Highlights
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राज्य में नए निवेश को बढ़ावा देना है जिससे राज्य में अधिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- योजना के अंतरगत निम्नलिखित जैसे अन्य लाभ प्राप्त होंगे।
- परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन।
- ब्याज सब्सिडी।
- रोजगार सब्सिडी।
- विभिन्न शुल्कों और करों से छूट।
Customer Care
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
9414044015 - राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नोडल विभाग ई-मेल :-
indrajfo1@rajasthan.gov.in
Information Brochure
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। |
में प्रारंभ | वर्ष 2019 |
फ़ायदे |
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लाभार्थिं | निवेशकर्ता |
नोडल मंत्रालय | आयुक्त उद्योग, वाणिज्य और सीएसआर। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन - "इन्वेस्टमेंट प्रपोजल" |
योजना के बारे मे
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की शुरुवात राज्य सरकार द्वारा 2019 में हुई थी।
- योजना का उद्देश्य राज्य में नए निवेश को बढ़ावा देना है जिससे राज्य में अधिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना इन 8 निवेश क्षेत्रों में कारगर रहेगी।
उत्पादन क्षेत्रसेवा क्षेत्रसूर्योदय क्षेत्रोंसूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमस्टार्टअपलॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेनअनुसंधान और विकास, जीसीसी और टेस्ट लैब्सअक्षय ऊर्जा संयंत्र
- योजना के अंतरगत निम्नलिखित जैसे अन्य लाभ प्राप्त होंगे।
- परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन।
- ब्याज सब्सिडी।
- रोजगार सब्सिडी।
- विभिन्न शुल्कों और करों से छूट।
- नए और मौजूदा उद्यम जो राज्य में निवेश कर रहे हैं और नई इकाइयां स्थापित कर रहे हैं इस योजना के लिए पात्र हैं।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 8 निवेश श्रेणियां हैं।
श्रेणियाँ लाभ उत्पादन क्षेत्र - 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
- भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
- भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
- मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
- स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।
- इस योजना के तहत भाड़ा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
- 7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।
सेवा क्षेत्र - 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
- भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
- भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
- मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
- स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।
- 7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।
सूर्योदय क्षेत्रों - 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
- भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
- भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
- मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
- स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।
- इस योजना के तहत भाड़ा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम - 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
- भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
- भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
- मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
- स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।
- 7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।
स्टार्टअप - 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
- भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
- भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
- मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100 प्रतिशत छूट।
- स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।
- 7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।
लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन - 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
- भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
- भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
- मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
- स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।
अनुसंधान और विकास, जीसीसी और टेस्ट लैब्स - भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
अक्षय ऊर्जा संयंत्र - 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
- भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
- 7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।
पात्रता
- राजस्थान राज्य में उद्यमों की स्थापना की जानी चाहिए।
- नए और मौजूदा उद्यम जो राज्य में निवेश कर रहे हैं और नई इकाइयां स्थापित कर रहे हैं।
- मौजूदा उद्यम जो अपने विस्तार में निवेश कर रहे हैं।
- मौजूदा उद्यम जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लाभार्थी हैं।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- मूलनिवास प्रमाण पत्र।
- बैंक विवरण संबंधी दस्तावेज।
- परियोजना रिपोर्ट।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का पंजीकरण ऑनलाइन होगा।
- आवेदक "इन्वेस्ट राजस्थान" पोर्टल पर जाएँ।
- पोर्टल पर जाकर "इन्वेस्टमेंट प्रपोजल" के टैब पर क्लिक करें।
- दिए गए फॉर्म को भरिए तथा जरूरी दस्तावेज़ों को पोर्टल पर जमा करें।
- दस्तावेज़ों को pdf या word doc फॉर्मेट में अपलोड करें।
- योजना के तहत पात्र परियोजनाओं का चयन किया जाएगा और निवेशक को इसके लिए अधिसूचित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
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Scheme Forum
Matching schemes for sector: Development
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All (UJALA) Scheme | CENTRAL GOVT | |
3 | Saubhagya-Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana. | CENTRAL GOVT |
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loan chahiye 5 lakh ka…
loan chahiye 5 lakh ka interest free. esi scheme ka naam btaye
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