
हाइलाइट
- एक मुश्त धनराशि प्रदान कर आर्थिक सहायता।
- 15 लाख रूपयेकी धनराशि सभी पात्र पूर्व सैनिकों को प्रदान की जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- पूर्व सैनिक कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 011-23011804.
- पूर्व सैनिक कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- jsesw@nic.in.
- सीएपीएफ कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड हेल्पलाइन नम्बर :- 011-23063111.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | युद्ध सम्मान योजना। |
लाभ | 15 लाख रूपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी |
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नोडल मंत्रालय | |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- भारत देश ने अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हेतु बहुत से युद्ध लड़ें है जिसमे हमने बहुत से बहादुरों की जान गवायीं है।
- भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 और 1971 में लड़े गए युद्ध भी प्रमुख है।
- इन दोनों युद्धों में भारत के कई सपूतों ने अपनी जान गवायीं थी।
- अब इतने सालों बाद भारत सरकार द्वारा 1965 या 1971 का युद्ध लड़ चुके भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना को शुरू किया जा रहा है।
- योजना का नाम "युद्ध सम्मान योजना" होगा जिसे "युद्ध सम्मान स्कीम" के नाम से भी जाना जायेगा।
- वर्ष 1965 या 1971 में पाकिस्तान के साथ हुवे युद्ध में जिन भी सैनिकों द्वारा भाग लिया गया था सरकार उन्हें युद्ध सम्मान योजना के माध्यम से एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- सभी पूर्व सैनिकों/ युद्ध के दिग्गजों को युद्ध सम्मान योजना में 15 लाख रूपये की एक मुश्त धनराशि प्रदान की जाएगी।
- निम्नलिखित में से किसी भी पद पर रहकर युद्ध लड़ने वाले पूर्व सैनिक ही इस योजना में 15 लाख रूपये की आर्थिक सहायता हेतु पात्र माने जायेंगे :-
- नियमित कमीशन अधिकारी।
- शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी।
- आपातकालीन कमीशन अधिकारी।
- अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक।
- यहाँ तक की अगर किसी भारतीय नागरिक ने 1965 या 1971 के युद्ध में भाग लिया होगा तो वो भी युद्ध सम्मान योजना में 15 लाख रूपये की धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
- सरकार द्वारा योजना का लाभ लेने हेतु अनिवार्य पात्रता ये रखी गयी है की पूर्व सैनिक समर सेवा स्टार मैडल या पूर्वी/ पश्चिमी स्टार मैडल का प्राप्तकर्ता होना चाहिए।
- युद्ध सम्मान योजना का लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के पूर्व सैनिकों को भी प्रदान किया जायेगा।
- अगर पूर्व सैनिक वर्तमान में जीवित नहीं है तो उनके स्पाउस द्वारा युद्ध सम्मान योजना में आवेदन किया जा सकता है।
- अपने पाठकों को हम बता दे की युद्ध सम्मान योजना अभी शुरू नहीं हुई है।
- रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा सभी सुरक्षा बलों से 1965 या 1971 में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों की सूची मांगी गयी है।
- सम्बंधित मंत्रालयों में पूर्व सैनिकों की सूची प्राप्त हो जाने के बाद युद्ध सम्मान योजना को स्वीकृति देने की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।
- थल, वायु और नौसेना के पूर्व सैनिकों को लाभ जिला सैनिक कल्याण बोर्ड जो की पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।
- वहीँ सीएपीएफ के पूर्व सैनिकों को युद्ध सम्मान योजना का लाभ जिला कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड जो की गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है के माध्यम से दिया जायेगा।
- युद्ध सम्मान योजना का आवेदन पत्र सम्बंधित बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- केंद्रीय सरकार द्वारा सभी पात्र पूर्व सैनिकों जिनके द्वारा पाकिस्तान के साथ 1965 या 1971 में हुवे युद्ध में भाग लिए गया है, उन्हें युद्ध सम्मान योजना में निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगी :-
- एक मुश्त धनराशि प्रदान कर आर्थिक सहायता।
- 15 लाख रूपयेकी धनराशि सभी पात्र पूर्व सैनिकों को प्रदान की जाएगी।
पात्र सशस्त्र बल
- निम्नलिखित बलों में से किसी में सेवा के दौरान 1965 या 1971 का युद्ध लड़ने वाले पूर्व सैनिकों को ही सरकार द्वारा 15 लाख रूपये युद्ध सम्मान योजना के तहत दिए जायेंगे :-
- सशस्त्र बल :-
- थल सेना।
- वायु सेना।
- नौसेना।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल :-
- सीमा सुरक्षा बल। (बीएसएफ)
- भारत तिब्बत सीमा पुलिस। (आईटीबीपी)
- सशस्त्र सीमा बल। (एसएसबी)
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। (सीआईएसएफ)
- केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल। (सीआरपीएफ)
- असम राइफल्स (एआर)
- सशस्त्र बल :-
पूर्व सैनिकों को जानकारी प्रस्तुत करने का प्रारूप
- सभी सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा अपने उन पूर्व सैनिकों जिन्होंने 1965 या 1971 का युद्ध लड़ा है उनकी सूची निम्नलिखित प्रारूप में अपने सम्बंधित मंत्रालयों में जमा की जाएगी :-
पात्रता की शर्तें
- केंद्रीय सरकार द्वारा युद्ध सम्मान योजना में एक मुश्त आर्थिक सहायता हेतु दी जाने वाली 15 लाख रूपये की धनराशि केवल उन्ही पूर्व सैनिकों को मिलेगी जो निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे :-
- लाभार्थी निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी का पूर्व सैनिक हो :-
