ओडिशा निर्माण श्रमिक कल्याण योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Thu, 21/11/2024 - 11:36
उड़ीसा CM
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हाइलाइट
  • श्रमिकों के लाभार्थी बच्चो को प्रतिवर्ष 40,000 रूपए तक की छात्रवृति का लाभ।
  • छात्रवृति की राशि छात्र को उसकी कक्षा के अनुसार प्रतिवर्ष प्राप्त होगा।
  • छात्र एवं छात्राए दोनों ही योजना के लिए पात्र होंगे।
  • छात्रवृति का लाभ कक्षा छह व उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को दिया जाएगा।
  • कक्षा 8 या उसे ऊपर की छात्राओं को छात्रवृति की राशि पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • ओडिशा राज्य छात्रवृति पोर्टल हेल्पलाइन नंबर : - 155335
    टोल फ्री नंबर : - 18003456770
  • छात्रवृति ईमेल हेल्पडेस्क : - scholarshiplabour@gmail.com
ओडिशा निर्माण श्रमिक कल्याण योजना
योजना का अवलोकन
योजना का नाम ओडिशा निर्माण श्रमिक कल्याण योजना
आरंभ वर्ष 2020
लाभ 40,000/- रूपए तक की वार्षिक छात्रवृति।
लाभार्थी भवन एवं निर्माण श्रमिको के बच्चे।
अधिकारिक पोर्टल ओडिशा राज्य छात्रवृति पोर्टल।
नोडल विभाग ओडिशा श्रम और ईएसआई विभाग।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वारा।

योजना के बारे मे

  • कड़ी मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वाले भवन एवं निर्माण श्रमिकों के लिए अपने बच्चो को शिक्षा प्रदान करना काफी मुश्किल है।
  • बढ़ती महंगाई और आर्थिक परेशानी के चलते कई श्रमिक अपने बच्चो को स्कूल न भेजने को मजबूर है।
  • इस समस्या के समाधान हेतु, ओडिशा सरकार ने अपने राज्य के भवन एवं निर्माण श्रमिकों के बच्चो के लिए "निर्माण श्रमिक कल्याण योजना" की शुरुआत की है।
  • इस योजना के द्वारा राज्य के श्रमिकों के बच्चो को राज्य सरकार द्वारा शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के अनुरूप दी जाएगी, जो की न्यूनतम 2,000 रूपए और अधिकतम 40,000 रूपए तक हो सकती है।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों के बच्चो को शिक्षा हेतु प्रेरित करना और जरूरी आर्थिक सहायता देना है, जिससे वह अपनी शिक्षा को बिना किसी आर्थिक परेशानी के जारी रख सके।
  • घोषित योजना को "निर्माण श्रमिक कल्याण स्कीम" के नाम से भी पहचाना जाता है।
  • निर्माण श्रमिक कल्याण योजना का लाभ छात्र एवं छात्राए दोनों को दिया जाएगा लेकिन छात्रों को इसका लाभ कक्षा 8 से प्राप्त होगा।
  • एक परिवार से अधिकतम दो ही बच्चो को निर्माण श्रमिक कल्याण योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • योजना के द्वारा अधिक से अधिक छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रेरित हेतु कक्षा 8 या उसे अधिक की कक्षा में अध्यन्नरत छात्राओं को सहायता राशि में 20 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
  • योजना के लिए आवेदन केवल पात्र विद्यार्थी ही कर सकते है अतः आवेदन पूर्व इसकी पात्रता को अवश्य से पढ़ ले।
  • भवन निर्माण कल्याण बॉर्ड में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से पंजीकृत श्रमिकों के बच्चो को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • यदि किस छात्र के माता एवं पिता दोनों ही पंजीकृत है तो उस अवस्था में योजना का लाभ दोनों को अलग-अलग नहीं प्राप्त होगा।
  • योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु छात्र की विद्यालय या कॉलेज में न्यूनतम 50% की उपस्तिथि अनिवार्य है।
  • निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि पाठ्यक्रम की अवधि अनुसार प्रत्येक छात्र को वार्षिक रूप से दी जाएगी।
  • यह राशि उक्त आवेदक के माता पिता के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिसके लिए उनके पास स्वयं का आधार पंजीकृत खाता होना आवश्यक है।
  • पात्र लाभार्थी निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन ओडिशा राज्य छात्रवृति पोर्टल से सकते है।
  • योजना के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है।
  • योजना से जुडी अन्य किसी जानकारी या समस्य के समाधान हेतु आवेदक जारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते है।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के द्वारा भवन एवं निर्माण श्रमिकों के बच्चो को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृति का लाभ दिया जा रहा है; जिसका विवरण कुछ इस प्रकार से है : -
    • श्रमिकों के लाभार्थी बच्चो को प्रतिवर्ष 40,000 रूपए तक की छात्रवृति दी जाएगी।
    • छात्रवृति की राशि छात्र को उसकी कक्षा के अनुसार दिया जाएगा।
    • छात्र एवं छात्राए दोनों ही योजना के लिए पात्र होंगे।
    • छात्रवृति का लाभ कक्षा छह व उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को ही प्राप्त होगा।
    • कक्षा 8 या उसे ऊपर की छात्राओं को छात्रवृति की राशि पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।
      कक्षा/ग्रेड सहायता राशि
      कक्षा 6 और 7 (केवल लड़कियाँ) 2,000/- रूपए।
      कक्षा 8 (छात्र एवं छात्राए) 2,000/- रूपए। सभी छात्राओं को 20 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ।
      कक्षा 9 (छात्र एवं छात्राए) 3,000/- रूपए।
      कक्षा 10 (छात्र एवं छात्राए) 4,000/- रूपए।
      दसवीं की परीक्षा में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार। 10,000/- रूपए।
      कक्षा 11 और 12 (छात्र एवं छात्राए) 5,000/- रूपए।
      बीए/बी.एससी/बी.कॉम/पीजी छात्र 7,000/- रूपए।
      सरकारी कॉलेज में निम्नलिखित पाठ्रयक्रम में अध्यन्नरत छात्र एवं छात्राए बी.टेक/एमसीए/एमबीए/बी.आर्क./एम.आर्क./एम.टेक/एम.एससी./बी.फार्मा/एम.फार्मा/
      होटल प्रबंधन एवं खानपान सेवाएं/चिकित्सा (एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक शामिल हैं)
      40,000/- रूपए।
      सरकारी संस्थान में बी.एड/सीटी/नर्सिंग प्रशिक्षण में अध्यन्नरत छात्र एवं छात्राए 10,000/- रूपए।

