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राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारतीय केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका उद्देश्य :
- प्राकृतिक आपदाओं , कीड़ों और रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता और बीमा कवरेज प्रदान करना है।
- किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य आदानों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना।
- खासकर आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना।
बीमित फसलें
- खाद्य फसलें
- अनाज ,
- मोठे अनाज
- दलहन
- तिलहन।
- सालाना नकदी/बागवानी फसलें -
- कपास ,
- गणना ,
- आलू,
- मिर्च ,
- प्याज़ ,
- अदरक ,
- हल्दी ,
- जुट ,
- टैपियोका ,
- वार्षिक केला
- अनानास (अन्य फसलें )
बीमा करने वाले राज्य और क्षेत्र
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू। यह योजना राज्य और केंद्र साइट प्रदेशों के लिए अनिवार्य न होकर ऐच्छिक है।
बीमा योजना के लिए किसान की पात्रता
- अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों , काश्तकारों सहित सभी किसान कवर किये जाने योग्य हैं। इस योजना के अंतर्गत नीचे दिए गए वर्गों के किसानों को कवर किया अत है।
- अनवार्य आधार पर : सभी किसान जो अधिसूचित फसल उगा रहे हैं और वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि प्रचालन शरण ले रहे हैं , अर्थात श्रेणी किसान।
- स्वैच्छिक आधार पर : अधिसूचित फसल उगाने वाले वे सभी अश्रणी किसान जो इस योजना में आने की इच्छा रखते हैं।
योजना में कवर किये जाने वाले जोखिम :
- प्राकृतिक रूप से आग लगना और बिजली का गिरना।
- तूफ़ान ,
- ओला
- चक्रवात ,
- टाइफून ,
- समुद्री तूफ़ान ,
- हरिकेन ,
- टोर्नेडो , आदि।
- बाढ़
- जलप्लावन
- भू-स्खलन।
- सूखा,
- शुष्क अवधि
- कृमि/रोगी
बीमित राशि की सीमा
बीमित राशि किये गए किसानों की इच्छा के अनुसार बीमित फसल के लिए के निश्चित उत्पादकता स्तर के मूल्य तक बधाई जा सकती है। बहरहाल , कोई किसान वाणिज्यिक पर प्रीमियम के भुगतान द्वारा अपनी फसल का बीमा अधिसूचित क्षेत्र के औसत उत्पादकता के 150 प्रतिशत तक के मूल्य पर भी करवा सकता है।
मौसम | फसलें | प्रीमियम दरें |
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रबी | गेहूं अन्य फसलें (अनाज मोठे अनाज एवं दहन ) | बीमित राशि का 1.5 % या वास्तविक दर , इनमे जो भी काम हो। बीमित राशि का 2.0% या वास्तविक दर, इनमे जो भी कम हो। |
खरीफ | बाजरा एवं तिलहन अन्य फसलें (अनाज मोठे अनाज एवं दहन ) | बीमित राशि का 3.5% या वास्तविक दर , इनमे जो भी काम हो। बीमित राशि का 2.3% या वास्तविक दर, इनमे जो भी कम हो। |
वार्षिक नकदी/ वार्षिक बागवानी फसलें | वास्तविक दर |
प्रीमियम राज्य सहायता
वर्तमान में लघु व सीमान्त किसानों को प्रीमियम राशि पर 10 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
योजना का कार्यान्वयन
योजना को क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर व्यापक आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र (बीमा के लिए इकाई क्षेत्र) एक ग्राम पंचायत , मंडल , होब्ली , सर्कल, पटवारी हल्का , फिरका प्रखंड , तालुका , इत्यादि हो सकते हैं , जिसका निर्णय राज्य / केंद्र शासित प्रदेश लेते हैं। फ़िलहाल हर एक भागीदार राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में पंचायत को इकाई के रूप तक लाने का प्रयास किया जा रहा है।
स्थानीय आपदाओं जैसे ओला , भू-स्खलन चक्रवात , बाढ़ आदि के लिए व्यक्तिगत स्तर पर योजना प्रयोग के रूप में क्रियांवित् की जा रही है।
क्षतिपूर्ति तथा थ्रेश होल्ड पैदावार के स्तर
कम जोखिम , माध्यम जोखिम और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के अनुसार क्षतिपूर्ति के 3 स्तर
90%
80%
60%
पिछले 10 साल के उपज आंकड़ों के गुणांक (सी.वी) के आधार पर सभी फसलों (अनाज, दलहन तथा तिलहन एवं वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक फसलों ) के लिए उपलब्ध हैं। अगरचे, इकाई क्षेत्र के बीमित किसानों के लिए बीमांकन दरों पर आधारित अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर क्षतिपूर्ति के उच्च स्तर का भी विकल्प है।
बीमा इकाई में हर एक अधिसूचत फसल के लिए थ्रेश होल्ड उपज चावल और गेहूं की फसल के लिए पिछले 3 साल की औसत उपज तथा अन्य फसलों के लिए 5 साल की औसत उपज में क्षतिपूर्ति के स्तर से गुना कर प्राप्त होती है।
बीमा कैसे कराएं
इस योजना के अंतर्गत बीमा करने के लिए अधिसूचित फसलों के लिए श्रण लेने वाले किसानों का बीमा बैंक के माध्यम से होगा। गैर श्रणी किसानों को अपनी करीबी बैंक शाखा में जाकर खुद प्रस्ताव पत्र भरकर बीमा कराना होगा।
नुकसान का निर्धारण और क्षतिपूर्ति
व्यापक आपदाएं : यदि निश्चित मौसम में परिभाषित क्षेत्र के लिए बीमित फसल की प्रति हेक्टेयर वास्तविक उपज (फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या के आधार पर ) विनिद्रिष्टि थ्रेश होल्ड उपज से कमी रहती है , तो उसे परिभाषित क्षेत्र फसल में उस फसलों की पैदावार में कमी मानी जाती है। इस प्रकार की हानि के लिए योजना कवरेज प्रदान करती है।
