Chhattisgarh Saur Sujla Yojana

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Submitted by shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Chhattisgarh CM
Highlights
  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के तहत सोलर सिचाई पम्प लगाने पर किसानों को निम्नलिखित अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा :-
    • सामान्य श्रेणी के किसानों को 2,55,758/- रूपये से लेकर 3,64,144/- रूपये तक।
    • अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के किसानो को 2,61,758/- रूपये से लेकर 3,69,144/- रूपये तक।
    • अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के किसानों को 2,66,758/- रूपये से लेकर 3,74,144/- रूपये तक।
Customer Care
  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 18001234591.
  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- contact.creda@gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना।
आरंभ होने की तिथि 01-11-2016.
लाभार्थी छत्तीसगढ़ के किसान।
लाभ सोलर पम्प की स्थापना करने पर आर्थिक अनुदान।
नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ सरकार की किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से है।
  • इसे 1 नवम्बर 2016 को शुरू किया गया था।
  • योजना के समस्त क्रियावाहन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) की है।
  • कृषि कार्यों हेतु सिंचाई का योगदान हमेशा सर्वोपरि रहा है जिसके बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
  • खेतों की सिंचाई करने हेतु कृषकों के ज़्यादातर बोरवेल बिजली से ही चलित है।
  • जिस कारण काफी बार बिजली न होने पर किसान समय पर सिंचाई से वंचित रह जाता था या फिर किसान को बहुत भारी भरकम बिजली का बिल चुकाना पड़ता था।
  • इसी सब को मद्देनज़र रखते हुवे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सौर सुजला योजना की शुरुवात की गयी।
  • योजना के तहत किसानों की सिंचाई की आवश्यकता को सरकार द्वारा सोलर पम्प स्थापित कर पूरा किया जायेगा।
  • इससे किसानों को बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना एक अनुदान योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को रियायती दरों पर सोलर सिंचाई पम्प प्रदान किये जायेंगे।
  • योजना के तहत 03 एच.पी. एवं 05 एच.पी. क्षमता के सोलर पम्प की स्थापना की जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के तहत किसान लाखों रूपये के सोलर पम्प मात्र कुछ हज़ार देकर लगवा सकते है।
  • 3 एच.पी. का सोलर पम्प लगवाने के लिए किसानों को निम्नलिखित अंशदान देना होगा :-
    • सामान्य श्रेणी के किसानों को :- 18,000/- रूपये।
    • अनुसूचित जाति/ जनजाति जनजाति के किसानों को :- 7,000/- रूपये।
    • अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को :- 12,000/- रूपये।
  • 5 एच.पी. का सोलर पम्प लगवाने के लिए किसानों को निम्नलिखित अंशदान देना होगा :-
    • सामान्य श्रेणी के किसानों को :- 20,000/- रूपये।
    • अनुसूचित जाति/ जनजाति जनजाति के किसानों को :- 10,000/- रूपये।
    • अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को :- 15,000/- रूपये।
  • बाकि बची लागत की समस्त धनराशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी।
  • स्थापित सोलर पम्पों की सरकार द्वारा ऑन साइट वारंटी 5 वर्ष तक दी जाएगी।
  • सोलर पम्प में टूट फुट हो जाने, चोरी हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने का 5 वर्षीय बीमा प्रदान किया जायेगा।
  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना का लाभ किसान निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किये जायेंगे :-
    किसान की श्रेणी पम्प की
    क्षमता
    पम्प का प्रकार लागत की राशि
    (रूपये में)
    किसान का अंशदान
    (रूपये में)
    सरकार द्वारा अनुदान
    (रूपये में)
    सामान्य 3 एच.पी. सबमर्सिबल पम्प ए.सी. 2,73,758/- 18,000/- 2,55,758/-
    डी.सी. 2,78,173/- 18,000/- 2,60,173/-
    सरफेस पम्प ए.सी. 2,60,512/- 18,000/- 2,42,512/-
    डी.सी. 2,60,512/- 18,000/- 2,42,512/-
    5 एच.पी. सबमर्सिबल पम्प ए.सी. 3,53,236/- 20,000/- 3,33,236/-
    डी.सी. 3,87,456/- 20,000/- 3,67,456/-
    सरफेस पम्प ए.सी. 3,52,132/- 20,000/- 3,32,132/-
    डी.सी. 3,84,144/- 20,000/- 3,64,144/-
  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किये जायेंगे :-
    किसान की श्रेणी पम्प की
    क्षमता
    पम्प का प्रकार लागत की राशि
    (रूपये में)
    किसान का अंशदान
    (रूपये में)
    सरकार द्वारा अनुदान
    (रूपये में)
    अन्य पिछड़ा वर्ग 3 एच.पी. सबमर्सिबल पम्प ए.सी. 2,73,758/- 12,000/- 2,61,758/-
    डी.सी. 2,78,173/- 12,000/- 2,66,173/-
    सरफेस पम्प ए.सी. 2,60,512/- 12,000/- 2,48,512/-
    डी.सी. 2,60,512/- 12,000/- 2,48,512/-
    5 एच.पी. सबमर्सिबल पम्प ए.सी. 3,53,236/- 15,000/- 3,38,236/-
    डी.सी. 3,87,456 15,000/- 3,72,456/-
    सरफेस पम्प ए.सी. 352,132/- 15,000/- 3,37,132/-
    डी.सी. 3,84,144/- 15,000/- 3,69,144/-
  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किये जायेंगे :-
    किसान की श्रेणी पम्प की
    क्षमता
    पम्प का प्रकार लागत की राशि
    (रूपये में)
    किसान का अंशदान
    (रूपये में)
    सरकार द्वारा अनुदान
    (रूपये में)
    अनुसूचित जाति/ जनजाति 3 एच.पी. सबमर्सिबल पम्प ए.सी. 2,73,758/- 7,000/- 2,66,758/-
    डी.सी. 2,78,173/- 7,000/- 2,71,173/-
    सरफेस पम्प ए.सी. 2,60,512/- 7,000/- 2,53,512/-
    डी.सी. 2,60,512/- 7,000/- 2,53,512/-
    5 एच.पी. सबमर्सिबल पम्प ए.सी. 3,53,236/- 10,000/- 3,43,236/-
    डी.सी. 3,87,456/- 10,000/- 3,77,456/-
    सरफेस पम्प ए.सी. 3,52,132/- 10,000/- 3,42,132/-
    डी.सी. 3,84,144/- 10,000/- 3,74,144/-

