उत्तराखण्ड मिनी गैस एजेंसी योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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उत्तराखण्ड मिनी गैस एजेंसी योजना की जानकारी।
हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड सरकार की मिनी गैस एजेंसी योजना के अंतर्गत मिनी गैस एजेंसी का संचालन करने वाली लाभार्थी महिलाओं/ ईंधन सखियों को निम्नलिखित लाभ गैस एजेंसी कंपनी द्वारा प्रदान किये जायेंगे :-
    • प्रत्येक गैस सिलिंडर की बिक्री पर गैस एजेंसी द्वारा 20/- रूपये की कमीशन प्रदान की जाएगी।
    • बर्नर, चूल्हा, नया गैस कनेक्शन, गैस पाइप, डीबीएस कनेक्शन पर भी गैस एजेंसी कंपनी द्वारा कमीशन दी जाएगी।
      मिनी गैस एजेंसी योजना के गाँव गाँव में प्रचार प्रसार के लिए 1,000/- रूपये भी दिए जायेंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड मिनी गैस एजेंसी योजना।
आरंभ वर्ष 2023.
लाभ
  • मिनी गैस एजेंसी चलाने का मौका।
  • हर गैस सिलिंडर की रिफिल पर 20/- रूपये की कमीशन।
  • योजना के प्रचार के लिए 1 हज़ार रूपये की धनराशि।
लाभार्थी महिला स्वयं सहायता समूह से जुडी महिलाएं।
नोडल विभाग उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास विभाग।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड मिनी गैस एजेंसी योजना का आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • जैसा की हम सभी जानते है की उत्तराखण्ड एक पहाड़ी राज्य है जिसका जिसका अधिकतर क्षेत्रफल पहाड़ों ने घेरा हुआ है।
  • भारत सरकार की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के माध्यम से आज प्रत्येक घर में चाहे मैदानी क्षेत्र में हो या पहाड़ी क्षेत्र में गैस सिलिंडर पहुँच गए है।
  • मैदानी क्षेत्रों में तो गैस सिलिंडर के ख़त्म हो जाने पर आसानी से नया गैस सिलिंडर उपलब्ध हो जाता है।
  • परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी गैस सिलिंडर के ख़त्म हो जाने पर नए गैस सिलिंडर की रिफिल के लिए लाभार्थियों को बहुत लम्बा इंतज़ार करना पड़ता है।
  • पहाड़ी क्षेत्रों में लोगो को कई कई किलोमीटर दूर से जाकर अपने सर पर या पीठ पर ढोकर गैस सिलिंडर को रिफिल करा कर लाना पड़ता है।
  • इन्ही सभी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक नयी योजना शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गयी है।
  • योजना का नाम "उत्तराखण्ड मिनी गैस एजेंसी योजना" होगा जिसे राज्य में "उत्तराखण्ड मिनी गैस एजेंसी स्कीम" या "उत्तराखण्ड ईंधन सखी योजना" के नाम से भी जाना जायेगा।
  • उत्तराखण्ड सरकार का ग्रामीण विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के सुदूर क्षेत्रों में गैस सिलिंडर को आसानी से पहुंचाना और प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह से जुडी महिलाओं की आय में वृद्धि करना है।
  • उत्तराखण्ड मिनी गैस एजेंसी योजना में अब महिलाओं को मिनी गैस एजेंसी चलाने के लिए प्रशिक्षण और प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के बाद लाइसेंस दिया जायेगा।
  • उत्तराखण्ड राज्य के हर सुदूर क्षेत्रों में अब मिनी गैस एजेंसी का संचालन किया जायेगा।
  • इन मिनी गैस एजेंसियों को केवल स्वयं सहायता समूह से जुडी महिलाओं द्वारा चलाया जायेगा।
  • प्रत्येक महिलाओं को सम्बंधित गैस एजेंसी द्वारा गैस एजेंसी संचालन की ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • फिलहाल उत्तराखण्ड सरकार ने एचपी गैस कंपनी से करार किया गया है और आगे अन्य गैस कंपनी से भी करार किया जायेगा।
  • ट्रेनिंग प्राप्त और पूर्ण करने वाली महिलाओं को "ईंधन सखी" के नाम से जाना जायेगा।
  • ट्रेनिंग के पश्चात महिलाएं अपने क्षेत्र में मिनी गैस एजेंसी का संचालन कर सकती है।
  • सम्बंधित गैस एजेंसी द्वारा ये सुनिश्चित किया जायेगा की महिला की मिनी गैस एजेंसी में हर वक़्त कम से कम 5 गैस सिलिंडर उपलब्ध रहने चाहिए।
  • महिला लाभार्थी द्वारा अपनी मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से प्रत्येक गैस सिलिंडर को बेचने पर गैस कंपनी द्वारा 20/- रूपये प्रति सिलिंडर की कमीशन दी जाएगी।
  • इसके अलावा लाभार्थी महिला द्वारा अगर गैस कंपनी का चूल्हा, बर्नर, गैस पाइप, नए कनेक्शन या डीबीएस कनेक्शन करने पर भी गैस एजेंसी द्वारा कमीशन दी जाएगी।
  • उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भी मिनी गैस एजेंसी योजना को गाँव गाँव में प्रचार प्रसार के लिए महिला लाभार्थी को 1 हज़ार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के सफल संचालन हो जाने पर अगले चरण में प्रत्येक मिनी गैस एजेंसी पर डीजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।
  • योजना के तहत अब तक उत्तरकाशी जिले की 40, टिहरी जिले की 16 और हरिद्वार जिले की 16 महिलाओं को ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें ईंधन सखी बनाया जा चुका है।
  • योजना को जल्दी ही उत्तराखण्ड के अन्य जिलों में भी लागू किया जायेगा।
  • उत्तराखण्ड सरकार की मिनी गैस एजेंसी योजना के अब पहाड़ी क्षेत्रों के सुदूर गाँव में गैस सिलिंडर की पहुँच होगी और स्वयं सहायता समूह से जुडी महिलाओं की आय में भी वृद्धि होगी।
  • मिनी गैस एजेंसी खोलने के लिए लाभार्थी महिला उत्तराखण्ड मिनी गैस एजेंसी योजना में आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती है।
  • उत्तराखण्ड मिनी गैस एजेंसी योजना का आवेदन पत्र ग्रामीण विकास विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तराखण्ड सरकार की मिनी गैस एजेंसी योजना के अंतर्गत मिनी गैस एजेंसी का संचालन करने वाली लाभार्थी महिलाओं/ ईंधन सखियों को निम्नलिखित लाभ गैस एजेंसी कंपनी द्वारा प्रदान किये जायेंगे :-
    • प्रत्येक गैस सिलिंडर की बिक्री पर गैस एजेंसी द्वारा 20/- रूपये की कमीशन प्रदान की जाएगी।
    • बर्नर, चूल्हा, नया गैस कनेक्शन, गैस पाइप, डीबीएस कनेक्शन पर भी गैस एजेंसी कंपनी द्वारा कमीशन दी जाएगी।
      मिनी गैस एजेंसी योजना के गाँव गाँव में प्रचार प्रसार के लिए 1,000/- रूपये भी दिए जायेंगे।
    • ईंधन सखी प्रमाण पत्र।

