मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना

Submitted by vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना लोगो।
Highlights
  • योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु तथा विकलांगता होने पर लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    सरकारी कर्मचारी मृत्यु राशि विकलांगता राशि
    सरकारी सी और डी ग्रुप कर्मचारी 10,00,000/-रुपए 10,00,000/-रुपए
    सरकारी सफाई कर्मचारी 5,00,000/-रुपए 5,00,000/-रुपए
Customer Care
  • हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास हेल्पलाइन नंबर :-0172-5117312.
  • हरियाणा वित्त विभाग हेल्पलाइन नंबर:-0124-2740922.
  • मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • hpsn-fd@hry.gov.in.
    • ceohpsn@gmail.com.
  • हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास हेल्पडेस्क ईमेल :-Dayaluhelpline@gmail.com.
  • हरियाणा वित्त विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-acs.finance-hry@gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना।
लाभ
  • सरकारी सी और डी ग्रुप के कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 10,00,000/-रुपए।
  • सरकारी सफाई कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 5,00,000/-रुपए।
लाभार्थी राज्य के सरकारी कर्मचारी।
नोडल विभाग वित्त विभाग, हरियाणा।
आवेदन का तरीका आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

योजना के बारे में

  • मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की सरकारी कर्मचारी जो जोखिम भरा काम करते है उन्हें तथा उनके परिवार को बीमा की सुविधा प्रदान करना है।
  • मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना हरियाणा के वित्त विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के अंतर्गत मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना अति है।
  • योजना के अंतर्गत कार्यस्थल में निम्नलिखित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता होने पर लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • सी और डी ग्रुप (कोंट्राक्टुअल कर्मचारी)।
    • ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के सफाई कर्मचारी।
  • सी और डी ग्रुप(कोंट्राक्टुअल कर्मचारी) के कर्मचारी के विकलांग या मृत्यु होने पर उन्हें या उनके उत्तराधिकारी को 10,00,000/-रुपए राशि दी जाएगी।
  • सफाई कर्मचारी के विकलांग या मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 5,00,000/-रुपए दिए जाएगे।
  • योजना के अंतर्गत सी और डी ग्रुप(कोंट्राक्टुअल कर्मचारी) के निम्नलिखित कर्मचारी पात्र होंगे :-
    • फायरमैन(fireman)।
    • फायर ड्राइवर (fire driver)।
    • लाइनमैन(lineman)।
    • असिस्टेंट्स लाइनमैन(assistant lineman)।
    • सीवर मेन(sewer man)।
  • सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में लाभ उनके उत्तराधिकारी लाभ को दिया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

योजना के लाभ

  • योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु तथा विकलांगता होने पर लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    सरकारी कर्मचारी मृत्यु राशि विकलांगता राशि
    सरकारी सी और डी ग्रुप कर्मचारी 10,00,000/-रुपए 10,00,000/-रुपए
    सरकारी सफाई कर्मचारी 5,00,000/-रुपए 5,00,000/-रुपए

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक सरकारी विभाग के सी और डी ग्रुप कर्मचारी या ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का सरकारी सफाई कर्मचारी होना चाहिए।
  • सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण हुई होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • उत्तराधिकारी होने का प्रमाण।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
    • पोस्टमार्टर्म रिपोर्ट।
    • ऑफ आई आर।
    • सरकारी कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के लिए कही आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • सरकारी सी और डी ग्रुप कर्मचारी तथा सफाई कर्मचारी को बीमा की सुविधा दी जाएगी।
  • जिन कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता कार्यस्थल पर दुर्घटना से हुई है केवल वह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • सी और डी समहू के कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता होने पर उनके उत्तराधिकारी को 10,00,000/-रुपए की राशि सी जाएगी।
  • सफाई कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता होनी पर उनके उत्तराधिकारी को 5,00,000/-रुपए दिए जाएगे।

दावे की प्रक्रिया

  • सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर ट्रस्ट तथा विभाग/संगठन को 30 दिन के भीतर बीमा कंपनी को बताना होगा ।
  • सरकारी कर्मचारी के ट्रस्ट तथा विभाग/संगठन को निम्नलिखित दस्तावेज बीमा कंपनी को जमा करने होंगे :-
    • ऑफ आई आर रिपोर्ट।
    • मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • पोस्टमार्टर्म रिपोर्ट।
    • उत्तराधिकारी होने का परमेन
    • बैंक खाते की जानकारी।
  • सभी दस्तावेज जमा करने के बाद बीमा कंपनी के द्वारा 30 दिन की अवधि के अंतर्गत बीमा का निपटारा किया जाएगा।
  • बीमा के दावे का भुक्तान सीधे बीमा कंपनी या ट्रस्ट द्वारा लाभार्थी को किया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास हेल्पलाइन नंबर :-0172-5117312.
  • हरियाणा वित्त विभाग हेल्पलाइन नंबर:-0124-2740922.
  • मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • hpsn-fd@hry.gov.in.
    • ceohpsn@gmail.com.
  • हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास हेल्पडेस्क ईमेल :-Dayaluhelpline@gmail.com.
  • हरियाणा वित्त विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-acs.finance-hry@gov.in.
  • परिवार सुरक्षा न्यास, हरियाणा
    ज़ नंबर 21-28, योजना भवन, कमरा नंबर 218,
    दूसरी मंजिल, ब्लॉक बी, सेक्टर -4, पंचकुला - 13411.
  • वित्त विभाग,हरियाणा
    8वीं मंजिल, कमरा नंबर 45,
    हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर 1, हरियाणा।

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