हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश गोपालक योजना के तहत आवेदक को बैंक द्वारा 9 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा।
- योजना के तहत आवेदक दुधारू गाय, भैंस, या बकरी को रख सकता है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- पशुपालन हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-5141
- पशुपालन विभाग हेल्पडेस्क - dir-ah.up@nic.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश गोपालक योजना। |
आरंभ वर्ष | 2024 |
लाभ | 9 लाख तक लोन की सुविधा। |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा। |
नोडल विभाग | पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | यूपी गोपालक योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माधयम से स्वीकार किये जाएँगे। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश सरकार हर साल अपने बजट में कई योजनाओ को लागू करने का एलान करते है।
- इन्ही योजनाओ में से एक है उत्तर प्रदेश गोपालक योजना।
- इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवा, पशुपालक अपना खुद का डेरी फार्म खोल सकते है।
- इस लोन की मदद से आवेदक दुधारू पशु खरीद सकता है।
- योजना का प्रथम उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवा को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करना तथा आत्मनिर्भर बनाना है।
- योजना के तहत राज्य सरकार आवेदक को 9 लाख तक के लोन की सुविधा मुहैया कराएगी।
- योजना के लिए आवेदन केवल राज्य के मूल निवासी ही कर सकते है।
- इसके अतिरिकत आवेदक के पास अपने खुद के कोई भी 5 दुधारू पशु या फिर 10 से 20 गाय होनी चाहिए।
- यह भी ध्यान रहे की पशुपलक के पास इतने गोवंश रखने की खुद की जगह होनी चाहिए, जिसका निर्माण उसे खुद के पैसो से करना होगा।
- इस योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किये जाएँगे।
- आवेदन फॉर्म व जरूरी दस्तावेजों की जांच के पश्चात ही राज्य सरकार द्वारा लोन स्वीकृत किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश गोपालक योजना के तहत आवेदक को बैंक द्वारा 9 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा।
- योजना के तहत आवेदक दुधारू गाय, भैंस, या बकरी को रख सकता है।
पात्रता
- इस योजना का लाभ राज्य के मूल निवासी बेरोजगार युवा व पशुपालक उठा सकते है।
- आवेदक के पास कम से कम पांच दुधारू पशु या फिर 10 से 20 गाय होनी चाहिए।
- आवेदक की सालाना आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना के तहत ख़रीदे जाने वाले पशु स्वस्थ और पशु मेले से ख़रीदे जाने चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश सरकार की गोपालक योजना के आवेदन के लिए, लाभार्थी को आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
- आधार कार्ड।
- स्थानीय प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक अकाउंट डिटेल्स।
- राशन कार्ड।
आवेदन की प्रक्रिया
- राज्य के लाभार्थी जो यूपी गोपालक योजना के तहत लाभ लेना चाहते है वह निचे दिए गए संभावित माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- आवेदक को सर्वप्रथम अपने नजदीकी प्रमुख पशु चिकित्साधिकारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- इस आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरकर और सम्बंधित दस्तावेज को संलग्न करे।
- अब इस फॉर्म को पशु चिकित्साधिकारी के पास जमा कर दे।
- राज्य के दुग्धशाला विभाग द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
- जानकारी सही प्राप्त होने पर आपको एक अनुमति पत्र प्रदान होगा।
- जिससे आप राज्य के सबंधित बैंक से लॉन प्राप्त कर सकते है।
- और अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, राज्य के पशुपालन विभाग या फिर नजदीकी बैंक से प्राप्त कर सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- पशुपालन हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-5141
- पशुपालन विभाग हेल्पडेस्क - dir-ah.up@nic.in
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
pehle se dauiry hai badhani…
pehle se dauiry hai badhani hai loan chahiye
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