पात्रता

  • उत्तराखण्ड सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह से जुडी महिलाओं के लिए मिनी गैस एजेंसी योजना के तहत गैस एजेंसी चलाने हेतु निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है :-
    • लाभार्थी महिला उत्तराखण्ड की निवासी होनी चाहिए।
    • लाभार्थी महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो।
    • लाभार्थी महिला के पास मिनी गैस एजेंसी चलाने हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • महिला स्वयं सहायता समूह से जुडी लाभार्थी महिलाएं को उत्तराखण्ड सरकार की मिनी गैस एजेंसी योजना में गैस एजेंसी चलने हेतु आवेदन करने के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • महिला स्वयं सहायता समूह पंजीकरण संख्या।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • मोबाइल नम्बर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • उत्तराखण्ड सरकार की मिनी गैस एजेंसी योजना के तहत मिनी गैस एजेंसी चलाने के लिए आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
  • उत्तराखण्ड के स्वयं सहायता समूह से जुडी महिलायें ग्रामीण विकास विभाग के जिला कार्यालय से उत्तराखण्ड मिनी गैस एजेंसी योजना का आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती है।
  • उत्तराखण्ड मिनी गैस एजेंसी योजना का आवेदन प्राप्त करने के पश्चात उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ मांगे गए दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
  • उसके बाद उत्तराखण्ड मिनी गैस एजेंसी योजना के आवेदन पत्र और समस्त दस्तावेज़ों को जिला ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में जमा करा देना होगा।
  • उत्तराखण्ड ग्रामीण विभाग के जिला कार्यालय के अधिकारीयों द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
  • जांच में चुनी गयी महिलाओं/ स्वयं सहायता समूह की सूची गैस एजेंसी को भेज दी जाएगी।
  • फिलहाल उत्तराखण्ड सरकार ने एचपी गैस कंपनी से करार किया है आने वाले समय में अन्य गैस कंपनी से भी करार किया जायेगा।
  • गैस कंपनी (अभी एचपी) द्वारा चुनी गयी महिलाओं को मिनी गैस एजेंसी चलाने की प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • ट्रेनिंग के बाद मिनी गैस एजेंसी संचालिकाओं को ईंधन सखी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
  • ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कंपनी द्वारा महिला लाभार्थी की मिनी गैस एजेंसी में गैस सिलिंडरों की आपूर्ति की जाएगी।
  • गैस एजेंसी कंपनी द्वारा ये सुनिश्चित किया जायेगा की हर वक़्त लाभार्थी महिला की मिनी गैस एजेंसी में कम से कम 5 गैस सिलिंडर उपलब्ध होने चाहिए।
  • प्रत्येक गैस सिलिंडर की बिक्री पर लाभार्थी महिला को गैस कंपनी द्वारा 20/- रूपये की कमीशन दी जाएगी।
  • इसके अलावा अन्य चीज़े जैसे बर्नर, चूल्हा, इनकी सर्विस, गैस पाइप, नए कनेक्शन पर भी लाभार्थी महिलाओं को कमीशन दी जाएगी।
  • लाभार्थी महिला अपने निकटतम ग्रामीण विकास विभाग के जिला कार्यालय में आवेदन के लिए और उत्तराखण्ड सरकार की मिनी गैस एजेंसी योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकती है।

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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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ग्रामीण विभाग का कार्यालय 50 किलोमीटर दूर है केसे आवेदन पत्र ले

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कॉलेज में पढ़ती हु स्वयं सहायता समूह से भी जुडी हुई हु क्या में उत्तराखंड मिनी गैस एजेंसी योजना में मिनी गैस एजेंसी खोल सकती हु??

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hmare gaon me indane hai hp nahi

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चकराता मिनी गैस एजेंसी के लिए आवेदन

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मुझे अपनी बीवी के नाम से मिनी गैस एजेंसी खोलनी है

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