उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिलाओ को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी।
    • पर्वतीय क्षेत्र की निर्माण श्रमिक महिलाए एवं निर्माण श्रमिक की पत्नी को सिलाई मशीन की सुविधा दी जाएगी।
    • लाभार्थी को यह लाभ पुरे जीवन में केवल एक बार ही दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना।
लाभ सिलाई मशीन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक की पत्नी एवं निर्माण श्रमिक महिलाए।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • कठिन परिश्रम के बाद भी निर्माण श्रमिक की इतनी आय नहीं होती की वह अपने परिवार को अच्छा जीवन दे पाए।
  • आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण महिलाए कभी कभी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती।
  • इन्ही समस्याओ को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की महिलाओ की आय बढ़ सके तथा उनका और उनके परिवार का विकास हो सके।
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • लाभार्थी महिलाओ को सिलाई मशीन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र की निर्माण श्रमिक महिलाओ तथा निर्माण श्रमिकों की पत्नियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
  • लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा।
  • श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
  • आवेदक द्वारा प्रदान की गई सभी जानकरियों के सही पाए जाने पर लाभार्थी को सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी।
  • विभाग द्वारा लाभार्थियों को बुला कर सिलाई मशीन की सहायता प्रदान की जाएगी।
  • सीएससीई सेंटर में जा कर पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते है।
  • श्रमिक सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिलाओ को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी।
    • पर्वतीय क्षेत्र की निर्माण श्रमिक महिलाए एवं निर्माण श्रमिक की पत्नी को सिलाई मशीन की सुविधा दी जाएगी।
    • लाभार्थी को यह लाभ पुरे जीवन में केवल एक बार ही दिया जाएगा।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • पर्वतीय क्षेत्र की निम्नलिखित महिला योजना के अंतर्गत पात्र होगी :-
    • निर्माण श्रमिक महिला।
    • निर्माण श्रमिक की पत्नी।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • श्रमिक कार्ड/ पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
    • पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • श्रमिक के पत्नी होने का प्रमाण।
    • स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित केंद्र/ सेंटर के माध्यम से भर सकते है :-
    • उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
    • उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
  • आवेदक महिला एजेंट की सहायता से केंद्र/ सेंटर में जा कर आवेदन पत्र को भर सकती है।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
  • चयनित लाभार्थियों को जाँच के बाद विभाग द्वारा बुलाया जाएगा।
  • निर्माण श्रमिक को बुलाकर सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
    मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
    देहरादून पिन कोड- 248001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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