Highlights
- योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु तथा विकलांगता होने पर लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
सरकारी कर्मचारी मृत्यु राशि विकलांगता राशि सरकारी सी और डी ग्रुप कर्मचारी 10,00,000/-रुपए 10,00,000/-रुपए सरकारी सफाई कर्मचारी 5,00,000/-रुपए 5,00,000/-रुपए
Customer Care
- हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास हेल्पलाइन नंबर :-0172-5117312.
- हरियाणा वित्त विभाग हेल्पलाइन नंबर:-0124-2740922.
- मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना हेल्पडेस्क ईमेल :-
- hpsn-fd@hry.gov.in.
- ceohpsn@gmail.com.
- हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास हेल्पडेस्क ईमेल :-Dayaluhelpline@gmail.com.
- हरियाणा वित्त विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-acs.finance-hry@gov.in.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना। |
लाभ |
|
लाभार्थी | राज्य के सरकारी कर्मचारी। |
नोडल विभाग | वित्त विभाग, हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। |
योजना के बारे में
- मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की सरकारी कर्मचारी जो जोखिम भरा काम करते है उन्हें तथा उनके परिवार को बीमा की सुविधा प्रदान करना है।
- मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना हरियाणा के वित्त विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के अंतर्गत मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना अति है।
- योजना के अंतर्गत कार्यस्थल में निम्नलिखित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता होने पर लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- सी और डी ग्रुप (कोंट्राक्टुअल कर्मचारी)।
- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के सफाई कर्मचारी।
- सी और डी ग्रुप(कोंट्राक्टुअल कर्मचारी) के कर्मचारी के विकलांग या मृत्यु होने पर उन्हें या उनके उत्तराधिकारी को 10,00,000/-रुपए राशि दी जाएगी।
- सफाई कर्मचारी के विकलांग या मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 5,00,000/-रुपए दिए जाएगे।
- योजना के अंतर्गत सी और डी ग्रुप(कोंट्राक्टुअल कर्मचारी) के निम्नलिखित कर्मचारी पात्र होंगे :-
- फायरमैन(fireman)।
- फायर ड्राइवर (fire driver)।
- लाइनमैन(lineman)।
- असिस्टेंट्स लाइनमैन(assistant lineman)।
- सीवर मेन(sewer man)।
- सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में लाभ उनके उत्तराधिकारी लाभ को दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
योजना के लाभ
- योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु तथा विकलांगता होने पर लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
सरकारी कर्मचारी मृत्यु राशि विकलांगता राशि सरकारी सी और डी ग्रुप कर्मचारी 10,00,000/-रुपए 10,00,000/-रुपए सरकारी सफाई कर्मचारी 5,00,000/-रुपए 5,00,000/-रुपए
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक सरकारी विभाग के सी और डी ग्रुप कर्मचारी या ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का सरकारी सफाई कर्मचारी होना चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण हुई होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- उत्तराधिकारी होने का प्रमाण।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- पोस्टमार्टर्म रिपोर्ट।
- ऑफ आई आर।
- सरकारी कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के लिए कही आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- सरकारी सी और डी ग्रुप कर्मचारी तथा सफाई कर्मचारी को बीमा की सुविधा दी जाएगी।
- जिन कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता कार्यस्थल पर दुर्घटना से हुई है केवल वह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है।
- सी और डी समहू के कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता होने पर उनके उत्तराधिकारी को 10,00,000/-रुपए की राशि सी जाएगी।
- सफाई कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता होनी पर उनके उत्तराधिकारी को 5,00,000/-रुपए दिए जाएगे।
दावे की प्रक्रिया
- सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर ट्रस्ट तथा विभाग/संगठन को 30 दिन के भीतर बीमा कंपनी को बताना होगा ।
- सरकारी कर्मचारी के ट्रस्ट तथा विभाग/संगठन को निम्नलिखित दस्तावेज बीमा कंपनी को जमा करने होंगे :-
- ऑफ आई आर रिपोर्ट।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- पोस्टमार्टर्म रिपोर्ट।
- उत्तराधिकारी होने का परमेन
- बैंक खाते की जानकारी।
- सभी दस्तावेज जमा करने के बाद बीमा कंपनी के द्वारा 30 दिन की अवधि के अंतर्गत बीमा का निपटारा किया जाएगा।
- बीमा के दावे का भुक्तान सीधे बीमा कंपनी या ट्रस्ट द्वारा लाभार्थी को किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास पोर्टल।
- हरियाणा वित्त विभाग पोर्टल।
- मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास हेल्पलाइन नंबर :-0172-5117312.
- हरियाणा वित्त विभाग हेल्पलाइन नंबर:-0124-2740922.
- मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना हेल्पडेस्क ईमेल :-
- hpsn-fd@hry.gov.in.
- ceohpsn@gmail.com.
- हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास हेल्पडेस्क ईमेल :-Dayaluhelpline@gmail.com.
- हरियाणा वित्त विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-acs.finance-hry@gov.in.
- परिवार सुरक्षा न्यास, हरियाणा
ज़ नंबर 21-28, योजना भवन, कमरा नंबर 218,
दूसरी मंजिल, ब्लॉक बी, सेक्टर -4, पंचकुला - 13411. - वित्त विभाग,हरियाणा
8वीं मंजिल, कमरा नंबर 45,
हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर 1, हरियाणा।
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
---|---|---|---|
Matching schemes for sector: Insurance
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Haryana Chief Minister Traders Compensation Insurance Scheme | Haryana | |
2 | हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना | Haryana | |
3 | हरियाणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना | Haryana |
Matching schemes for sector: Insurance
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) | CENTRAL GOVT | |
2 | Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) | CENTRAL GOVT |
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना
Add new comment