
हाइलाइट
- पंजाब आशीर्वाद योजना के तहत निम्नलिखित लाभ पात्र कन्याओं को दिया जायेगा :-
- कन्या के विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी।
- अनुदान की राशि यानि 51,000/- रूपये लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान किये जायगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- पंजाब आशीर्वाद योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- directorwelfarepunjab@gmail.com.
- सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग संपर्क विवरण।
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | पंजाब आशीर्वाद योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 26-01-2004. |
लाभ | बालिका के विवाह के लिए 51,000/- रूपये का आर्थिक अनुदान। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग, पंजाब सरकार। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- आशीर्वाद योजना पंजाब सरकार की आर्थिक रूप से कमज़ोर बालिकाओ के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है।
- इससे मुख्यतः राज्य के बालिकाओ के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग, पंजाब सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
- योजना का मुख्य उदेश्य राज्य की उन बालिकाओं को शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है , जिनका परिवार बेटी के शादी के खर्चो को उठाने के लिए समर्थ नहीं है।
- वर्ष 1997 में इसे शगुन योजना के नाम से शुरू किया गया था।
- तब इस योजना के तहत केवल 5,100/- रूपये की धनराशि दी जाती थी।
- 26-01-2004 को पंजाब राज्य सरकार ने पहले की शगुन योजना का नाम बदलकर आशीर्वाद योजना कर, योजना की राशि को बढ़कर 6,100/- रूपये कर दिया।
- दिनांक 01-04-2006 को 6,100/- रूपये की धनराशि को बढ़ाकर सरकार ने 15,000/- रूपये कर दिया।
- उसके बाद पुनः इस राशि में बदलाव किया गया जिसे दिनांक 01-07-2017 को इसे बढ़ाकर 21,000/- रूपये और फिर 51,000/- रूपये कर दिया गया।
- योजना का लाभ परिवार की 2 लड़कियों को ही दिया जायेगा।
- पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना का लाभ केवल निमिन्लिखित वर्ग की लड़कियों को ही दिया जाता है:-
- अनुसूचित जाती /ईसाई/ मुस्लिम/ पिछड़ा वर्ग/ जाति से सम्बंधित लड़कियां।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियां।
- किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियां।
- अनुसूचित जाति की विधवाओं/तलाकशुदा को उनके पुनर्विवाह के समय।
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कन्या इस योजना के लिए पात्र है।
- पंजाब आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन विवाह की निश्चित तिथि से पहले या 30 दिन के बाद दिया जा सकता है।
- पंजाब आशीर्वाद योजना के लिए आवेदक 2 तरीके से आवेदन कर सकते है:-
- पंजाब आशीर्वाद योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- पंजाब आशीर्वाद योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- पंजाब आशीर्वाद योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:-
- कन्या के विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी।
- अनुदान की राशि यानि 51,000/- रूपये लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान किये जायगे।
पात्रताएं
- पंजाब आशीर्वाद योजना के तहत केवल वही आवेदन कर सकते है जो नीचे दी गयी पात्रता को पूर्ण करते है :-
- आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक कन्या होनी चाहिए।
- कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 32,790/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी से सम्बंधित होनी चाहिए :-
- कन्या अनुसूचित जाति से हो।
- कन्या मुस्लिम हो।
- कन्या क्रिस्चियन हो।
- कन्या पिछड़ी जाति से हो।
- कन्या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हो।
- कन्या की माता विधवा हो।
- कन्या अनुसूचित जाति से हो और विधवा या तलाकशुदा हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पंजाब आशीर्वाद योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- शादी का विवरण।
- आधार कार्ड।
- बी.पी.एल कार्ड। (अगर बी.पी.एल श्रेणी से है तो)
- जन्म प्रमाण पत्र या अन्य जन्म तिथि से सम्बंधित दस्तावेज़।
- जाति प्रमाण पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेन की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी पंजाब आशीर्वाद योजना के तहत निम्नलिखित दो तरीकों से आवेदन कर सकते है:-
- पंजाब आशीर्वाद योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- पंजाब आशीर्वाद योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक पंजाब आशीर्वाद योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जमा कर सकते है।
- सबसे पहले आवेदक को पंजाब आशीर्वाद योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के लिए "मुख्य पृष्ठ " पर दिए गए पंजीकरण टैब पर क्लिक करे।
- उसके बाद पंजीकरण पत्र में सभी पूछे गए विवरण भर कर जमा कर दे।
- पंजीकरण के बाद आवेदक के मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा।
- लॉगिन विवरण की सहायता से आवेदक को पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात आवेदक की स्क्रीन पर पंजाब आशीर्वाद योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र आएगा।
- आवेदन पत्र में सभी आवयश्यक जानकारी भरनी होगी।
- इसके बाद सभी आवयशक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- दस्तावेज अपलोड करने बाद , सभी विवरण की एक बार जांच कर ले और आवेदन पत्र को जमा कर दे।
- सम्बंधित विभाग द्वारा सभी आवेदन पत्रों की जांच की जायगी।
- सतयापन के बाद पात्र लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में अनुदान की राशि प्रदान की जायगी।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी पंजाब आशीर्वाद योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
- आवेदक अपने जिले के कल्याण विभाग कार्यालय से पंजाब आशीर्वाद योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र में सभी विवरण सही से भरे और सभी जरुरी दस्तावेज संलग्न करे।
- उसके बाद आवेदन पत्र को जिला कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करा देना होगा।
- कार्यालय के अधिकारीयों द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
- जाँच में सब सही पाए जाने पर आवेदक के दिए गए बैंक खाते में अनुदान की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- पंजाब आशीर्वाद योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- पंजाब आशीर्वाद योजना पंजीकरण।
- पंजाब आशीर्वाद योजना लॉगिन।
- पंजाब आशीर्वाद योजना पासवर्ड रिकवरी।
- पंजाब आशीर्वाद योजना पोर्टल।
- सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग, पंजाब सरकार।
- पंजाब आशीर्वाद योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- पंजाब आशीर्वाद योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- directorwelfarepunjab@gmail.com.
- सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग संपर्क विवरण।
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