राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना लोगो।
हाइलाइट
  • राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    • लाभार्थी विधवा महिला को 1,00,000 रुपए एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • लाभार्थी विधवा महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह विधवा पेंशन दी जाएगी।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना।
लाभ
  • विधवा महिला को 1,00,000/-रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
  • विधवा महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
लाभार्थी महिला जिनके पति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
आवेदन का तरीका राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना की शुरुवात राजस्थान सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की विधवा महिला जिनके पति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है उन्हें आर्थिक सहायता मिल पाए।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत विधवा महिला को 1,00,000/-रुपए की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
  • 1,500/-रुपए प्रति माह विधवा महिला को पेंशन के रूप में राशि प्रदान की जाएगी।
  • जिने महिलाओ के पति सरकारी कर्मचारी थे वह विधवा महिला राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • विधवा महिल के पति की मृत्यु कोरोना के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई है, केवल वह योजना के लिए पात्र है।
  • लाभार्थी विधवा महिला को कोरोना पेंशन दिए जाने वाला लाभ निम्नलिखित कारणों से रद्द हो सकता है :-
    • विधवा महिला ने अगर पुनविर्वाह कर लिया हो।
    • विधवा महिला की सरकारी कर्मचारी के तोर पर नियुक्ति हो गई हो।
  • योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओ के लिए आयु तथा अधिकतम आय की सिमा नहीं रखी गई है।
  • पात्र विधवा महिलाए राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के ले सकती है।

योजना के लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    • लाभार्थी विधवा महिला को 1,00,000 रुपए एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • लाभार्थी विधवा महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह विधवा पेंशन दी जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक विधवा महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए अथवा न्यूनतम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य में रह रही होनी चाहिए।
  • आवेदक विधवा महिला के पति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो।
  • केवल वह विधवा महिल पात्र है जिसके पति की मृत्यु कोरोना के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई है।
  • आवेदक विधवा महिल परिवार कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक विधवा महिला के पति अगर सरकारी कर्मचारी थे, वह महिला योजना के लिए पात्र नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • जन आधार कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान के एस.एस.ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
    • जन आधार/ गूगल आईडी में से चुना होगा।
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना को चुना होगा।
  • आवेदक पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर उपलोड करने होंगे।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थी महिला को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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Mere pati na hone ke karan muje pensan kam mil rhi h aapse anurodh h ki meri pensan badhaiye

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