हाइलाइट
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिलाओ को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी।
- पर्वतीय क्षेत्र की निर्माण श्रमिक महिलाए एवं निर्माण श्रमिक की पत्नी को सिलाई मशीन की सुविधा दी जाएगी।
- लाभार्थी को यह लाभ पुरे जीवन में केवल एक बार ही दिया जाएगा।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना। |
लाभ | सिलाई मशीन की सुविधा प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक की पत्नी एवं निर्माण श्रमिक महिलाए। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, उत्तराखण्ड। |
आवेदन का तरीका | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- कठिन परिश्रम के बाद भी निर्माण श्रमिक की इतनी आय नहीं होती की वह अपने परिवार को अच्छा जीवन दे पाए।
- आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण महिलाए कभी कभी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती।
- इन्ही समस्याओ को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की महिलाओ की आय बढ़ सके तथा उनका और उनके परिवार का विकास हो सके।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- लाभार्थी महिलाओ को सिलाई मशीन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र की निर्माण श्रमिक महिलाओ तथा निर्माण श्रमिकों की पत्नियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
- लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा।
- श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
- आवेदक द्वारा प्रदान की गई सभी जानकरियों के सही पाए जाने पर लाभार्थी को सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी।
- विभाग द्वारा लाभार्थियों को बुला कर सिलाई मशीन की सहायता प्रदान की जाएगी।
- सीएससीई सेंटर में जा कर पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते है।
- श्रमिक सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिलाओ को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी।
- पर्वतीय क्षेत्र की निर्माण श्रमिक महिलाए एवं निर्माण श्रमिक की पत्नी को सिलाई मशीन की सुविधा दी जाएगी।
- लाभार्थी को यह लाभ पुरे जीवन में केवल एक बार ही दिया जाएगा।
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड की मूल निवासी होनी चाहिए।
- निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- पर्वतीय क्षेत्र की निम्नलिखित महिला योजना के अंतर्गत पात्र होगी :-
- निर्माण श्रमिक महिला।
- निर्माण श्रमिक की पत्नी।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- श्रमिक कार्ड/ पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
- पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- श्रमिक के पत्नी होने का प्रमाण।
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित केंद्र/ सेंटर के माध्यम से भर सकते है :-
- उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
- उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
- आवेदक महिला एजेंट की सहायता से केंद्र/ सेंटर में जा कर आवेदन पत्र को भर सकती है।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- चयनित लाभार्थियों को जाँच के बाद विभाग द्वारा बुलाया जाएगा।
- निर्माण श्रमिक को बुलाकर सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून पिन कोड- 248001.
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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