी अंशदान)] पर अधिकतम 13% की दर से ब्याज उपादान की मांग शासन से की जायेगी।
- शासन से याजनान्तर्गत प्राप्त बजट की फांट जनपद के लक्ष्य को दृषिगत रखते हुए सम्बंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी। उक्त योजनान्तर्गत जनपद के मुख्य विकास अधिकारी आहरण/वितरण अधिकारी होंगे।
- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्राप्त समस्त अभिलेखों के आधार पर पत्रावली तैयार की जायेगी।
- प्राप्त दावा पत्रक का परीक्षण एवं इकाई के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त बैंक द्वारा क्लेम किये ब्याज उपादान के बिल व अन्य अभिलेखों (बिन्दु संख्या-4 में उल्लिखित) की जांच लेखा परीक्षक से कराने के पश्चात् ब्याज उपादान भुगतान किये जाने की कार्यवाही एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से 15 दिन के भीतर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कराना सुनिश्चित करेंगे।
संपर्क करने का पता
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उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
- 8, तिलक मार्ग, लखनऊ - 226001
- फोन : 2208321/2208310/2208313/2207004
- फैक्स : 0522-2208243
- ई-मेल : ceoupkvib@gmail.com
- वेबसाइट : www.upkvib.gov.in
क्र॰सं॰ | मण्डल का नाम | कार्यालय का पता | नाम जनपद | मोबाइल नं०(सी०यू०जी०) |
---|---|---|---|---|
1 | परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी | शीतला रोड गुलमोहर वटिका खंडारी | आगरा | 7408410749 |
2 | परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी | रसलगंज, अलीगढ़ | अलीगढ | 7408410754 |
3 | परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी | 8, वेली रोड, इलाहाबाद | इलाहाबाद | 7703006954 |
4 | परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी | 5/160, सिधारी | आजमगढ़ | 7408410761 |
5 | परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी | रामपुर बाग | बरेली | 7408410765 |
6 | परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी | जिला परिषद, आवासीय भवन, कचहरी | बस्ती | 7408410788 |
7 | परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी | जिला परिषद, आवासीय भवन, कचहरी | बस्ती | 7408410852 |
8 | परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी | ख्वासपुरा | फैज़ाबाद | 7408410718 |
9 | परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी | 890, लच्छीपुर | गोरखपुर | 7703006955 |
10 | परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी | रामा बिल्डिंग, ईलाइट सिनेमा के पीछे | झाँसी | 7408410796 |
11 | परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी | 15ए, शारदानगर, क्यू ब्लाक | कानपुर नगर | 7408410799 |
12 | परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी | 8, कैण्ट रोड, कैसरबाद | लखनऊ | 7408410806 |
क्र॰सं॰ | मण्डल का नाम | कार्यालय का पता | नाम जनपद | मोबाइल नं०(सी०यू०जी०) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी | शीतला रोड गुलमोहर वटिका खंडारी | आगरा | 7408410750 | |
2 | प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी | रसलगंज | अलीगढ | 7408410755 | |
3 | प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी | बैंक कालोनी, श्रृगांर नगर | एटा | 7408410756 | |
4 | प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी | विकास भवन, ढबरई | फ़िरोज़ाबाद | 7418410751 | |
5 | प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी | भावत चौराहा, राधारमण रोड | मैनपुरी | 7408410752 | |
6 | प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी | 6, नया कटरा, दिलकुशा | इलाहाबाद | 7703006953 | |
7 | प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी | 105, सिविल लाइन्स | फतेहपुर | 7408410759 | |
8 | प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी | 119, सिविल लाइन्स | प्रतापगढ़ | 7703006952 | |
9 | प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी | ओसा मंझनपुर चौराहा | कौशाम्बी | 7408410760 | |
10 | प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी | रामपुर उदयभान | बलिया | 7408410763 | |
11 | प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी | भीटी चौराहा, कुशवाहा सीड स्टोर | मऊ | 7408410764 | |
12 | प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी | बरेली रोड, निकट पुरानी चुंगी, शाहबाजपुर | बदांयू | 7408410766 |
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