पात्रता की शर्तें

  • निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत दी जाने वाली छात्रवृति का लाभ केवल उन्ही छात्रों को दिया जाएगा जो योजना निर्देशित निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करेंगे : -
    • आवेदक ओडिशा राज्य का स्थायी निवासी हो।
    • आवेदकों के माता-पिता निर्माण कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए, जिसकी अवधि न्यूनतम एक वर्ष हो।
    • लड़का और लड़की दोनों योजना के लिए पात्र है।
    • एक परिवार से अधिकतम दो ही बच्चे योजना के लिए पात्र होंगे।
    • आवेदक की स्कूल/कॉलेज में न्यूनतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति दर्ज की हो।
    • छात्रों को योजना का लाभ कक्षा छह या उससे अधिक की कक्षा में प्रवेश पर प्राप्त होगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पूर्व सभी लाभार्थी छात्र अपने निम्नलिखित दस्तावेज जरूर से संभाल के रखे : -
    • आवेदक के माता/पिता के आधार कार्ड।
    • आवेदक के माता पिता को जारी बीओसी आईडी।
    • अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका / प्रमाण पत्र।
    • आधार लिंक बैंक खाते की पासबुक।
    • स्कूल/कॉलेज आईडी/ प्रवेश रसीद।/लाइब्रेरी कार्ड /वचन - पत्र।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • दिवायंग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सभी पात्र विद्यार्थी ओडिशा निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन ओडिशा राज्य छात्रवृति पोर्टल से स्वीकारे जाएंगे।
  • सभी छात्र अपने आवेदन पत्र योजना की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2024 या उससे पहले अवश्य जमा कर दे।
  • आवेदन करने से पूर्व आवश्यक दस्तावेजों को जरूर से साथ में रख ले।
  • आवेदन पत्र जमा करने हेतु आवेदक को ओडिशा राज्य छात्रवृति पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
  • पंजीकरण के लिए वेबसाइट के मुख्य पेज से 'लॉगिन' का चुनाव करके 'पंजीकरण' को चुने।
  • पंजीकरण के लिए आवेदक आधार नंबर को दर्ज करे और आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से विवरण को सत्यापित करे।
  • इसके पश्चात अन्य विवरण को दर्ज करके पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करे।
  • पोर्टल के मुख्य पेज से योजना के समक्ष प्रदर्शित 'आवेदन' के बटन का चुनाव करे।
    Nirman Shramik Kalyan Yojana Online Application
  • इसके पश्चात पंजीकरण के विवरण की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन करे।
    Nirman Shramik Kalyan Yojana Applicant Login
  • लॉगिन पश्चात 'योजना एवं पात्रता' का चुनाव करके 'निर्माण श्रमिक कल्याण योजना' के लिए आवेदन करे।
  • आवेदन पत्र में विद्यार्थी अपने निजी, शैक्षणिक और बैंक सम्बंधित जानकारी को दर्ज करे।
  • आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र में अपलोड करे।
  • आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पूर्व उसमे दर्ज विवरण को जांच ले।
  • आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्रति को भविष्य के लिए डाउनलोड करके रख ले।
  • पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • सत्यपित आवेदनों को जिला श्रम कार्यालय द्वारा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क कैसे करे

  • ओडिशा राज्य छात्रवृति पोर्टल हेल्पलाइन नंबर : - 155335
    टोल फ्री नंबर : - 18003456770
  • छात्रवृति ईमेल हेल्पडेस्क : - scholarshiplabour@gmail.com

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