Highlights
- राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण प्रदान करती है।
- कृषि के क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए 2.5 लाख कार्यशील पूंजी।
- यह योजना कृषि उपज को गिरवी रखने पर माल के मूल्य के 70% तक ऋण प्रदान करती है।
- अधिकतम रु. एसएफ/एमएफ के लिए 1.50 लाख और अन्य किसानों के लिए 2.5 लाख रुपये।
- गिरवी ऋण 3% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध है।
Website
Customer Care
- सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2740045
- 0141-2740737
- सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क मेल :- reg.coop@rajasthan.gov.in
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 25.06.2015 |
लाभ |
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नोडल विभाग | सहकारिता विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है।
- सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
- किसानों की सभी कृषि सम्बन्धी ऋण आवश्यकताओं को सरल प्रक्रिया द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने हेतु सहकार किसान कल्याण योजना प्रारम्भ की गई है।
- योजना के अंतर्गत निम्न उद्देश्यों हेतु ऋण प्रदान किया जाता है-
- कृषि यंत्रीकरण - टेक्टर, कल्टीवेटर, कृषि आदान व उत्पाद परिवहन वाहन, सीड ड्रिल खरीद व रिपेयर, थे्रसर, कुट्टी मशीन, कृषि यंत्रों की खरीद व मरम्मत आदि कार्य ।
- सिंचाई साधन - पाईप लाईन, फव्वारा, लघु सिंचाई, निर्माण कार्य एवं मरम्मत, नाली मरम्मत व सुधार, पानी की खेली व पंप रिपेयर आदि कार्य।
- बागवान विकास - बागवानी, बीज उत्पादन, मेंहदी उत्पादन, फलदार पौध, नर्सरी विकास, कृषि भूमि की फेसिंग, मुण्डेर का निर्माण/मरम्मत, विद्युत कनेक्शन, आदि कार्य
- राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण प्रदान करती है।
- कृषि के क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए 2.5 लाख कार्यशील पूंजी।
- यह योजना कृषि उपज को गिरवी रखने पर माल के मूल्य के 70% तक ऋण प्रदान करती है।
- अधिकतम रु. एसएफ/एमएफ के लिए 1.50 लाख और अन्य किसानों के लिए 2.5 लाख रुपये।
- गिरवी ऋण 3% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध है।
- राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- संबंधित जिला/केन्द्रीय सहबद्ध बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी हो।
- संबंधित सहकर्मी बैंक के कार्यक्षेत्र में स्वयं के स्वामित्व का भार अनुपयोगी कृषि भूमि हो व ऋणी स्वयं इस भूमि पर स्वयं काश्त करते हों।
- काश्तकार सहबद्ध समिति/संबंधित बैंक सहबद्ध के सदस्य।
- पात्र किसान राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण।
- कृषि के क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए 2.5 लाख कार्यशील पूंजी।
- यह योजना कृषि उपज को गिरवी रखने पर माल के मूल्य के 70% तक ऋण प्रदान करती है।
- अधिकतम रु. एसएफ/एमएफ के लिए 1.50 लाख और अन्य किसानों के लिए 2.5 लाख रुपये।
- गिरवी ऋण 3% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध है।
पात्रता
- राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- संबंधित जिला/केन्द्रीय सहबद्ध बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी हो।
- बैंक के कार्यक्षेत्र में स्वयं के स्वामित्व की भार रहित कृषि भूमि हो जिस पर आवेदक किसान स्वयं काश्त करता हो।
- काश्तकार सहबद्ध समिति/संबंधित बैंक सहबद्ध के सदस्य।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण।
- डीपी नोट और टीपी नोट।
- निरंतरता का पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम्र केन्द्रीय सहकारी बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करे।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसमे पूछी सभी जानकारी को भरे।
- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को भी संलग्न करना होगा।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2740045
- 0141-2740737
- सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क मेल :- reg.coop@rajasthan.gov.in
- सहकारिता विभाग, राजस्थान पता :-
सहकारिता विभाग, राजस्थान रजिस्ट्रार
सहकारी समितिया , राजस्थान नेहरु
सहकार भवन , भवानी सिंह रोड, जयपुर
Scheme Forum
Matching schemes for sector: Loan
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Rajasthan Chief Minister Small Industries Promotion Scheme | Rajasthan | |
2 | Rajasthan Chief Minister Specially Abled self employment scheme | Rajasthan | |
3 | Rajasthan Gopal Credit Card Scheme | Rajasthan |
Matching schemes for sector: Loan
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) | CENTRAL GOVT | |
2 | Divyangjan Swavalamban Scheme | CENTRAL GOVT | |
3 | JanSamarth Portal National Portal for Credit Linked Government Scheme | CENTRAL GOVT | |
4 | PM SVANidhi Scheme | CENTRAL GOVT | |
5 | PM Vishwakarma Yojana | CENTRAL GOVT | |
6 | Credit Guarantee Scheme for Startups | CENTRAL GOVT | |
7 | PM Vidyalaxmi Scheme | CENTRAL GOVT |
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