
हाइलाइट
- राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
- लाभार्थी विधवा महिला को 1,00,000 रुपए एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थी विधवा महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह विधवा पेंशन दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोलफ्री नंबर :- 18001806127.
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:- raj.sje@rajasthan.gov.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना। |
लाभ |
|
लाभार्थी | महिला जिनके पति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका | राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना की शुरुवात राजस्थान सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की विधवा महिला जिनके पति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है उन्हें आर्थिक सहायता मिल पाए।
- राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत विधवा महिला को 1,00,000/-रुपए की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
- 1,500/-रुपए प्रति माह विधवा महिला को पेंशन के रूप में राशि प्रदान की जाएगी।
- जिने महिलाओ के पति सरकारी कर्मचारी थे वह विधवा महिला राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना के लिए पात्र नहीं है।
- विधवा महिल के पति की मृत्यु कोरोना के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई है, केवल वह योजना के लिए पात्र है।
- लाभार्थी विधवा महिला को कोरोना पेंशन दिए जाने वाला लाभ निम्नलिखित कारणों से रद्द हो सकता है :-
- विधवा महिला ने अगर पुनविर्वाह कर लिया हो।
- विधवा महिला की सरकारी कर्मचारी के तोर पर नियुक्ति हो गई हो।
- योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओ के लिए आयु तथा अधिकतम आय की सिमा नहीं रखी गई है।
- पात्र विधवा महिलाए राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के ले सकती है।
योजना के लाभ
- राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
- लाभार्थी विधवा महिला को 1,00,000 रुपए एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थी विधवा महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह विधवा पेंशन दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक विधवा महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए अथवा न्यूनतम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य में रह रही होनी चाहिए।
- आवेदक विधवा महिला के पति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो।
- केवल वह विधवा महिल पात्र है जिसके पति की मृत्यु कोरोना के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई है।
- आवेदक विधवा महिल परिवार कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक विधवा महिला के पति अगर सरकारी कर्मचारी थे, वह महिला योजना के लिए पात्र नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- जन आधार कार्ड।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान के एस.एस.ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदक को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
- जन आधार/ गूगल आईडी में से चुना होगा।
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना को चुना होगा।
- आवेदक पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर उपलोड करने होंगे।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी महिला को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना पंजीकरण।
- राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना लॉगिन।
- राजस्थान एस.एस.ओ पोर्टल।
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पोर्टल।
- राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोलफ्री नंबर :- 18001806127.
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:- raj.sje@rajasthan.gov.in.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया,
जयपुर-302005.
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
---|---|---|
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना
टिप्पणियाँ
Vidhva pensan yojana
Mere pati na hone ke karan muje pensan kam mil rhi h aapse anurodh h ki meri pensan badhaiye
Hindi
Vidhwa
नई टिप्पणी जोड़ें