उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
हाइलाइट
  • शादी हेतु 20,000/- रूपये की आर्थिक सहायता।
  • समस्त जाति के गरीब व्यक्ति पात्र।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य जाति के लिए टोल फ्री नंबर - 18004190001.
  • अन्य पिछड़ी जाति के लिए :- डिप्टी डायरेक्टर - 0522 2288861
    टोल फ्री नंबर -18001805131.
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी - डिप्टी डायरेक्टर - 0522 2286199.
  • समाज कल्याण विभाग फोन नंबर :- 0522 2209259.
  • समाज कल्याण विभाग ई-मेल : - director.sw@dirsamajkalyan.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना।
आरंभ होने की तिथि 2016-2017
लाभ
  • आवेदक को उसकी पुत्री की शादी के लिए 20,000 रु /- की आर्थिक सहायता दी जायगी।
नोडल एजेंसी समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका विवाह हेतु अनुदान पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे में

  • शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है।
  • इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की गयी थी।
  • उतर प्रदेश राज्य में निर्धनों को अपनी पुत्रियों की शादी करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
  • इन निर्धनों को राहत पहुँचाने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने इस योजना का शुरुआत की।
  • योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उत्तरप्रदेश के गरीब व्यक्तियों को अपनी पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ सभी जाति के व्यक्तियों ले सकेंगे।
  • इस योजना को 3 श्रेणियों में बांटा गया है।
    • प्रथम श्रेणी सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की है।
    • द्वितीय श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग की।
    • व तृतीये श्रेणी अल्पसंख्यक लाभार्थियों की है।
  • सभी श्रेणियों के दिशानिर्देश व लाभ समान है।
  • सभी श्रेणी एकीकृत पोर्टल विवाह हेतु अनुदान पर आवेदन कर सकते है।
  • योजना के अंतर्गत एक परिवार में अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी।
  • योजना के तहत प्रत्येक बालिका की शादी के लिए सरकार द्वारा 20,000 रु की राशि सहायता स्वरूप दी जाएगी।
  • योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार उठा सकते है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को पुत्री की शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन पश्चात् तक आवेदन करना आवश्यक है।
  • इस योजना की आवेदन से ले क्र भुगतान तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी।

योजना के उद्देश्य

  • निर्धनों को उनकी पुत्री की शादी करने में सहायता करना।
  • निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
  • बालिकाओं की भूर्ण हत्या पर रोक लगाना।
  • बालिकाओं को बोझ मानने वालो की सोच पर प्रतिबन्ध लगाना।

योजना के लाभ

  • आवेदक को उसकी पुत्री की शादी के लिए 20,000 रु /- की आर्थिक सहायता दी जायगी।

पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • शादी करने वाली बालिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • लाभार्थी परिवार की आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रु/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • लाभार्थी परिवार की आय शहरी क्षेत्र में  56460 रु /- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक का बैंक खाता :-
    • केंद्रीकृत बैंको मे,
    • स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया या रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा अधिकृत बैंको में होना चाहिए।
  • यदि आवेदक इस योजना के अंतर्गत अपनी दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्राप्त कर चुका है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज :-

  • आवेदक तथा पुत्री का आधार कार्ड।
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • पुत्री की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता का विवरण।
  • बी.पी.एल. कार्ड (यदि आवेदक बी.पी.एल. सूची में हो।)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। (विधवाओं के लिए )
  • विकलांगता प्रमाण पत्र। (दिव्यांगों के लिए )
  • शादी का प्रमाण पत्र। (शादी का कार्ड या अन्य प्रमाण)

