छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
Scheme Open
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना  लोगो
Highlights
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना  के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • लाभार्थी के अंशदान का 50 प्रतिशत अथवा 1000/- रुपए जो भी कम हो भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
    • मंडल द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 1200/- रुपए का अंशदान देय होगा।
    • लाभार्थी को 1000/- रुपए से 5000 /- रुपए तक मासिक पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद अंशदान से मिलेगा।
Customer Care
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना ।
लाभ
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • लाभार्थी के अंशदान का 50 प्रतिशत अथवा 1000/- रुपए जो भी कम हो भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
    • मंडल द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 1200/- रुपए का अंशदान देय होगा।
    • लाभार्थी को 1000/- रुपए से 5000 /- रुपए तक मासिक पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद अंशदान से मिलेगा।
नोडल विभाग श्रम विभाग, छत्तीसगढ़।
आवेदन का तरीका
  • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
  • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है।
  • छत्तीसगढ, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना का संचालन किया जाएगा।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • मंडल में 18 से 40 वर्ष आयु समुह में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
    • छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • लाभार्थी के अंशदान का 50 प्रतिशत अथवा 1000/- रुपए जो भी कम हो भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
    • मंडल द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 1200/- रुपए का अंशदान देय होगा।
    • लाभार्थी को 1000/- रुपए से 5000 /- रुपए तक मासिक पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद अंशदान से मिलेगा।
  • लाभार्थी एवं उनके आश्रित की मृत्यु होने की स्थिति में लाभार्थी के पेंशन खाते में जमा राशि उसके नामित को दी जायेगी।
  • पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
    • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • लाभार्थी के अंशदान का 50 प्रतिशत अथवा 1000/- रुपए जो भी कम हो भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
    • मंडल द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 1200/- रुपए का अंशदान देय होगा।
    • लाभार्थी को 1000/- रुपए से 5000 /- रुपए तक मासिक पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद अंशदान से मिलेगा।

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • मंडल में 18 से 40 वर्ष आयु समुह में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
    • छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं/ किसी भी सीइससी (CSC) केंद्र अथवा श्रम कार्यलय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
    (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
    खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
    भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।

Matching schemes for sector: Pension

Sno CM Scheme Govt
1 Atal Pension Yojana (APY) CENTRAL GOVT
2 National Pension System CENTRAL GOVT
3 Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) CENTRAL GOVT
4 Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana CENTRAL GOVT
5 NPS Vatsalya Scheme CENTRAL GOVT

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Rich Format