हाइलाइट
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायेंगे :-
- चुने गए लाभार्थियों को विशिष्ट क्षेत्रों में शोध करने के लिए 15,00,000/- रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- विशेष परिथितियों में शोध के अनुदान की धनराशि सरकार द्वारा 20% तक बढाकर 18,00,000/- रुपए तक भी किया जा सकता है।
- अनुदान के अलावा शोधकर्ता को शोध समाप्त होने तक 5,000/- रूपये प्रति माह का शोध मानदेय भी प्रदान किया जायेगा।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड समर्थ पोर्टल संपर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 05946-240555.
- उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
- highereducation.director@gmail.com.
- ukheadmission@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना। |
आरंभ होने की वर्ष | 2023. |
लाभ |
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लाभार्थी | शोध करने वाले शिक्षक या छात्र। |
नोडल विभाग | उच्च शिक्षा विभाग ,उत्तराखण्ड। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- आज के तकनीकी दौर में शोध को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
- किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए या जिनमे मनुष्य को सफलता मिल चुकी है उनमे शोध का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का गुणवत्तायुक्त माहौल बनाने या नयी तकनीकों के अनुपयोग करने के लिए शोध की भूमिका अहम है।
- भारत सरकार द्वारा जारी नयी शिक्षा नीति में भी शोध को प्राथमिकता दी गयी है।
- इसी क्रम को आगे बढ़ते हुवे उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की गयी है।
- इस योजना को वर्ष 2023-2024 के शैक्षिक सत्र से ही लागु किया जायेगा।
- इस योजना को "उत्तराखण्ड चीफ मिनिस्टर हायर एजुकेशन रिसर्च एन्करेजमेन्ट स्कीम" के नाम से भी जाना जाता है।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने के पीछे उत्तराखण्ड सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना और शोधकर्ताओं को शोध के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके मनोबल को प्रोत्साहित करना है।
- उत्तराखण्ड सरकार का उच्च शिक्षा विभाग इस योजना का नोडल विभाग होगा।
- उत्तराखण्ड सरकार की मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में शोधकर्ताओं को शोध करने के लिए आर्थिक अनुदान और प्रति माह का मानदेय प्रदान किया जायेगा।
- 15 लाख रूपये का अनुदान शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने वाले शिक्षकों और छात्रों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजाना में प्रदान किया जायेगा।
- ये अनुदान की राशि विशिष्ठ परिस्थितियों में सरकार द्वारा 20 प्रतिशत बढ़ाकर 18 लाख भी की जा सकती है।
- अनुदान के साथ साथ शोधकर्ताओं को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 5,000/- प्रति माह का शोध मानदेय भी प्रदान किया जायेगा।
- अनुदान की धनराशि लाभार्थी शोधकर्ता को 3 किश्तों में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में शोध करने पर ही शोधकर्ताओं को अनुदान और मानदेय की धनराशि प्रदान की जाएगी :-
- मानविकी।
- समाजिक विज्ञान।
- भाषा।
- साहित्य।
- पर्यावरण।
- ज्वलंत मुददो।
- उत्तराखण्ड विकास पर शोध।
- पर्यटन।
- परंपरागत विज्ञान।
- इंजीनियरिंग।
- व्यापक विषय क्षेत्र जैसे विज्ञान, कला, मानविकी, गृह विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन के ऊपर शोध भी योजना में अनुदान हेतु पत्र होगा।
- विशिष्ट समस्या के समाधान और क्रियात्मक शोध विषयों पर शोध करने वाले लाभार्थियों को वरीयता दी जाएगी।
- वर्ष 2023-2024 के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के लिए 2 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है।
- जिस भी शोध का प्रोजेक्ट 5 लाख रूपये से अधिक होगा उस शोध में छात्रों को शामिल करना अनिवार्य होगा।
- 5 लाख रुपए से अधिक के शोध प्रस्तावों के लिए सरकार द्वारा शोधकर्ताओं का चयन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जायेगा।
- अपने शोध के लिए अनुदान पाने के लिए शोधकर्ता मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध है।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु यहाँ योजना के दिशानिर्देश देखे जा सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायेंगे :-
