उत्तर प्रदेश गोपालक योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश गोपालक योजना के तहत आवेदक को बैंक द्वारा 9 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के तहत आवेदक दुधारू गाय, भैंस, या बकरी को रख सकता है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • पशुपालन हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-5141
  • पशुपालन विभाग हेल्पडेस्क - dir-ah.up@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश गोपालक योजना।
आरंभ वर्ष 2024
लाभ 9 लाख तक लोन की सुविधा।
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा।
नोडल विभाग पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका यूपी गोपालक योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माधयम से स्वीकार किये जाएँगे।

योजना के बारे मे

  • उत्तर प्रदेश सरकार हर साल अपने बजट में कई योजनाओ को लागू करने का एलान करते है।
  • इन्ही योजनाओ में से एक है उत्तर प्रदेश गोपालक योजना।
  • इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवा, पशुपालक अपना खुद का डेरी फार्म खोल सकते है।
  • इस लोन की मदद से आवेदक दुधारू पशु खरीद सकता है।
  • योजना का प्रथम उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवा को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करना तथा आत्मनिर्भर बनाना है।
  • योजना के तहत राज्य सरकार आवेदक को 9 लाख तक के लोन की सुविधा मुहैया कराएगी।
  • योजना के लिए आवेदन केवल राज्य के मूल निवासी ही कर सकते है।
  • इसके अतिरिकत आवेदक के पास अपने खुद के कोई भी 5 दुधारू पशु या फिर 10 से 20 गाय होनी चाहिए।
  • यह भी ध्यान रहे की पशुपलक के पास इतने गोवंश रखने की खुद की जगह होनी चाहिए, जिसका निर्माण उसे खुद के पैसो से करना होगा।
  • इस योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किये जाएँगे।
  • आवेदन फॉर्म व जरूरी दस्तावेजों की जांच के पश्चात ही राज्य सरकार द्वारा लोन स्वीकृत किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश गोपालक योजना के तहत आवेदक को बैंक द्वारा 9 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के तहत आवेदक दुधारू गाय, भैंस, या बकरी को रख सकता है।

पात्रता

  • इस योजना का लाभ राज्य के मूल निवासी बेरोजगार युवा व पशुपालक उठा सकते है।
  • आवेदक के पास कम से कम पांच दुधारू पशु या फिर 10 से 20 गाय होनी चाहिए।
  • आवेदक की सालाना आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना के तहत ख़रीदे जाने वाले पशु स्वस्थ और पशु मेले से ख़रीदे जाने चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश सरकार की गोपालक योजना के आवेदन के लिए, लाभार्थी को आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
    • आधार कार्ड।
    • स्थानीय प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
    • मोबाइल नंबर।
    • बैंक अकाउंट डिटेल्स।
    • राशन कार्ड।

आवेदन की प्रक्रिया

  • राज्य के लाभार्थी जो यूपी गोपालक योजना के तहत लाभ लेना चाहते है वह निचे दिए गए संभावित माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • आवेदक को सर्वप्रथम अपने नजदीकी प्रमुख पशु चिकित्साधिकारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • इस आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरकर और सम्बंधित दस्तावेज को संलग्न करे।
  • अब इस फॉर्म को पशु चिकित्साधिकारी के पास जमा कर दे।
  • राज्य के दुग्धशाला विभाग द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
  • जानकारी सही प्राप्त होने पर आपको एक अनुमति पत्र प्रदान होगा।
  • जिससे आप राज्य के सबंधित बैंक से लॉन प्राप्त कर सकते है।
  • और अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, राज्य के पशुपालन विभाग या फिर नजदीकी बैंक से प्राप्त कर सकते है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • पशुपालन हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-5141
  • पशुपालन विभाग हेल्पडेस्क - dir-ah.up@nic.in

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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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pehle se dauiry hai badhani hai loan chahiye

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