हाइलाइट
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कोस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- स्वयं सहायता समूह को योजना के तहत 5 लाख तक बिना ब्याज का ऋण देकर उनके उत्पादों की बेचने की व्यवस्था की जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 01368-222994
- 01368-223896
- 01368-223895
- उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dcprogramme303@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2021. |
लाभ |
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नोडल विभाग | उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
- उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का संचालन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना तहत महिलाओं को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- केवल उत्तराखण्ड राज्य की महिलाये।
- तलाकशुदा विकलांग आदि महिलाएं भी पात्र होंगी।
- प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है।
- राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा अन्य तरह के फायदे प्रदान करने के उद्देश्य से नारी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कोस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- स्वयं सहायता समूह को इस योजना के तहत 5 लाख तक बिना ब्याज का ऋण देकर उनके उत्पादों की बेचने की व्यवस्था की जाएगी।
- पात्र व्यक्ति उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कोस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- स्वयं सहायता समूह को योजना के तहत 5 लाख तक बिना ब्याज का ऋण देकर उनके उत्पादों की बेचने की व्यवस्था की जाएगी।
पात्रता
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- केवल उत्तराखंड राज्य की महिलाये।
- तलाकशुदा, विकलांग आदि महिलाएं भी पात्र होंगी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते का विवरण।
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग कार्यलय में जाना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक को उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 01368-222994
- 01368-223896
- 01368-223895
- उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dcprogramme303@gmail.com
- उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग पता :- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड पिन: 246001
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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