Highlights
- सर्वजन पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ लाभार्थियों को दिए जायेंगे :-
- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को 1000 रुपए प्रति माह ।
- 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विधवा को 1000 रुपए प्रति माह ।
- 5 वर्ष से अधिक दिव्यांग नागरिक को 1000 रुपए प्रति माह ।
- एचआइवी एड्स पीड़ित को 1000 रुपए प्रति माह ।
Customer Care
- अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0651-2400215.
- 0651-2446282.
योजना का अवलोकन |
|
---|---|
योजना का नाम | सर्वजन पेंशन योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 15 नवंबर 2021. |
लाभ | सभी पात्र नागरिकों को 1000 रूपए प्रति माह प्रदान किये जाएंगे। |
नोडल विभाग | सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- झारखण्ड सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना की शुरुवात की गई है।
- इससे मुख्यतः राज्य के निमिन्लिखित वर्गो के नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है:-
- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध।
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला।
- 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग।
- एचआइवी एड्स पीड़ित ।
- सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हर माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- यह पेंशन राशि 1000 रुपए होगी जो की प्रति माह की 5 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाएगी।
- सरकार ने आवेदन की निर्धारित राशि को कम कर 50 रुपए कर दिया है, जिससे आर्थिक रूप में पिछड़े युवा भी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लें सकें।
- पहले इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एपिएल और बीपिएल राशन कार्ड धारी होना अनिवार्य था।
- झारखण्ड सरकार द्वारा अब इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
- सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत निनलिखित चार योजनाओ का उपमेल है: -
- मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना ।
- मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना ।
- स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना ।
- एचआइवी/ एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- सर्वजन पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ आवेदकों को दिया जायेगा :-
- सभी पात्र नागरिकों को 1000 रूपए प्रति माह प्रदान किये जाएंगे।
पात्रता
- सर्वजन पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
योजना का नाम पात्रता मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना - झारखंड का स्थाई निवासी ।
- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति ।
मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना - झारखंड का स्थाई निवासी ।
- परिवार आयकर दाता नहीं हो।
- 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विधवा ।
- 18 वर्ष या इस से अधिक आयु की परित्यक महिला ।
- 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला ।
स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना - झारखंड का स्थाई निवासी ।
- 5 वर्ष से अधिक दिव्यांग नागरिक ।
एचआइवी/ एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना - झारखंड का स्थाई निवासी ।
- परिवार आयकर दाता नहीं हो।
- एचआइवी एड्स पीड़ित ।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- सर्वजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
योजना का नाम पात्रता मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना - वोटर एआईडी कार्ड ।
- आधार कार्ड ।
- आयु प्रमाण पत्र सम्बंधित कोई दस्तावेज़ ।
मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना - वोटर एआईडी कार्ड ।
- आधार कार्ड ।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
- मुखिया एवं पंचायत सचिव तथा शहरी/ नागरिक क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक ।
का संयुक्त प्रमाण पत्र, अथवा माननीय विधायक /सांसद, अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ।
स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना - वोटर एआईडी कार्ड ।
- आधार कार्ड ।
- दिव्यांग सम्बंधित प्रमाण पत्र।
- आवेदक की आयु प्रमाण पत्र (18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल के प्रधानचर्या का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।)
एचआइवी/ एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना - वोटर एआईडी कार्ड ।
- आधार कार्ड ।
- आवेदक के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- एआरटी/ एआरडी प्राप्त करने सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना में आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आप आवेदन पत्र प्राप्त करे।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियों को भरना है।
- सभी जानकारियों को भरकर आपको आवेदन पत्र से सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है।
- अब आपको इस पत्र को ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास प्राधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी को आवेदन समर्पित करे।
- इस प्रकार आप की सर्वजन पेंशन योजना में आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0651-2400215.
- 0651-2446282.
- अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का पता:- प्रोजेक्ट भवन, धुरवा, रांची - 834004
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