हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्ग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2209259
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- director.sw@dirsamajkalyan.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना। |
लाभ | हर महीने ₹1,000 की पेंशन राशि दी जाती है। |
लाभार्थी | राज्य के सभी वृद्ध एवं बुजुर्ग। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- यूपी वृद्धा पेंशन योजना के तहत राज्य के वे सभी बुजुर्ग जो इसके लिए पात्र है उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में कुछ धनराशि प्रदान की जाती है।
- राज्य के बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है उन बुजुर्गों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा।
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्ग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है।
- इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि सीधा उम्मीदवारों के बैंक खाते में भेज दिया जाता है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वृद्ध एवं बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन यापन के लिए किसी पर निर्भर ना रहे।
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- इससे वृद्ध एवं बुजुर्गों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
- उत्तर प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्ग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- सरकारी सेवा में कार्यरत रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
- किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
- आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रू 56460/- वार्षिक तक हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आवेदक का आधार कार्ड।
- आवेदक का पैन कार्ड।
- आवासीय प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र।
- राशन कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- आवेदक इस योजना के अंतर्गत पेंशन धनराशि प्राप्त करने हेतु 2 प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है :-
- किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से।
- स्वयं या किसी भी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से।
- सबसे पहले आवेदक को एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक को सबसे पहले खुद को पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकृत करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
व्यक्तिगत विवरण - जनपद का नाम।
- आवेदक का नाम।
- पिता / पति का नाम।
- पूरा पता।
- नगरीय या ग्रामीण निवासी।
- श्रेणी।
- तहसील।
- जन्म तिथि।
- मोबाइल नंबर।
बैंक का विवरण - बैंक का नाम
- बैंक शाखा का नाम
- खाता संख्या
- IFSC कोड
आय का विवरण - तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की संख्या
- तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक।
- इसके पश्चात् निमिन्लिखित दस्तावेज़ जो अपलोड होंगे :-
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयु प्रमाण पत्र।
- उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदक योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो जायगी।
- इसके बाद आवेदक के आवेदन के सबमिट होने, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बैंक खाते में धनराशि प्रेषित होने की समस्त जानकारी एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित की जायगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- पेंशन योजना आवेदक लॉग इन।
- यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो।
- यदि आवेदक अपना मोबाइल नंबर भूल गए हो तो।
- यदि आवेदक अपना बैंक खाता संख्या भूल गए हो तो।
- आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए।
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2209259
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- director.sw@dirsamajkalyan.in
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश पता :-
समाज कल्याण विभाग
प्राग नारायण रोड, बटलर कालोनी,
लखनऊ-226001
Scheme Forum
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
Rajasthan me bhi esi koi…
Rajasthan me bhi esi koi yojana hai to btai
Rashi thodi si km hai itne…
Rashi thodi si km hai itne me kya hota hai
पेंशन लगवाने के नाम पे वसूली…
पेंशन लगवाने के नाम पे वसूली हो रही है
disable bhi hai aur old age…
disable bhi hai aur old age bhi dono pension lag sakti hai?
meri mother ki pension
meri mother ki pension
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