
हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी गरीब परिवारों को निशुल्क आवास की सुविधा दी जाएगी।
- नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद,चांदौली एवं मिर्ज़ापुर में आवास बनाने हेतु लाभार्थी को 1,30,000/-रुपए की राशि दी जाएगी।
- अन्य जनपदों में आवास निर्माण हेतु लाभार्थी को 1,20,000/-रुपए देय होंगे।
- लाभार्थी को 1,20,000/-रुपए की सहायता राशि निम्नलिखित किश्तों में प्रदान की जाएगी :-
किश्त राशि प्रथम किश्त 40,000/-रुपए। द्वितीय किश्त 70,000/-रुपए। तीसरी किश्त 10,000/-रुपए। - चयनित लाभार्थी परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन/ मनरेगा के तहत शौचालय बनाने हेतु 12,000/-रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 90/95 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- लाभार्थी परिवार को निशुल्क विघुत कनेक्शन तथा गैस कनेक्शन की सुविधा देय होगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण हेतु जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदक अपने नज़दीकी ग्राम्य विकास कार्यालय में जा का प्राप्त कर सकते है।
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण। |
लाभ | आवास निर्माण हेतु 1,20,000/-रुपए से 1,30,000/-तक सहायता राशि दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के आवासहीन परिवार। |
नोडल विभाग | ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हर व्यक्ति का सपना होता है की उसके पास भी अपना घर हो।
- परन्तु आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से उनका सपना पूरा नहीं हो पाता।
- विभिन्न परिस्थितियों के कारण उन्हें आवास से वंचित रहना पड़ता है।
- इन्ही सारी समस्याओ को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुवात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की बेघर तथा जीर्ण शीर्ण आवास में रहने वाले व्यक्तियों को आवास प्रदान किया जाए।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण उत्तरप्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को 1,20,000/-रुपए से 1,30,000/-तक की राशि आवास निर्माण हेतु प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आवासहीन परिवारों को आवास बनाने हेतु धन राशि प्रदान की जाएगी:-
- प्राकृतिक आपदा के कारण आवासहीन।
- कालाजार से पीड़ित।
- वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के परिवार।
- जे ई से पीड़ित।
- ए ई एस से पीड़ित।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित।
- लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन/ मनरेगा के माध्यम से 12,000/-रुपए शौचालय बनाने हेतु प्रदान किए जाएगे।
- लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण हेतु तीन किश्तों में सहायता राशि दी जाएगी।
- 90 या 95 दिन का रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को मनरेगा के तहत प्रदान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत निशुल्क विघुत तथा गैस कनेक्टन की सुविधा भी देय होगी।
- आवास निर्माण हेतु 1,30,000/-की सहायता राशि निम्नलिखित क्षेत्र के लाभार्थी परिवार को प्रदान की जाएगी :-
- नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद।
- चंदौली।
- मिर्ज़ापुर।
- आवेदक जिन्हे प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हो पाया वह भी योजना के अंतर्गत पात्र है।
- पात्र लाभार्थी अपने नज़दीकी ग्राम्य विकास कार्यालय में जार कर आवेदन कर के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी गरीब परिवारों को निशुल्क आवास की सुविधा दी जाएगी।
- नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद,चांदौली एवं मिर्ज़ापुर में आवास बनाने हेतु लाभार्थी को 1,30,000/-रुपए की राशि दी जाएगी।
- अन्य जनपदों में आवास निर्माण हेतु लाभार्थी को 1,20,000/-रुपए देय होंगे।
- लाभार्थी को 1,20,000/-रुपए की सहायता राशि निम्नलिखित किश्तों में प्रदान की जाएगी :-
किश्त राशि प्रथम किश्त 40,000/-रुपए। द्वितीय किश्त 70,000/-रुपए। तीसरी किश्त 10,000/-रुपए। - चयनित लाभार्थी परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन/ मनरेगा के तहत शौचालय बनाने हेतु 12,000/-रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 90/95 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- लाभार्थी परिवार को निशुल्क विघुत कनेक्शन तथा गैस कनेक्शन की सुविधा देय होगी।
पात्रताएं
- आवेदन उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- निम्नलिखित गरीब आवासहीन परिवार योजना के अंतर्गत पात्र है :-
- प्राकृतिक आपदा से पीड़ित।
- जिनके घर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।
- कच्चे घर में रहने वाले परिवार ।
- कालाजार रोज से पीड़ित।
- वनटांगिया परिवार।
- मुसहर वर्ग के परिवार।
- आवेदक जो निम्नलिखित रोगो से प्रभावित आवासहीन परिवार योजना के अंतर्गत पात्र है :-
- जे.ई ।
- ए.ई.एस।
- कुष्ठ रोग।
- वह आवेदक भी पात्र है जो प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभ से वंचित है।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- भूमि दस्तावेज (आवेदक जिनके पास कच्चा घर है)
- प्रकृतिक आपदा से पीड़ित होने का प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- आयु प्रमाण पत्र। (अगर संबंधित हो )
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवेदन पत्र को आवेदक अपने जिले के ग्राम्य विकास कार्यालय से निशुल्क प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ध्यान से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्रों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी परिवारों को निशुल्क आवास की सुविधा दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण हेतु जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदक अपने नज़दीकी ग्राम्य विकास कार्यालय में जा का प्राप्त कर सकते है।
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आवास योजना के अनुसार मकान मिलना
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