Highlights
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन करने वाले पात्र को व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
- 50,000/- रुपए (पचास हज़ार ) तक का ब्याजमुक्त ऋण।
Customer Care
- राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2226722
- 0141-2222403
- राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dlb.lsg@rajasthan.gov.in
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2021 |
लाभ | शहरी क्षेत्र के ज़रूरतमंदो को 50 हज़ार तक ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा। |
नोडल विभाग | राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय विभाग। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान सरकार की शहरी क्षेत्रों में कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए नागरिकों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है।
- इससे मुख्यतः राज्य के कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान के लिए शुरू की गयी है।
- स्थानीय निकाय राजस्थान सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आरंभ किया गया है।
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शहरी क्षेत्रों में निमिन्लिखित उद्देश्य से लागु की गई है :-
- रोज़गार/ स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु।
- रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु।
- इस योजना के माध्यम से कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए नागरिकों को ₹50,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।
- ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है।
- ऋण राशि 25 हज़ार तक का पुनर्भरण चौथे से पन्द्रहवें महीने तक 12 समान मासिक किश्तों में किया जाता है।
- तथा 25 हज़ार से अधिक होने पर चौथे से 21वें महीने तक 18 समान किश्तों में किया जाता है।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अनुसूचित नगर निगम द्वारा भी इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से व्यापार पर पड़े दुष्प्रभाव को भी इस योजना के माध्यम से कम किया जा सकता है।
- राज्य के सभी पात्र नागरिक इस योजना के लिए निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
पात्रता
- राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- व्यक्तिगत मासिक आय 15000 से कम होनी चाहिए।
- परिवार की मासिक आय ₹50,000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
- शहरी बेरोजगार युवा के लिए निमिन्लिखित पात्रताये है :-
- जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत बेरोजगार (जिन्हे बेरोजगारी भत्ता ना मिल रहा हो)
- शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स के लिए निमिन्लिखित पात्रताये है :-
- सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स ।
- विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्र धारी स्ट्रीट वेण्डर्स।
- सर्वे से वंचित स्ट्रीट वेण्डर्स जिन्हे निकाय द्वारा एलओआर (LOR) जारी किया गया हो।
- पेरी-अर्बन क्षेत्र में कार्यरत जिन्हें निकाय द्वारा सिफारिष पत्र जारी किया गया हो।
- असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगर के लिए निमिन्लिखित पात्रताये है :-
- हेयर ड्रेसर, रिक्षावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, पलम्बर, मिस्त्री, चाय वाला, चाट वाला आदि (आयु सीमा 18-40 वर्ष)।
- जिला कलक्टर द्वारा चिन्हित, अन्य व्यवसायो में कार्यरत लोग।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन करने वाले पात्र को व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
- 50,000/- रुपए (पचास हज़ार ) तक का ब्याजमुक्त ऋण।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवष्यक दस्तावेज निम्नानुसार हैं:-
- राजस्थान में वर्तमान निवास से सम्बन्धित दस्तावेज।
- राजस्थान में स्थायी निवास से सम्बन्धित दस्तावेज।
- बैंक खाते की पासबुक।
- पासपोर्ट आकार की फोटो।
- जनाधार कार्ड।
- आधार कार्ड।
- योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु रोजगार संबन्धित दस्तावेज निम्नानुसार हैं-
- विक्रेता हेतु प्रमाणपत्र, वेडिग आईडी कार्ड, नगर निकाय द्वारा जारी सिफारिष पत्र।
- जिला रोजगार केन्द्र पर दर्ज की गयी पंजीकरण संख्या।
- आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित शपथ पत्र भी लगाना होगा।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- आवेदन करने के लिए आवेदक जरुरी दस्तावेजों के साथ ई -मित्र सेंटर पर जाकर भी आवेदन भर सकते है।
- स्वयं आवेदन करने के लिए पर एसएसओ पोर्टल पर सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करे।
- रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात पोर्टल द्वारा भेजे गए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करे।
- लॉगिन करने के पश्चात पोर्टल पर नया आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
- योजना का फॉर्म खुल जाने के पश्चात आवेदक को फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के पश्चात् ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करे।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को संबधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र का सत्यापन हो जाने और सही पाए जाने पर आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल रजिस्ट्रेशन।
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल लॉगिन।
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल।
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2226722
- 0141-2222403
- राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dlb.lsg@rajasthan.gov.in
- राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय विभाग पता :-
राजमहल आवासीय क्षेत्र, सी-स्कीम
सिविल लाइन फाटक के पास, - जयपुर -16, राजस्थान
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Comments
return time period of loan?
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Accuding to Laon
Dear sir
Mene karib 6 month before form bhra he lekin abhi tak lon nhi mila, bank me Jane per muje btate he ki website nhi chal rhi ya karte he keh Kar Dal dete he
new registration IGUCCS
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Bank me jate hai to bolte hai side nhi chl rhi hai
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