हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- इस योजना के तहत लाभार्थीयों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्र इकाइयो या सेवा केंद्र में दिया जायगा।
- योजना के तहत लाभार्थीयों को तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्र इकाइयो या सेवा केंद्र में दिया जायगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद लाभार्थीयों को संबंधित ट्रेडो की टूलकिट दी जाती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
- 05122218401
- 05122234956
- 05122219166
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना। |
लाभ | उद्यमशीलता बढ़ाने के उदेश्य से प्रशिक्षण कराया जायगा। |
लाभार्थी | राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को। |
नोडल विभाग | उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शरू की गयी है।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों में उद्यमशीलता बढ़ाने के उदेश्य से प्रशिक्षण कराया जाता है
- इस योजना के तहत राज्य के पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियो का कौशल विकास को बढ़ाना है।
- 'उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय' इस योजना का नोडल विभाग है।
- पिछड़ा वर्ग बेरोजगार युवक - युवतियों को रोजगार प्रदान करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शरू की गयी है।
- इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद लाभार्थीयों को संबंधित ट्रेडो की टूलकिट दी जाती है।
- इस योजना के तहत लाभार्थीयों को एक माह तक सैद्धांतिक प्रशिक्षण तथा तीन माह तक व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्र इकाइयों या सेवा केंद्र में दिया जायगा।
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य के बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान किया जायगा।
- योजना के तहत लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जूनियर हाई स्कूल होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत उनकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनना है।
- इस योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत राज्य की पिछड़ा वर्ग की महिलाओ को 30 प्रतिशत तथा दिव्यांगजनो को 04 प्रतिशत आरक्षण दिया जायगा।
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के तहत पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों द्वारा चलायी जा रही सूक्ष्म गृह इकाइयों को विकसित करना है।
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना यह प्रशिक्षण राज्य में चार माह तक चलेगी।
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के तहत कुल 37 प्रशिक्षार्थी चुने जायगे।
- लाभार्थी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- इस योजना के तहत लाभार्थीयों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्र इकाइयो या सेवा केंद्र में दिया जायगा।
- योजना के तहत लाभार्थीयों को तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्र इकाइयो या सेवा केंद्र में दिया जायगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद लाभार्थीयों को संबंधित ट्रेडो की टूलकिट दी जाती है।
पात्रताएं
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जूनियर हाई स्कूल होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक 45 वर्ष होनी चाहिए।
- अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के पात्र वह लाभार्थी होगा जो नए उद्यमी के रूप में कार्य करना चाहता है।
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षण
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के तहत निम्नलिखित ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा :-
-
- बढ़ई।
- सुरक्षा गार्ड।
- प्लंबरिंग।
- राज मिस्त्री।
- इलेक्ट्रिशियन।
- दुपहिया वाहन रिपेयरिंग।
- कालीन एवं दरी बुनाई।
- साड़ियों की कढ़ाई छपाई।
- मेडिकल नर्सिंग।
- ट्रैक्टर रिपेयरिंग।
- बिजली मोटर रिपेयरिंग।
- बांसबेत।
- बोरिंग मिस्त्री।
- टेलरिंग।
- लेथ मशीन मैकेनिक।
- पंचार रिपेयरिंग।
- बिजली के छोटे मोठे समान बनाने एवं रिपेयरिंग।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तवेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मोबाईल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का पोर्टल खोलने के बाद उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का चयन करना होगा।
- उसके बाद लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाईल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- आधार कार्ड का नंबर।
- पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करे।
- पोर्टल में लॉगिन करने के बाद उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदक फॉर्म खुल जायगा।
- उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
- फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधा कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
- आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
- उद्योग एवं उद्यम केंद्र के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का पंजीकरण।
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना दिशानिर्देश।
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय।
संपर्क करने का विवरण
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
- 05122218401
- 05122234956
- 05122219166
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यूपी ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
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