Highlights
- हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के तहत पशुपालक सिर्फ 100 रुपए में अपने बड़े पशुओं (जैसे गाय, बैल, भैंस, ऊंट, घोड़ा आदि) का वर्षभर का बिमा करवा सकते हैं।
- योजना के तहत छोटे पशु (जैसे भेड़, बकरी, सूअर, खरगोश आदि) का वार्षिक प्रीमियम मात्र 25 रुपए है।
Customer Care
- पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2574663
- 0172-2574664
- 0172-2586837
- पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- dg.ahd@hry.nic.in
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2019. |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के सभी पशुपालक। |
नोडल विभाग | पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा सरकार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन हरियाणा सरल पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे में
- हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- हरियाणा, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का संचालन किया जाएगा।
- इस योजना से पशुपालकों को अपने पशुओं के खोने या मृत्यु के मामलों में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
- हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- पशुपालक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक मुफ्त में उठा सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत केवल गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर जैसे पशुओं को कवर किया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य पशुओं के मृत्यु या अपाहरण के कारण होने वाले नुकसानों को कम करना है।
- इस योजना के तहत पशुपालक सिर्फ 100 रुपए में अपने बड़े पशुओं (जैसे गाय, बैल, भैंस, ऊंट, घोड़ा आदि) का वर्षभर का बिमा करवा सकते हैं।
- योजना के तहत छोटे पशु (जैसे भेड़, बकरी, सूअर, खरगोश आदि) का वार्षिक प्रीमियम मात्र 25 रुपए है।
- बीमा की अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपए प्रति बड़ा पशु तथा 5,000 रुपए प्रति छोटा पशु है।
- इस योजना योजना के अंतर्गत परिवार के अधिकतम 5 बड़े पशु या 50 छोटे पशु का कवर होगा।
- बीमित पशु की मृत्यु के मामले में बीमित राशि सीधे पशुपालक के खाते में जायेगी।
- योजना के तहत अनुसूचित जाती के पशुपालकों के पशुओं का बीमा निशुल्क किया जायेगा।
- पात्र व्यक्ति हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
पशुधन के प्रकार/
पशु की आयुबीमा राशि
( प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन
के अनुसार )लाभार्थी द्वारा देय राशि
(प्रति पशु प्रति वर्ष)दुधारू गाय
(02-10 वर्ष तक)साहीवाल/ विदेशी व क्रॉस नस्ल 40,000 रुपए तक
(10 लीटर तक )100 41,000 - 60,000 रुपए
(10 लीटर से अधिक
व 15 लीटर तक)200 61,000-83,000 रुपए
(15 लीटर से अधिक)300 हरयाणा 40,000 ( 12 लीटर तक) 100 41,000 - 60,000 रुपए
(12 लीटर से अधिक
व 18 लीटर तक)200 61,000-83,000 रुपए
(18 लीटर से अधिक)300 दुधारू भैस
(03-10 वर्ष तक)60,000 रुपए तक
(10 लीटर तक )100 61,000-70,000 रुपए
(10 लीटर से अधिक
व 15 लीटर तक)200 71,000-88,000 रुपए
(15 लीटर से अधिक)300 भारवाहक पशुधन
(घोड़ा, गधा व खच्चर)
(02-08 वर्ष तक)50,000 रुपए 100 भेड़, बकरी और सूअर
(01-03 वर्ष तक)मादा- 6,000/- रुपए
नर- 10,000/- रुपए25 बैल और भैसा
(02-10 वर्ष तक)30,000 रुपए 100 सांड/ झोटा (प्रजनन हेतु)
(02-08 वर्ष तक)40,000 रुपए 100 ऊंट (03-08 वर्ष तक) 50,000 रुपए 100 बछड़ा/ बछड़ी व कटड़ा/
कटड़ी (गाय व भैस)
(6 माह से 1 वर्ष तक)10,000 रुपए 100 बहेड़ी/ औसर (गाय)
(01-02 वर्ष तक)20,000 रुपए 100 झोटी/ औसर (भैस)
(01-03 वर्ष तक)20,000 रुपए 100
पात्रता
- हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- पशुपालक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक मुफ्त में उठा सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत केवल गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर जैसे पशुओं को कवर किया जाएगा।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- परिवार पहचान पत्र।
- मतदाता पहचान पत्र/ राशन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस।
- पशुधन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- अनुसूचित जाती व बीपीएल प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं हरियाणा सरल पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को हरियाणा सरल पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना पंजीकरण।
- हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना लॉगिन।
- हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना ट्रैक आवेदन।
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना दिशानिर्देश।
- पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा सरकार।
- हरियाणा सरल पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2574663
- 0172-2574664
- 0172-2586837
- पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- dg.ahd@hry.nic.in
- पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा पता :-
पशुपालन और डेयरी, हरियाणा पशुधन भवन,
बेस नंबर 9-12 सेक्टर -2 पंचकुला,
हरियाणा 134109 (भारत)
Caste | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Insurance
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Haryana Chief Minister Traders Compensation Insurance Scheme | Haryana | |
2 | हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना | Haryana | |
3 | मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना | Haryana |
Matching schemes for sector: Insurance
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) | CENTRAL GOVT | |
2 | Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) | CENTRAL GOVT |
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Comments
bhains marr gayi claim karna…
bhains marr gayi claim karna hai kese kiya jaaye
Govt s farji subsidi lana
Ke log dusra ki id par bima yojna ki subsidi ly rha h un par kya Govt k paas kya prvdan h
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