Highlights
- योजना के अंतर्गत कृषक उधमियों, कृषक उत्तपदक समूहों, सहकारी व मंडी सिमितियो को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- छह प्रीतिशत ब्याज पर दो करोड़ रुपए तक बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- किसानों के कल्याण से जुड़ी समितियों, संस्थाओं को तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायत यानि 6 फीसदी पर 7 वर्ष के लिए ऋण मिल सकेगा।
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Customer Care
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2021 |
लाभ |
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नोडल विभाग | कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय करते हुए 12 हज़ार करोड़ की आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना शुरू की है।
- योजना के अंतर्गत कृषक उधमियों, कृषक उत्तपदक समूहों, सहकारी व मंडी सिमितियो को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- छह प्रीतिशत ब्याज पर दो करोड़ रुपए तक बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- किसानों व उनके कल्याण से जुड़ी समितियों, संस्थाओं को तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायत यानि 6 फीसदी पर 7 वर्ष के लिए ऋण मिल सकेगा।
- इससे अधिक धनराशि पर गारंटी देना आवश्यक होगा।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों व उनके कल्याण से जुड़ी समितियों, संस्थाओं को तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायत यानि 6 फीसदी पर 7 वर्ष के लिए ऋण मिल सकेगा।
- आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- केवल राज्य के किसान ही।
- आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत प्रदेश किसानों को कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन करने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनाया जायेगा।
- किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 100 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- पात्र व्यक्ति आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- योजना के अंतर्गत कृषक उधमियों, कृषक उत्तपदक समूहों, सहकारी व मंडी सिमितियो को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- छह प्रीतिशत ब्याज पर दो करोड़ रुपए तक बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- किसानों के कल्याण से जुड़ी समितियों, संस्थाओं को तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायत यानि 6 फीसदी पर 7 वर्ष के लिए ऋण मिल सकेगा।
पात्रता
- आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- केवल राज्य के किसान ही।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आवेदक का आधार कार्ड।
- पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- कृषि भूमि दस्तावेज।
- बैंक पासबुक विवरण।
- किसान प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करे।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसमे पूछी सभी जानकारी को भरे।
- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को भी संलग्न करना होगा।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद राशि आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
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