हाइलाइट
- राजस्थान पशुमित्र योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदना किए जाएगे :-
- सरकार द्वारा बेरोजगार युवा पशुधन सहायक तथा पशु चिकित्सको को कार्य के अनुसार निर्धारित मानदेय पर लाभ देय होगा।
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योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान पशुमित्र योजना। |
लाभ | बेरोजगार युवको को रोजगार प्रदान किया जाएगा। |
लाभार्थी | राज्य के पशु सहायक एवं पशु चिकित्सक। |
नोडल विभाग | पशुपालक विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका | राजस्थान पशुमित्र योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र। |
योजना के बारे में
- राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पशुमित्र योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की राज्य के बेरोजगार पशुधन सहायक तथा चिकित्सको का विकास हो पाए तथा उन्हें रोजगार मिल पाए।
- राजस्थान पशुमित्र योजना राजस्थान के पशुपालक विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी पशुमित्र को सरकार द्वारा नियमित मानदेय पर उनके कार्य अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।
- केवल पशुधन सहायक एवं पशु चिकित्सक योजना के अंतर्गत पात्र है।
- पशु चिकित्सक को बीवी एससी एण्ड ए.एच की मार्कशीट जमा करना अनिवार्य है तथा वह राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत पशुधन सहायक राजुवास में पंजीकृत होना चाहिए तथा उनके पास 2 वर्ष का पशुपालक डिप्लोमा होना चाहिए।
- पशुमित्र द्वारा योजना के अंतर्गत पशुपालको को डोर स्टेप पर पशुओ के लिए निम्नलिखित सुविधा प्रदान की जाएगी :-
- टैगिंग।
- टीकाकरण।
- बिमा।
- पशुओ की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान।
- आदि।
- योजना के अंतर्गत पशुमित्र के चयन के बाद निम्नलिखित कार्यो में एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा :-
- विभागीय योजनाओ की जानकारी।
- उनके कार्य।
- रिकॉर्ड संधारण।
- इनाफ पर ट्रेनिंग।
- विभागीय प्रपत्रो की जनकारी।
- प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में जनकारी।
- पशुमित्र को दिय जाने वाले मानदेय भुक्तान की जानकारी।
- एक स्थान में अधिक आवेदन आने की स्थिति में सरकार द्वारा लाभार्थी पशुमित्र का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :-
- 12 कक्षा में 50% अंको के आधार पर।
- पशुधन सहायक डिप्लोमा तथा बीवी एससी एण्ड ए एच में 50% अंको के आधार पर।
- इस वर्ष 5000 बेरोजगार युवक पशुधन सहायक तथा पशु चिकित्सको को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- सरकार द्वारा पशुमित्र को जिलेवार संख्या के आधार पर निर्देशालय स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
- पात्र लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से राजस्थान पशुमित्र योजना के लिए आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- राजस्थान पशुमित्र योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदना किए जाएगे :-
- सरकार द्वारा बेरोजगार युवा पशुधन सहायक तथा पशु चिकित्सको को कार्य के अनुसार निर्धारित मानदेय पर लाभ देय होगा।
मानदेय का भुक्तान
पशुमित्र के कार्य | मानदेय राशि |
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2.50/-रुपए |
कृत्रिम गर्भाधान | 100/-रुपए |
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150/-रुपए 100/-रुपए |
वत्स उल्पादन | 100/-रुपए |
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8/-रुपए 10/-रुपए |
एचएस/ बिक्यू टीकाकरण | 5/-रुपए |
पीपीआर/ ई.टी. वी/ शिपपोक्स टीकाकरण | 3/-रुपए |
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए | 25/-रुपए |
पशु चिकित्सा शिविर आयोजन में सहयोग। | 300/-रुपए |
पशु बिमा में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र | 50/-रुपए |
पात्रताएं
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- पशुधनु सहायक।
- पशु चिकित्सक ।
- आवेदक पशु चिकित्सक को राज्य पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक पशु चिकित्सक के पास मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय/ महाविश्विद्यलय द्वारा बी. वी. एससी एण्ड एच की उपाधि होनी चाहिए।
- आवेदक पशुधन सहायक के पास मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष का पशुपालक डिप्लोमा होना चाहिए।
- आवेदक पशुधन सहायक राजुवास से पंजीकृत होना चाहिए।
- बेरोजगार पशुपालक सहायक जो पहले से पशुधन सेवा केंद्र चला रहे है वह भी योजना के अंतर्गत पात्र है।
पशुमित्र महत्वपूर्ण कार्य
- योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सक तथा पशुधन सहायक द्व्रारा निम्नलिखित कार्य किए जाएगे :-
- पशुओ की टैगिंग एवं एनाफ पोर्टल पर एंट्री करनी होगी।
- कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ पृश्न उपरांत गर्भधारण एवं वस्त उत्पादन ।
- पशुओ का टीकाकरण।
- पशु चिकित्सको शिविरों/ मालो पर सहयोग देना।
- पशुपालको से किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन को भरवाना।
- किए गए समस्त कार्यो का रिकॉर्ड।
- पशुगणना कार्य में सहयोग।
- पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण कार्य में सहयोग।
- विभागीय योजनाओ के प्रसार प्रचार करना।
- रोग प्रकोप/ आकस्मिक स्थितियों में पशु चिकित्सक कार्य में सहयोग।
- उच्च अधिकारियो के कार्य को समय समय पर करना।
- पशु बिमा के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना के कार्यो को केवल पशु चिकित्सक द्वारा किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान पशुमित्र योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- राजस्थान में निवासी का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- 12वी कक्षा का शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
- निम्नलखित दस्तावेज पशु चिकित्सक द्वारा जमा करना अनिवर्य है :-
- बी.वी.एससी एण्ड ए.एच का प्रमाण पत्र।
राज्य चिकित्सा परिषद का पंजीकृत प्रमाण पत्र।
- बी.वी.एससी एण्ड ए.एच का प्रमाण पत्र।
- पशुधनु सहायक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है :-
- राजुवास में पंजीकृत।
- 2 वर्ष का पशुपालक डिप्लोमा।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान पशुमित्र योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- राजस्थान पशुमित्र योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र राजस्थान के निम्नलिखित कार्यालय में से प्राप्त कर सकते है :-
- जिला स्तरीय कार्यालय संयुक्त संचालक।
- उपनिदेशक, पशुपालन विभाग।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित गठित कमिटी द्वारा आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी :-
- उपनिदेशक, बहुउददेशीय पशु चिकित्सालय।
- उपनिदेशक, पशुधन विकास/ जिला कार्यालय पशु चिकित्सक अधिकारी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी अपने कार्य को आरम्भ कर सकते है।
- चयन आदेश प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को जिला स्तरीय राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड को प्रतिभूति(security) के रूप में 5,000/-रुपए की राशि जमा करनी होगी।
- लाभार्थी को अपने कार्य को आरम्भ करने के लिए 100/-रुपए के नॉन जुयूडीशिय स्टाम्प पेपर जमा करना होगा।
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टिप्पणियाँ
पशुमित्रो का मासिक मानदेय फिक्स किया जाए।
पशुमित्रो का मासिक मानदेय फिक्स किया जाए,जिससे पशुमित्रो को मिस्किलो का सामना नहीं करना पड़े।
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