- आपातकालीन कमीशन अधिकारी (ईसीओ), या
- नियमित कमीशन अधिकारी (आरसीओ), या
- शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी (एसएससीओ), या
- अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक (पीबीआरओ) या
- नागरिक कार्मिक।
- पूर्व सैनिक द्वारा 1965 या 1971 की जंग में भाग लिया हो।
- पूर्व सैनिक को निम्नलिखित में से कोई भी पुरस्कार पदक मिला हो :-
- समर सेवा स्टार मैडल। या
- पूर्वी/ पश्चिमी स्टार मैडल।
- पैरा मिलिट्री (सीएपीएफ) के पूर्व सैनिक भी योजना में पात्र।
- पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाने की दशा में स्पाउस द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
- लाभार्थी निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी का पूर्व सैनिक हो :-
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- युद्ध सम्मान योजना में 15 लाख रूपये की धनराशि के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ पूर्व सैनिकों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे :-
- आधार कार्ड।
- पूर्व सैनिक कार्ड/ नम्बर।
- मोबाइल नम्बर।
- बैंक खाते का विवरण।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पूर्व सैनिक जिन्होंने 1965 या 1971 की जंग में हिस्सा लिया था वो युद्ध सम्मान योजना के तहत 15 लाख रूपये की धनराशि प्राप्त करने हेतु निम्न माध्यम से आवेदन कर सकते है :-
- जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा। (सशस्त्र बल)
- जिला सीएपीएफ कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड द्वारा। (सीएपीएफ)
थल, वायु और नौसेना के पूर्व सैनिक के लिए
- युद्ध सम्मान योजना फ़िलहाल केवल एक प्रस्ताव है जो स्वीकृति हेतु लंबित है।
- इस समय योजना में आवेदन की कोई भी प्रक्रिया बताना हमारे नायकों में भ्रम पैदा कर सकता है।
- पर युद्ध सम्मान योजना का अपेक्षित आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से हो सकता है।
- रक्षा मंत्रालय से योजना को स्वीकृति मिल जाने के बाद युद्ध सम्मान योजना के आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे।
- पूर्व सैनिक को युद्ध सम्मान योजना का आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त कर अच्छे से भरना होगा।
- उसके साथ सभी दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
- फिर युद्ध सम्मान योजना के आवेदन पत्र को सभी दस्तावेज़ों के साथ जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
- जाँच में पात्र पाए गए पूर्व सैनिक जिन्होंने 1965 या 1971 की जंग लड़ी उनकी सूची बनाई जाएगी और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग को भेजी जाएगी।
- पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा अपने स्तर से स्वीकृति प्रदान कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सूची रक्षा मंत्रालय को भेज दी जाएगी।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध सम्मान योजना की सूची को अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।
- स्वीकृति मिल जाने के बाद सभी पूर्व सैनिकों को युद्ध सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली 15 लाख रूपये की एक मुश्त धनराशि उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
- युद्ध सम्मान योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में सरकार द्वारा इस योजना का अधिकारिक पोर्टल भी जारी किया जा सकता है।
- जैसे ही हमें इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी हम यहाँ अपडेट कर देंगे।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पूर्व सैनिक युद्ध सम्मान योजना में आवेदन हेतु आवेदन पत्र जिला सीएपीएफ कल्याण और पुनर्वास बोर्ड के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- युद्ध सम्मान योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त कर उसे भर कर उसे साथ दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
- उसके बाद आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ कल्याण और पुनर्वास बोर्ड के कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- बोर्ड के अधिकारीयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जाएगी और पात्र सीएपीएफ के पूर्व सैनिक जिन्होंने 1965 या 1971 की जंग लड़ी है उनकी सूची बनाई जाएगी।
- बनाई गयी सूची को स्वीकृति हेतु बोर्ड द्वारा गृह मंत्रालय को भेजा जायेगा।
- गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही सभी सीएपीएफ के पूर्व सैनिकों को जिनके द्वारा 1965 और 1971 की जंग लड़ी गयी है उनके बैंक खाते में 15 लाख रूपये की धनराशि युद्ध सम्मान योजना के तहत प्रदान कर दी जाएगी।
- गृह मंत्रालय द्वारा सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से उन पूर्व सैनिकों की सूची मांगी गयी है जिन्होंने 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया है।
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- युद्ध सम्मान योजना दिशानिर्देश।
- रक्षा मंत्रालय।
- पूर्व सैनिक कल्याण विभाग।
- गृह विभाग।
- सीएपीएफ कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड।
संपर्क कैसे करे
- पूर्व सैनिक कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 011-23011804.
- पूर्व सैनिक कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- jsesw@nic.in.
- सीएपीएफ कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड हेल्पलाइन नम्बर :- 011-23063111.
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