
राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी बालिकाओ एवं महिलाओ को कम्प्यूटर एवं स्पॉकिंग इंग्लिश आधारित पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा :-
- आरएस-सीआईटी (Rajasthan State Certificate Course in Information Technology)।
- आरएस-सीएफए (Rajasthan State Certificate in Financial Accounting)।
- आरएस-सीएसईपी(Spoken English and Personality Development)।
- लाभार्थी को प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
- राजस्थान महिला एवं बाल विकास सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर :- 0141-5159700.
- राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड हेल्पडेस्क ईमेल:- info@rkcl.in.
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना। |
लाभ | कम्प्यूटर एवं स्पॉकिंग इंग्लिश के जुड़े पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। |
लाभार्थी | राज्य की महिलाए एवं बालिकाए। |
नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- सरकार विभिन्न योजनाओ के माध्यम से महिलाओ को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने का बहुत प्रयास कर रही है।
- महिलाओ के आत्मनिर्भर बनने से समाज में जारूकता के साथ साथ रोजगार के अधिक अवसर भी उत्पन्न हो पाएगे।
- सरकार द्वारा महिलाओ एवं बालिकाओ की प्रगति हेतु इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओ तथा बालिकाओ को कंप्यूटर एवं स्पॉकिंग इंग्लिश का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को निम्नलिखित कोर्स में निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा :-
- आरएस-सीआईटी (Rajasthan State Certificate Course in Information Technology)।
- आरएस-सीएफए(Rajasthan State Certificate in Financial Accounting)।
- आरएस-सीएसईपी(Spoken English and Personality Development)।
- महिला एवं बालिका जिन्होंने कक्षा 10वी तथा12वी कक्षा पास की है वह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती है।
- आवेदक महिला की आयु सीआईटी/सीएफए कोर्स के लिए 16 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तथा सीएसईपी कोर्स के लिए 16 से 45वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
लाभार्थी महिलाओ को निम्लिखित समय अवधि के लिए विभिन्न कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा :-
कोर्स समय अवधि आरएस-सीआईटी। प्रशिक्षण 132 घण्टे (3 महीने ) आरएस-सीएफए। 100 घन्टे (2 घण्टे प्रति दिन तथा सप्ताह में 5 दिन) आरएस-सीएसईपी। 130 घण्टे (2घण्टे प्रतिदिन, सप्ताह में 5 दिन) - लाभार्थी का प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद परीक्षा में भाग लेने होगा तथा जिन लाभार्थियों की प्रशिक्षण में उपस्तिथि 65% से कम है वह परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगी।
- पात्र लाभार्थी इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-
- महिलाओ एवं बालिकाओ को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रही इस योजना को बंद करके नई सरकार द्वारा एक नए नाम से जारी किया गया है।
- राज्य में अब इस योजना को "राजस्थान नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना" के नाम से पहचाना जाएगा।
- योजना में नाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह के बदलाव नहीं किये गए है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी बालिकाओ एवं महिलाओ को कम्प्यूटर एवं स्पॉकिंग इंग्लिश आधारित पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा :-
- आरएस-सीआईटी (Rajasthan State Certificate Course in Information Technology)।
- आरएस-सीएफए (Rajasthan State Certificatein Financial Accounting)।
- आरएस-सीएसईपी(Spoken English and Personality Development)।
- लाभार्थी को प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
पात्रता की शर्तें
राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करना होगा :-
पाठ्यक्रम पात्रता आरएस-सीआईटी
(Rajasthan State Certificate
Course in Information Technology)- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 16 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदक ने 10वी कक्षा पास की होनी चाहिए।
आरएस-सीएफए
(Rajasthan State Certificate
in Financial Accounting)- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 16 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदक ने 12वी कक्षा पास की होनी चाहिए।
आरएस-सीएसईपी
(Spoken English and
Personality Development)- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 16वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदक ने 12 कक्षा पास की होनी चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- 10वी कक्षा का शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- 12वी कक्षा का शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जन आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- परिस्थिति के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना आवश्यक है :-
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र(विधवा महिला के लिए)
- तलाकनामा(तलाक़शुदा होने पर)
- परित्यक्ता का प्रमाण(परित्यक्त महिला के लिए)
- एफआईआर/घरेलु हिंसा रिपोर्ट (हिंसा पीड़ित महिला के लिए )
