हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना  लोगो
Highlights
  • हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत पशुपालक सिर्फ 100 रुपए में अपने बड़े पशुओं (जैसे गाय, बैल, भैंस, ऊंट, घोड़ा आदि) का वर्षभर का बिमा करवा सकते हैं।
    • योजना के तहत छोटे पशु (जैसे भेड़, बकरी, सूअर, खरगोश आदि) का वार्षिक प्रीमियम मात्र 25 रुपए है।
Customer Care
  • पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2574663
    • 0172-2574664
    • 0172-2586837
  • पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- dg.ahd@hry.nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना।
आरंभ होने की तिथि 2019.
लाभार्थी हरियाणा राज्य के सभी पशुपालक।
नोडल विभाग पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा सरकार। 
आवेदन का तरीका ऑनलाइन हरियाणा सरल पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे में

  • हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। 
  • हरियाणा, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • इस योजना से पशुपालकों को अपने पशुओं के खोने या मृत्यु के मामलों में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
  • हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • पशुपालक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
    • योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक मुफ्त में उठा सकते हैं।
    • योजना के अंतर्गत केवल गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर जैसे पशुओं को कवर किया जाएगा।
  • इस योजना का उद्देश्य पशुओं के मृत्यु या अपाहरण के कारण होने वाले नुकसानों को कम करना है।
  • इस योजना के तहत पशुपालक सिर्फ 100 रुपए में अपने बड़े पशुओं (जैसे गाय, बैल, भैंस, ऊंट, घोड़ा आदि) का वर्षभर का बिमा करवा सकते हैं।
  • योजना के तहत छोटे पशु (जैसे भेड़, बकरी, सूअर, खरगोश आदि) का वार्षिक प्रीमियम मात्र 25 रुपए है।
  • बीमा की अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपए प्रति बड़ा पशु तथा 5,000 रुपए प्रति छोटा पशु है।
  • इस योजना योजना के अंतर्गत परिवार के अधिकतम 5 बड़े पशु या 50 छोटे पशु का कवर होगा।
  • बीमित पशु की मृत्यु के मामले में बीमित राशि सीधे पशुपालक के खाते में जायेगी।
  • योजना के तहत अनुसूचित जाती के पशुपालकों के पशुओं का बीमा निशुल्क किया जायेगा।
  • पात्र व्यक्ति हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    पशुधन के प्रकार/
    पशु की आयु
    बीमा राशि
    ( प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन
    के अनुसार )
    लाभार्थी द्वारा देय राशि
    (प्रति पशु प्रति वर्ष)
    दुधारू गाय
    (02-10 वर्ष तक)
    साहीवाल/ विदेशी व क्रॉस नस्ल
    40,000 रुपए तक
    (10 लीटर तक )
    100
    41,000 - 60,000 रुपए
    (10 लीटर से अधिक
    व 15 लीटर तक)
    200

    61,000-83,000 रुपए
    (15 लीटर से अधिक)

    300
    हरयाणा
    40,000 ( 12 लीटर तक) 100
    41,000 - 60,000 रुपए
    (12 लीटर से अधिक
    व 18 लीटर तक)
    200
    61,000-83,000 रुपए
    (18 लीटर से अधिक)
    300
    दुधारू भैस
    (03-10 वर्ष तक)
    60,000 रुपए तक
    (10 लीटर तक )
    100
    61,000-70,000 रुपए
    (10 लीटर से अधिक
    व 15 लीटर तक)
    200
    71,000-88,000 रुपए
    (15 लीटर से अधिक)
    300
    भारवाहक पशुधन
    (घोड़ा, गधा व खच्चर)
    (02-08 वर्ष तक)
    50,000 रुपए 100
    भेड़, बकरी और सूअर
    (01-03 वर्ष तक)
    मादा- 6,000/- रुपए
    नर- 10,000/- रुपए
    25
    बैल और भैसा
    (02-10 वर्ष तक)
    30,000 रुपए 100
    सांड/ झोटा (प्रजनन हेतु)
    (02-08 वर्ष तक)
    40,000 रुपए 100
    ऊंट (03-08 वर्ष तक) 50,000 रुपए 100
    बछड़ा/ बछड़ी व कटड़ा/
    कटड़ी (गाय व भैस)
    (6 माह से 1 वर्ष तक)
    10,000 रुपए 100
    बहेड़ी/ औसर (गाय)
    (01-02 वर्ष तक)
    20,000 रुपए 100
    झोटी/ औसर (भैस)
    (01-03 वर्ष तक)
    20,000 रुपए 100

पात्रता

  • हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • पशुपालक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
    • योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक मुफ्त में उठा सकते हैं।
    • योजना के अंतर्गत केवल गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर जैसे पशुओं को कवर किया जाएगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • परिवार पहचान पत्र।
    • मतदाता पहचान पत्र/ राशन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस।
    • पशुधन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
    • अनुसूचित जाती व बीपीएल प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं हरियाणा सरल पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को हरियाणा सरल पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2574663
    • 0172-2574664
    • 0172-2586837
  • पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- dg.ahd@hry.nic.in
  • पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा पता :-
    पशुपालन और डेयरी, हरियाणा पशुधन भवन,
    बेस नंबर 9-12 सेक्टर -2 पंचकुला,
    हरियाणा 134109 (भारत)

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