राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना

द्वारा प्रस्तुत Rishabh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना लोगो।
हाइलाइट
  • राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राज्य में नए निवेश को बढ़ावा देना है जिससे राज्य में अधिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
  • योजना के अंतरगत निम्नलिखित जैसे अन्य लाभ प्राप्त होंगे।
    • परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन।
    • ब्याज सब्सिडी।
    • रोजगार सब्सिडी।
    • विभिन्न शुल्कों और करों से छूट।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
    9414044015
  • राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नोडल विभाग ई-मेल :-
    indrajfo1@rajasthan.gov.in

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना

योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना।
में प्रारंभ वर्ष 2019
फ़ायदे
  • परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन।
  • ब्याज सब्सिडी।
  • रोजगार सब्सिडी।
  • विभिन्न शुल्कों और करों से छूट।
लाभार्थिं निवेशकर्ता
नोडल मंत्रालय आयुक्त उद्योग, वाणिज्य और सीएसआर।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन - "इन्वेस्टमेंट प्रपोजल"

योजना के बारे मे

  • राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की शुरुवात राज्य सरकार द्वारा 2019 में हुई थी।
  • योजना का उद्देश्य राज्य में नए निवेश को बढ़ावा देना है जिससे राज्य में अधिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
  • राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना इन 8 निवेश क्षेत्रों में कारगर रहेगी।
    उत्पादन क्षेत्र
    सेवा क्षेत्र
    सूर्योदय क्षेत्रों
    सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
    स्टार्टअप
    लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन
    अनुसंधान और विकास, जीसीसी और टेस्ट लैब्स
    अक्षय ऊर्जा संयंत्र
  • योजना के अंतरगत निम्नलिखित जैसे अन्य लाभ प्राप्त होंगे।
    • परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन।
    • ब्याज सब्सिडी।
    • रोजगार सब्सिडी।
    • विभिन्न शुल्कों और करों से छूट।
  • नए और मौजूदा उद्यम जो राज्य में निवेश कर रहे हैं और नई इकाइयां स्थापित कर रहे हैं इस योजना के लिए पात्र हैं।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 8 निवेश श्रेणियां हैं।
    श्रेणियाँ लाभ
    उत्पादन क्षेत्र
    • 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
    • भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
    • भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
    • मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
    • स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।
    • इस योजना के तहत भाड़ा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
    • 7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।
    सेवा क्षेत्र
    • 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
    • भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
    • भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
    • मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
    • स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।
    • 7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।
    सूर्योदय क्षेत्रों
    • 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
    • भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
    • भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
    • मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
    • स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।
    • इस योजना के तहत भाड़ा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
    सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
    • 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
    • भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
    • भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
    • मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
    • स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।
    • 7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।
    स्टार्टअप
    • 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
    • भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
    • भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
    • मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100 प्रतिशत छूट।
    • स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।
    • 7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।
    लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन
    • 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
    • भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
    • भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
    • मंडी शुल्क भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
    • स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 100% छूट।
    अनुसंधान और विकास, जीसीसी और टेस्ट लैब्स
    • भूमि कर के भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट।
    अक्षय ऊर्जा संयंत्र
    • 7 वर्ष तक बिजली बिल भुगतान में 100% छूट।
    • भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
    • 7 वर्ष की अवधि के लिए 75% तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति।

पात्रता

  • राजस्थान राज्य में उद्यमों की स्थापना की जानी चाहिए।
  • नए और मौजूदा उद्यम जो राज्य में निवेश कर रहे हैं और नई इकाइयां स्थापित कर रहे हैं।
  • मौजूदा उद्यम जो अपने विस्तार में निवेश कर रहे हैं।
  • मौजूदा उद्यम जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लाभार्थी हैं।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड।
  • मूलनिवास प्रमाण पत्र।
  • बैंक विवरण संबंधी दस्तावेज।
  • परियोजना रिपोर्ट।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का पंजीकरण ऑनलाइन होगा।
  • आवेदक "इन्वेस्ट राजस्थान" पोर्टल पर जाएँ।
  • पोर्टल पर जाकर "इन्वेस्टमेंट प्रपोजल" के टैब पर क्लिक करें।
  • दिए गए फॉर्म को भरिए तथा जरूरी दस्तावेज़ों को पोर्टल पर जमा करें।
  • दस्तावेज़ों को pdf या word doc फॉर्मेट में अपलोड करें।
  • योजना के तहत पात्र परियोजनाओं का चयन किया जाएगा और निवेशक को इसके लिए अधिसूचित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
    9414044015
  • राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नोडल विभाग ई-मेल :-
    indrajfo1@rajasthan.gov.in

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