- चुने गए लाभार्थियों को विशिष्ट क्षेत्रों में शोध करने के लिए 15,00,000/- रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- विशेष परिथितियों में शोध के अनुदान की धनराशि सरकार द्वारा 20% तक बढाकर 18,00,000/- रुपए तक भी किया जा सकता है।
- अनुदान के अलावा शोधकर्ता को शोध समाप्त होने तक 5,000/- रूपये प्रति माह का शोध मानदेय भी प्रदान किया जायेगा।
पात्र शोध के क्षेत्र
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में निम्नलिखित शिक्षा के क्षेत्रों में शोध करने पर ही आर्थिक अनुदान और मानदेय प्रदान किया जायेगा :-
- इंजीनियरिंग।
- परंपरागत विज्ञान।
- पर्यटन।
- उत्तराखण्ड विकास पर शोध।
- ज्वलंत मुददो।
- पर्यावरण।
- साहित्य।
- मानविकी।
- भाषा।
- समाजिक विज्ञान।
- व्यापक विषय क्षेत्र जैसे :-
- विज्ञान।
- कला।
- मानविकी।
- गृह विज्ञान।
- वाणिज्य प्रबंधन।
पात्रताएं
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में अनुदान का लाभ लेने हेतु निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है :-
- शोधकर्ता उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिए।
- निम्नलिखित शोधकर्ता ही अनुदान पाने के किये पात्र होंगे :-
- नियमित प्राध्यापक या शिक्षक।
- नियमित संस्थागत रूप में पढ़ने वाले छात्र।
- शोध अध्येता।
- निम्नलिखित शिक्षण संस्थानों में शोध करने वाले छात्र या शिक्षक/ प्राध्यापक ही अनुदान हेतु पात्र होंगे :-
- सरकारी विश्वविद्यालयों।
- सरकारी महाविद्यालयों।
- गैर सरकारी अनुदानित महाविद्यालय।
- राज्य विवि परिसर।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- उत्तराखण्ड का निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- शोध से सम्बंधित विवरण।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मोबाइल नम्बर।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- जाति प्रमाण पत्र। (अगर सम्बन्धित हो तो)
- आय प्रमाण पत्र।
- ईमेल आईडी।
आवेदन प्रक्रिया
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड सरकार के समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध है।
- शोधकर्ता को समर्थ पोर्टल पर पहले अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात पोर्टल द्वारा लाभार्थी के मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी पर पंजीकरण संख्या और पासवर्ड भेजा जायेगा।
- पंजीकरण संख्या या पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड की सहायता से शोधकर्ता को लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद लाभार्थी को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का चयन करना होगा।
- योजना का चयन करने के बाद निम्नलिखित विवरण चरणबद्ध तरीके से भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- संपर्क विवरण।
- शिक्षा से सम्बंधित विवरण।
- शोध से सम्बंधित विवरण।
- व अन्य विवरण जो माँगा गया हो।
- समस्त विवरण भरने के पश्चात सभी दस्तावेज़ों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- उसक बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन को पत्र जमा हो जायेगा।
- आवेदन पत्र और समस्त दस्तावेज़ों की जाँच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
- जांच के बाद सबसे उच्च शोध श्रेणी को अनुदान हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में चुना जायेगा।
- शोध हेतु लाभार्थी को अनुदान की धनराशि तीन किश्तों में उनके दिए गए खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शोध के लिए 5,00,000/- रुपए से अधिक के अनुदान का प्रस्ताव करने वाले आवेदकों का चयन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लेन वाले लाभार्थी को ही शोध के लिए अनुदान दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना पंजीकरण।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना लॉगिन।
- उत्तराखण्ड समर्थ पोर्टल।
- उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड समर्थ पोर्टल संपर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 05946-240555.
- उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
- highereducation.director@gmail.com.
- ukheadmission@gmail.com.
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