हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पूंजीगत ऋण 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0522-2208321
- 0522-2208310
- 0522-2208313
- 0522-2207004
- 0522-2208243 (फैक्स)
- उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड हेल्पडेस्क मेल :- ceoupkvib@gmail.com
- उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पता :-
उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
8, तिलक मार्ग, लखनऊ - 226001
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। |
लाभ |
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नोडल विभाग | उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का संचालन उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आईटीआई व पॉलीटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों / नवयुवतियों।
- शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो।
- एसजीएसवाई तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी।
- स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाएं।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के निमिन्लिखित उद्देश्य :-
- ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने।
- ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने।
- अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पूंजीगत ऋण 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु पूंजीगत ऋण 4 प्रतिशत से अधिक, ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।
- अनुसूचित जाति, अनु जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक को पूंजीगत ऋण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।
- व्यवसायिक बैंको तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित गॉंव या ग्रामीण क्षेत्र स्थित हों, नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पूंजीगत ऋण 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आईटीआई व पॉलीटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों / नवयुवतियों।
- शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो।
- एसजीएसवाई तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी।
- स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाएं।
- परम्परागत कारीगर।
- व्यवसायिक शिक्षा (10+2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- आयु 18 वर्ष से कम नही, तथा 50 वर्ष से अधिक न हो।
- 50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति के लाभार्थी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- पूर्व में कार्य किया हो तो अनुभव प्रमाण पत्र।
- प्रशिक्षण लिया हो तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
- शुरू किए जाने वाले व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पोर्टल पर अपना मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदक को उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पोर्टल अपना पंजीकरण करना होगा।
- सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद आवेदक को एसएमएस द्वारा प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात् माय एप्लीकेशन (My Application) पर क्लिक करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण बिंदु
- योजना के अन्तर्गत उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने रोजगार हेतु सेवायोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित जिलों के सेवा योजन कार्यालय में करा रखा है।
- स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता का आंकलन करके चयनित व्यक्तियों के लिये ग्रामोद्योग इकाई निर्धारित की जाती है।
- स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन करने सम्बन्धी इकाईयॉं स्थापित करने में वरीयता दी जायेगी।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अंशदान एवं ब्याज उपादान का स्तर :-
श्रेणी स्वयं का अंशदान बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण ब्याज उपादान की दर सामन्य वर्ग 10% 90% 4% स्वयं द्वारा वहन
शेष योजना अंतर्गत वहन ।आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाती/
जनजाति, अल्प संख्यक, महिला,
पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग)5% 95% समस्त ब्याज योजना अंतर्गत वहन।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना पंजीकरण।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना लॉगिन।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन स्थिति देखें।
- उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0522-2208321
- 0522-2208310
- 0522-2208313
- 0522-2207004
- 0522-2208243 (फैक्स)
- उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड हेल्पडेस्क मेल :- ceoupkvib@gmail.com
- उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पता :-
उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
8, तिलक मार्ग, लखनऊ - 226001
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: ऋृण
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना | उत्तर प्रदेश | |
2 | पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना | उत्तर प्रदेश | |
3 | उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना | उत्तर प्रदेश | |
4 | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान | उत्तर प्रदेश |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: ऋृण
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) | केन्द्रीय सरकार | |
2 | Divyangjan Swavalamban Scheme | केन्द्रीय सरकार | |
3 | जनसमर्थ पोर्टल-क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल | केन्द्रीय सरकार | |
4 | प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना | केन्द्रीय सरकार | |
5 | पीएम विश्वकर्मा योजना | केन्द्रीय सरकार | |
6 | स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना | केन्द्रीय सरकार | |
7 | पीएम विद्यालक्ष्मी योजना | केन्द्रीय सरकार |
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