हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को उनके कार्य के आधार पर 6 दिन का कौशल प्रशिक्षण निशुल्क दिया जिएगा।
- लाभार्थी को प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट भी देय होगी।
- प्रशिक्षण की अवधि के दौरान सरकार द्वारा लाभार्थी को वेतन दिया जाएगा।
- पशिक्षण लेने वाले लाभार्थी स्वयं की आय उत्पन करने के लिए निम्नलिखत योजना के अंतर्गत ऋण ले सकते है :-
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
- मुख़्यमंत्रि युवा स्वरोजगार योजना।
- एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय सम्पर्क विवरण।
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :-
- 18001800888.
- 0522-2200880.
- 0522-2200807.
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल:-
- diup123@rediffmail.com.
- dikanpur@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। |
लाभ | 6 दिन का निशुल्क प्रशिक्षण एवं टूल किट दी जाएगी। |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के पारम्परिक कारीगर एवं दस्तकार । |
नोडल विभाग | उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुवात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की हस्तशिल्पकार व कारीगर आधुनिक तकनीक सिख पाए जिसकी सहायता से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाए।
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तरप्रदेश के उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत पारपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को उनके कौशल के आधार पर 6 दिन का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- साथ ही प्रशिक्षण लेने वाले लाभार्थियों को टूल किट भी दी जाएगी।
- प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रति दिन का स्टिपेन्ड भी देय होगा ।
- वह लाभार्थी जो स्वयं का व्यपार शुरू करना चाहते है वह निम्नलिखित योजनाओ के अंतर्गत ऋण ले सकते है :-
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
- मुख़्यमंत्रि युवा स्वरोजगार योजना।
- एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत एक परिवार के एक सदयस्य ही लाभ ले सकता है।
- हस्शिल्पकारो को ग्राम प्रधान/ अध्यक्ष नगर पालिका या नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- योजना के अंतर्गत आवेदक जो बढ़ई/ दर्जी/ टोकरी/ बुनकर/ नाई/ सुनार/ लोहार/कुम्हार/ हलवाई/ मोची/ अदि दस्तकारी व्यवसाय में से किसी भी व्यवसाय में कार्य करते है वह योजना के लिए पात्र है।
- आवेदक जिन की आयु 18 वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ले सकते है ,जो उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय पोर्टल उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को उनके कार्य के आधार पर 6 दिन का कौशल प्रशिक्षण निशुल्क दिया जिएगा।
- लाभार्थी को प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट भी देय होगी।
- प्रशिक्षण की अवधि के दौरान सरकार द्वारा लाभार्थी को वेतन दिया जाएगा।
- पशिक्षण लेने वाले लाभार्थी स्वयं की आय उत्पन करने के लिए निम्नलिखत योजना के अंतर्गत ऋण ले सकते है :-
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
- मुख़्यमंत्रि युवा स्वरोजगार योजना।
- एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
पात्रताएं
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक निम्नलिखित पारम्परिक कारीगरी के व्यवसाय से होना चाहिए :-
- बढ़ई।
- दर्जी।
- टोकरी।
- बुनकर।
- नाई।
- सुनार।
- लोहार।
- कुम्हार।
- हलवाई।
- मोची।
- अदि दस्तकारी व्यवसाय।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है:-
- उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- जाति प्रमाण पत्र।
- पारम्परिक कारीगर होने का प्रमाण पत्र।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन करे के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- योजना का नाम चुने।
- आवेदक का नाम।
- जन्म की तिथि।
- पिता का नाम।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
- जिले का नाम।
- पंजीकरण करने का बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदन में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को निशुल्क परीक्षण एवं टूल किट प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पंजीकरण।
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय पोर्टल।
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय सम्पर्क विवरण।
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :-
- 18001800888.
- 0522-2200880.
- 0522-2200807.
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल:-
- diup123@rediffmail.com.
- dikanpur@gmail.com.
- उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश
F8G5+V2F, G.T रोड,
सर्वोदय नगर, कानपुर,
उत्तर प्रदेश 208002, भारत।
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