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान के नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड पोर्टल में उपलब्ध है।
- आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले नई एप्लीकेशन में जाना होगा।
- आधार कार्ड/ जन आधार कार्ड की सहायता से आवेदक पंजीकरण कर सकते है।
- आवेदक जिस कोर्स में प्रशिक्षण लेना चाहते है उस पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक को निम्नलिखित कोर्स में से एक को चुनना होगा :-
- आरएस-सीआईटी(Rajasthan State Certificate Course in Information Technology)।
- आरएस-सीएफए(Rajasthan State Certificate in Financial Accounting)।
- आरएस-सीएसईपी(Spoken English and Personality Development)।
- कोर्स के चयन के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
- प्रिशक्षण जिला तथा तहसील को चुनना होगा।
- व्यक्तिगत विवरण।
- शैक्षणिक विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- लाभार्थियों के चयन हेतु आरकेसीएल द्वारा सूचि त्यार की जाएगी।
- सूचि की जाँच उपनिर्देशक/ सहयता निदेशक , एमए के द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद निम्नलिखित गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा :-
- उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- उपनिदेशक/ सहायता निदेशक, महिला अधिकारिता।
- आरकेसी.एल के प्रतिनिधि।
- लाभार्थियों के चयन के बाद उनके निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक को निम्नलिखित आवेदन पत्रों में से जिस कोर्स में प्रशिक्षण लेना है उससे चुनना होगा :-
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीआईटी आवेदन पत्र।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीएफए आवेदन पत्र।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीएसईपी आवेदन पत्र।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उससे ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तवेजो को संलग्न करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया है।
- लाभर्थियो के चयन हेतु समिति का गठन किया जाएगा।
- गठित निम्नलिखित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन जिलेवार एवं आईटी ज्ञान केंद्र निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया जाएगा :-
- उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- उपनिदेशक/ सहायता निदेशक, महिला अधिकारिता।
- आरकेसीएल प्रतिनिधि।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी।
योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
- अधिक आवेदन आने की स्थिति में निम्नलिखित आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी :-
- विधवा महिला।
- तलाकशुदा महिला।
- परित्यक्ता महिला।
- हिंसा से पीड़ित महिला।
- स्नातक पास आंगनवाड़ी महिला। (आरएस-सीआईटी कोर्स के लिए )
- कक्षा 10वी राजीकी विद्यालय से पास एवं स्नातक पास की है। (आरएस-सीआईटी कोर्स के लिए )
- कक्षा 10वी पास की हो तथा उनकी आयु 25वर्ष या उससे अधिक है। (आरएस-सीआईटी कोर्स के लिए )
- स्नातक महिला एवं बालिका।
- 12वी कक्षा राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं स्नातक किया है (आरएस-सीएफए/ आरएस-सीएसईपी कोर्स के लिए )
- कक्षा 12वी पास की हो तथा उनकी आयु 25वर्ष या उससे अधिक है।(आरएस-सीएफए/ आरएस-सीएसईपी कोर्स के लिए )
- योजना के अंतर्गत 18% सीट अनुसूचित जाति तथा 14% सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग महिला एवं बालिकाओ को दी जाएगी।
- आईटी ज्ञान केन्द्रो में चयनित लाभार्थियों की उपस्तिथि बायोमेट्रिक मशीन द्वारा दर्ज की जाएगी।
- आरएस-सीएफए के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षण दिया जाएगा:-
- कम्प्यूटर पर एकाउंटिंग का ज्ञान(Tally Software)।
- सैद्धान्तिक एवं कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण।
- टैली ईआरपी 9 वर्ज आधारित कोर्स(tally ERP 9)।
- आरएस-सीएसईपी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षण दिया जाएगा :-
- सॉप्किन इंग्लिश की शिक्षा।
- व्यक्तिगत विकास प्रशिक्षण।
महत्वपूर्ण पत्र
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीआईटी(RS-CIT) आवेदन पत्र।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीएफए(RS-CFA) आवेदन पत्र।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीएसईपी(RS-CSEP) आवेदन पत्र।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान महिला एवं बाल विकास पोर्टल।
- राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड पोर्टल।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीआईटी दिशानिर्देश।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीएफए दिशानिर्देश।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीएसईपी दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान महिला एवं बाल विकास सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर :- 0141-5159700.
- राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड हेल्पडेस्क ईमेल:- info@rkcl.in.
- नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान
7ए, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया,
आरटीओ के पीछे, जयपुर - 302004, भारत
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