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • आवेदन करने हेतु आवेदक को विवाह अनुदान पोर्टल पर जाना होगा।
  • नया पंजीकरण करने हेतु आवेदक को निम्न में से अपनी जाति को चुनना होगा :-
  • सम्बंधित जाती चुनने के बाद पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र खुल जायगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण क्रमवार भरा जायगा :-
    आवेदक का विवरण
    • शादी की तिथि।
    • जनपद।
    • ग्रामीण/शहरी क्षेत्र।
    • तहसील।
    • आवेदक का फोटो।
    • आवेदक की पुत्री का फोटो।
    • आवेदक का नाम।
    • आवेदक की पुत्री का नाम।
    • वर्ग।
    • जाति।
    • जाति प्रमाण पत्र संख्या।
    • पहचान पत्र की फोटोकॉपी।
    • आवेदक के पिता/पति का नाम।
    • आवेदक का लिंग।
    • पुत्री के पिता का नाम।
    • आवेदक विधवा या विकलांग हो तो।
    • पुत्री के साथ आवेदक का सम्बन्ध।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल।
    • आवेदन दूसरी पुत्री के लिए तो नहीं।
    शादी का विवरण।
    • वर का नाम।
    • वर का पूरा पता।
    • पुत्री की जन्मतिथि।
    • पुत्री की आयु।
    • पुत्री की उम्र का प्रमाण पत्र।
    • शादी का सत्यापन प्रमाण पत्र।
    • वर की आयु।
    • शादी के प्रमाण पत्र की प्रति।
    वार्षिक आय का विवरण।
    • तहसील द्वारा निर्गत वार्षिक आय
    • आय प्रमाण पत्र संख्या।
    • आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
    बैंक का विवरण।
    • बैंक का नाम।
    • बैंक शाखा का नाम।
    • आई एफ एस सी कोड।
    • खाता संख्या।
    • बैंक पासबुक की प्रति।
  • उसके बाद आवेदन को सबमिट कर दे।
  • आवेदन पत्र सबमिट होने के पश्चात आवेदक को उसकी प्रति निकालनी होगी।
  • निकाले गए आवेदन साथ पोर्टल पर भरे गए समस्त दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
  • आवेदन के प्रिंट व संलग्नक दस्तावेज़ों को 30 दिनों के अंतर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
  • आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को रसीद दी जाएगी।
  • उक्त आवेदन को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदक के डाटा का मिलान, आवेदक द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गए दस्तावेज़ों और आवेदक द्वारा जमा किये गए दस्तावेज़ों से किया जायेगा।
  • समस्त सत्यापन पूर्ण हो जाने के बाद आवेदक के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • निम्नलिखित आवेदकों को आय प्रमाण पत्र को आवश्यकता नहीं है :-
    • वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी।
    • निराश्रित विधवा पेंशन लाभार्थी।
    • विकलांग पेंशन लाभार्थी।
    • समाजवादी पेंशन लाभार्थी।
  • इन योजना के लाभार्थियों को आवेदन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना आवश्यक है।
  • योजना में विधवा व विकलांग को वरीयता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को शादी से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन करना आवश्यक है।
  • आवेदक का शादी से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक का आवेदन ही मान्य होगा।
  • योजना के अंतर्गत केवल राष्ट्रीयकृत बैंक ही मान्य होंगे।
  • पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र के लिए निम्न दस्तावेज ही मान्य होंगे -
    • परिवार रजिस्टर की नक़ल।
    • शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • डॉक्टर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।
    • मतदाता पहचान पत्र।
  • यदि आवेदक को विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति में लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसका आवेदन आने वाले वित्तीय वर्ष में मान्य नहीं होगा।
  • योजना के अंतर्गत जो पहले आवेदन करेगा उसे ही पहले लाभ प्राप्त होगा।

योजना की प्रगति रिपोर्ट

वर्ष लाभार्थी परिवार राशि
2016-2017 70,774 141.55 करोड़
2017-2018 76,110 152.22 करोड़
2018-2019 96,907 194.00 करोड़
2019-2020 1,00,000 200.00 करोड़
2020-2021 37,500 75.00 करोड़

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य जाति के लिए –
    • टोल फ्री नंबर - 18004190001.
  • अन्य पिछड़ी जाति के लिए -
    • डिप्टी डायरेक्टर - 0522 2288861.
    • टोल फ्री नंबर -; 18001805131.
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी -
    • डिप्टी डायरेक्टर - 0522 2286199.
  • समाज कल्याण विभाग फोन नंबर :- 0522 2209259.
  • समाज कल्याण विभाग ई-मेल : - director.sw@dirsamajkalyan.in
  • समाज कल्याण विभाग
    प्राग नारायण रोड, बटलर कालोनी,
    लखनऊ-226001.

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: विवाह

Sno CM Scheme सरकार
1 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

UP scholarship

आपका नाम
SHIV KUMAR YADAV
टिप्पणी

My scholarship pending at district committee please verified by registration number. 540140102300xxx
Please district verified sir
Admission karvana

पर्मालिंक

SC category ke liye shadi anudan kab tak chalu hoga

आपका नाम
Anoop Dhawan
टिप्पणी

Sir mai SC category se hu or mai sadi anudan ka labh lena chahta hu lekin website se SC walo ke apply karne ka option nahi aa raha hai...

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