उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
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उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना लोगो ।
हाइलाइट
  • योजना के अंतर्गत कृषक उधमियों, कृषक उत्तपदक समूहों, सहकारी व मंडी सिमितियो को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • छह प्रीतिशत ब्याज पर दो करोड़ रुपए तक बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
    • किसानों के कल्याण से जुड़ी समितियों, संस्थाओं को तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायत यानि 6 फीसदी पर 7 वर्ष के लिए ऋण मिल सकेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना।
आरंभ होने की तिथि 2021
लाभ
  • छह प्रीतिशत ब्याज पर दो करोड़ रुपए तक बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • किसानों के कल्याण से जुड़ी समितियों, संस्थाओं को तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की
    रियायत यानि 6 फीसदी पर 7 वर्ष के लिए ऋण मिल सकेगा।
नोडल विभाग कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय करते हुए 12 हज़ार करोड़ की आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना शुरू की है।
  • योजना के अंतर्गत कृषक उधमियों, कृषक उत्तपदक समूहों, सहकारी व मंडी सिमितियो को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • छह प्रीतिशत ब्याज पर दो करोड़ रुपए तक बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
    • किसानों व उनके कल्याण से जुड़ी समितियों, संस्थाओं को तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायत यानि 6 फीसदी पर 7 वर्ष के लिए ऋण मिल सकेगा।
  • इससे अधिक धनराशि पर गारंटी देना आवश्यक होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत किसानों व उनके कल्याण से जुड़ी समितियों, संस्थाओं को तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायत यानि 6 फीसदी पर 7 वर्ष के लिए ऋण मिल सकेगा।
  • आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
    • केवल राज्य के किसान ही।
  • आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत प्रदेश किसानों को कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन करने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनाया जायेगा।
  • किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 100 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।
  • पात्र व्यक्ति आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • योजना के अंतर्गत कृषक उधमियों, कृषक उत्तपदक समूहों, सहकारी व मंडी सिमितियो को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • छह प्रीतिशत ब्याज पर दो करोड़ रुपए तक बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
    • किसानों के कल्याण से जुड़ी समितियों, संस्थाओं को तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायत यानि 6 फीसदी पर 7 वर्ष के लिए ऋण मिल सकेगा।

पात्रता

  • आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
    • केवल राज्य के किसान ही।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आवेदक का आधार कार्ड।
    • पहचान पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • कृषि भूमि दस्तावेज।
    • बैंक पासबुक विवरण।
    • किसान प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करे।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसमे पूछी सभी जानकारी को भरे।
  • आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को भी संलग्न करना होगा।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद राशि आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

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