स्थानीय आपदाओं जैसे ओला वृष्टि , भू-स्खलन , चक्रवात तथा बाढ़ के मामलों में शांति का अनुमान तथा दावों का निपटान , व्यक्तिगत स्तर पर प्रायोगिक रूप में किया जा रहा है।
संग्रह कोष
भयंकर नुकसानों के मुआवज़े के लिए भारत सरकार तथा राज्य/संघ राज्य सरकार से 50-50 के आधार पर अंशंदान से एक संग्रह कोष बनाया गया है।
योजना के लाभ
- ये योजना फसल उत्पादन क्षेत्र में विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है , जो फसल ख़राब हो जाने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा।
- किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि पद्धतियों तथा उच्च तकनीक अपनाने क लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि श्रण के प्रवाह को बनाये रखने में सहायता प्रदान करना।
- क्षति सम्बन्धी आंकलन की प्रक्रिया को सरल और कारगार बनाना तथा फसल उत्पादन के लिए व्यापक एवं शुद्ध सांख्यिकी आधार तैयार करने में सहायता प्रदान करना।
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BHARTI AXA GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. | customer.service@bharti-axagi.co.in | 18001037712 | 7th floor, Merchantile House, K.G.Marg, New Delhi - 110 001 |
CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | customercare@cholams.murugappa.com | 18002005544 | 2nd Floor, "Dare House", No.2, NSC Bose Road,Chennai - 600001, India. Phone: 044-3044 5400 |
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ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. | customersupport@icicilombard.com | 18002669725 | ICICI Lombard House414, P.Balu Marg,Off Veer Sawarkar Marg,near Siddhivinayak Temple, Prabhadevi,Mumbai-400025 |
IFFCO TOKIO GENERAL INSURANCE CO. LTD. | supportagri@iffcotokio.co.in | 1800-103-5490 | IFFCO Tower ,Plot No. 3 , Sector 29 , Gurgaon -122001,Haryana(India) |
NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED | customer.relations@nic.co.in | 18002007710 | National Insurance Co. Ltd.3 , Middleton Street , Kolkata -700071,West Bengal |
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ORIENTAL INSURANCE | renukaahluwalia@orientalinsurance.co.in | 1800118485 | The Oriental Insurance Company Ltd.Crop Cell, Head Office, New Delhi |
RELIANCE GENERAL INSURANCE CO. LTD. | rgicl.services@relianceada.com | 18001024088 | Reliance Centre , South Wing , 4th floor,Off Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai - 400055 |
ROYAL SUNDARAM GENERAL INSURANCE CO. LIMITED | crop.services@royalsundaram.in | 18005689999 | Vishranthi Melaram Towers, No. 2/319, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Karapakkam, Chennai - 600097 |
SBI GENERAL INSURANCE | crop.help@sbigeneral.in | 18001232310 | 101,201,301, Natraj. Junction of Western express highway & Andheri - Kurla road. Andheri East Mumbai - 400069 |
SHRIRAM GENERAL INSURANCE CO. LTD. | chd@shriramgi.com | 180030030000/ 18001033009 |
E-8, Epip, Riico Industrial area, sitapura Jaipur (Rajasthan) 302022 |
TATA AIG GENERAL INSURANCE CO. LTD | customersupport@tataaig.com | 18002093536 | Peninsula Business Park, Tower-A, 15th Floor, Ganpat Rao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra-400013,India. |
UNIVERSAL SOMPO GENERAL INSURANCE COMPANY | contactus@universalsompo.com | 18002005142 | Unit No 401, 4th Floor, Sangam Complex,127, Andheri – Kurla Road, Andheri (E),Mumbai-400059. |
UNITED INDIA INSURANCE CO. | customercare@uiic.co.in | 180042533333 | Customer care department, no.24, whites road, Chennai-600014 |
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Agriculture
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) | CENTRAL GOVT | |
2 | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) | CENTRAL GOVT | |
3 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | CENTRAL GOVT | |
4 | ಕಿಸಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ (ಕೆಸಿಸಿ) | CENTRAL GOVT | |
5 | ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆ | CENTRAL GOVT | |
6 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (e-NAM) | CENTRAL GOVT | |
7 | ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಂದನ್ ಯೋಜನೆ | CENTRAL GOVT | |
8 | ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ | CENTRAL GOVT | |
9 | ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ | CENTRAL GOVT | |
10 | ग्रामीण भण्डारण योजना | CENTRAL GOVT | |
11 | ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನ | CENTRAL GOVT |
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