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पात्रताएं निर्धारित की गयी है :-
    • छत्तीसगढ़ के किसान।
    • किसान के पास जल स्त्रोत यानि बोरवेल, कुवां, नाला होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों छायाप्रति अनिवार्य है :-
    • 2 फोटोग्राफ।
    • आधार कार्ड।
    • पहचान पत्र।
    • निवास का प्रमाण पत्र।
    • वोटर आईडी कार्ड।
    • बिजली का बिल।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • स्थापना स्थल का फोटो।
    • भूमि से सम्बंधित दस्तावेज़।
    • स्थापना स्थल का नक्शा।
    • प्रोसेसिंग शुल्क जमा की रसीद।
    • बैंक खाता विवरण।
    • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसान 2 माध्यम से आवेदन कर सकते है :-

ऑनलाइन छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना पोर्टल द्वारा
  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना लाभ लेने के लिए आवेदक आवेदन ऑनलाइन सौर सुजला पोर्टल के द्वारा कर सकते है।
  • आवेदक को सौर सुजला पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
  • निजी जानकारी भरने के पश्चात मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
  • उसके पश्चात रजिस्टरपर क्लिक करते ही आवेदक का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की गहनता से जांच की जाएगी और किसान के द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरिक्षण किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने पर आवेदक को उसके दिए गए मोबाइल नंबर पर सूचित कर दिया जायेगा।
ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा
  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है।
  • आवेदक को आवेदन पत्र अच्छे से भर कर उसके साथ समस्त दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
  • उसके पश्चात उस आवदेन पत्र को निम्नलिखित में से किसी एक कार्यालय में जमा कराना होगा :-
    • कृषि विभाग कार्यालय।
    • छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) कार्यालय।
  • आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात उसकी गहनता से जांच होगी।
  • किसान के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने की दशा में आवेदक को उसके मोबाइल नंबर पर सूचित कर दिया जायेगा।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के तहत केवल 03 एच.पी. एवं 05 एच.पी. की क्षमता के सोलर पम्प लगाए जायेंगे।
  • योजना में 5 साल की रख रखाव वारंटी के साथ ही 5 साल का चोरी हो जाने और क्षतिग्रस्त हो जाने का बीमा भी दिया जायेगा।
  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला के अंतर्गत अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा सोलर सिंचाई पम्प लगाए जा चुके है।
  • किसानो को अपने अंशदान के अतिरिक्त भी निम्नलिखित प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा :-
    • 03 एच.पी. के पम्प पर 3,000/- रूपये।
    • 05 एच.पी. के पम्प पर 4,800/- रूपये।

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के जिला कार्यालय की सूची

Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA) District Offices List

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के क्षेत्रीय कार्यालय की सूची

Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA) Regional Offices List

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 18001234591.
  • छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- contact.creda@gov.in.
  • छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा),
    वी.आई.पी. रोड (एयरपोर्ट रोड),
    ऊर्जा शिक्षा पार्क के पास,
    रायपुर - 492015, छत्तीसगढ़।

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