Highlights
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति को उनके लाभ के लिए निम्नलिखित मासिक पेंशन दी जायगी :-
- 500 /- प्रति माह।
Website
Customer Care
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 18002338989
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 07712277901
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 07714013758
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
- dpsw.cg@gov.in
- dpsw.cg@gmail.com
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का ई-मेल :- edistricthd.cg@gmail.com
योजना का अवलोकन | |
---|---|
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2009 |
लाभ | दिव्यांग लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग लोग। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग ,छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना यह 2009 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शरू की गयी थी।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक सहायता करना है।
- उन्हें राज्य सरकार की और से प्रतिमाह अनुदान की राशि दी जाती है ताकि वह अपना पालन कर सके और जरूरत का सामान खुद ले सके ।
- 'समाज कल्याण विभाग' इस योजना का नोडल विभाग है।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पेंशन से दिव्यांग व्यक्ति को किसी और पर निर्भर नहीं रहना होगा।
- BPL श्रेणी में आने वाले सभी राज्य के दिव्यांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते है।
- ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो अपना पालन -पोशन नहीं कर पाते है तो उन्हें राज्य सरकार के द्वारा कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है।
- जो व्यक्ति 60-100 % तक दिव्यांग होते है उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होता है।
- इस के तहत दिव्यांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक और 79 वर्ष तक की गयी है।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांग व्यक्ति को प्रतिमाह 500 /- रूपए पेंशन राशि दी जाती है।
- जिसमे से केन्द्र सरकार के द्वारा 300 /- तथा राज्य सरकार की और से 200 /- दिया जाता है।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना से मिलने वाली राशि दिव्यांग व्यक्ति के खाते में सीधे जमा कर दिए जायगे।
- छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है जो की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध है।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति को उनके लाभ के लिए निम्नलिखित मासिक पेंशन दी जायगी :-
- 500 /- प्रति माह।
पात्रताएं
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से और 79 वर्ष होना चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति 60% या उसे अधिक दिव्यांग होना चाहिए।
- दिव्यांग व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- वोटर कार्ड।
- BPL राशन कार्ड।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र ई - डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध है।
- ई - डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खोलने के बाद लाभार्थी को नागरिक का चयन करना होगा।
- उसके बाद लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाईल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- पासवर्ड डालना होगा।
- आधार कार्ड का नंबर।
- पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र का चयन करना होगा।
- उसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
- फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
- फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- वोटर कार्ड।
- BPL राशन कार्ड।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
- आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एकक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
- नगर निगम /ग्राम पंचायतों के अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
- इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जायगी।
- इस योजना के तहत आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकता है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- दिव्यांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
- वहाँ से आवेदन पत्र ले और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरे।
- सभी जानकारी को भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलग्न करे।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को नगर निगम ,ग्राम पंचायत में जमा करे।
- नगर निगम /ग्राम पंचायतों के अधिकारी आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
- नगरीय निकायो /जनपद पंचायतों के अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दी जायगी।
- उचित सत्यापित होने के बाद मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में जमा हो जाते है।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का पंजीकरण।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का लॉगिन।
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- छत्तीसगढ समाज कल्याण विभाग।
संपर्क करने का विवरण
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 18002338989
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 07712277901
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 07714013758
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
- dpsw.cg@gov.in
- dpsw.cg@gmail.com
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का ई-मेल :- edistricthd.cg@gmail.com
- समाज कल्याण संचालनालय - छत्तीसगढ़ समाज कल्याण परिसर,
माना कैम्प, रायपुर - 492015
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
---|---|---|---|
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना | Chhattisgarh | |
2 | छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना | Chhattisgarh | |
3 | Chhattisgarh Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana | Chhattisgarh |
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Atal Pension Yojana (APY) | CENTRAL GOVT | |
2 | National Pension System | CENTRAL GOVT | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | CENTRAL GOVT | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | CENTRAL GOVT | |
5 | NPS Vatsalya Scheme | CENTRAL GOVT |
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना
Comments
बेरोजगार
12वी पास हूँ गरीब हूँ
Mera pension ni aa raha 20…
Mera pension ni aa raha 20 Saal ho gaya
Add new comment