
हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्ग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2209259
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- director.sw@dirsamajkalyan.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना। |
लाभ | हर महीने ₹1,000 की पेंशन राशि दी जाती है। |
लाभार्थी | राज्य के सभी वृद्ध एवं बुजुर्ग। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- यूपी वृद्धा पेंशन योजना के तहत राज्य के वे सभी बुजुर्ग जो इसके लिए पात्र है उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में कुछ धनराशि प्रदान की जाती है।
- राज्य के बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है उन बुजुर्गों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा।
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्ग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है।
- इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि सीधा उम्मीदवारों के बैंक खाते में भेज दिया जाता है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वृद्ध एवं बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन यापन के लिए किसी पर निर्भर ना रहे।
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- इससे वृद्ध एवं बुजुर्गों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
- उत्तर प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्ग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- सरकारी सेवा में कार्यरत रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
- किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
- आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रू 56460/- वार्षिक तक हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आवेदक का आधार कार्ड।
- आवेदक का पैन कार्ड।
- आवासीय प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र।
- राशन कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- आवेदक इस योजना के अंतर्गत पेंशन धनराशि प्राप्त करने हेतु 2 प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है :-
- किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से।
- स्वयं या किसी भी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से।
- सबसे पहले आवेदक को एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक को सबसे पहले खुद को पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकृत करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
व्यक्तिगत विवरण - जनपद का नाम।
- आवेदक का नाम।
- पिता / पति का नाम।
- पूरा पता।
- नगरीय या ग्रामीण निवासी।
- श्रेणी।
- तहसील।
- जन्म तिथि।
- मोबाइल नंबर।
बैंक का विवरण - बैंक का नाम
- बैंक शाखा का नाम
- खाता संख्या
- IFSC कोड
आय का विवरण - तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की संख्या
- तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक।
- इसके पश्चात् निमिन्लिखित दस्तावेज़ जो अपलोड होंगे :-
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयु प्रमाण पत्र।
- उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदक योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो जायगी।
- इसके बाद आवेदक के आवेदन के सबमिट होने, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बैंक खाते में धनराशि प्रेषित होने की समस्त जानकारी एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित की जायगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- पेंशन योजना आवेदक लॉग इन।
- यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो।
- यदि आवेदक अपना मोबाइल नंबर भूल गए हो तो।
- यदि आवेदक अपना बैंक खाता संख्या भूल गए हो तो।
- आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए।
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2209259
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- director.sw@dirsamajkalyan.in
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश पता :-
समाज कल्याण विभाग
प्राग नारायण रोड, बटलर कालोनी,
लखनऊ-226001
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टिप्पणियाँ
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Rajasthan me bhi esi koi yojana hai to btai
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Rashi thodi si km hai itne me kya hota hai
पेंशन लगवाने के नाम पे वसूली…
पेंशन लगवाने के नाम पे वसूली हो रही है
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disable bhi hai aur old age bhi dono pension lag sakti hai?
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