हाइलाइट
- सभी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम शुल्क अनुसार छात्रवृति।
- छात्रवृति स्नातक, परास्नातक, पीएचडी, डिप्लोमा, आईटीआई, और पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए दी जाएगी।
- छात्रवृति सरकारी और निजी दोनों ही संस्थानों के छात्रों को दी जाएगी।
- छात्रवृति में ट्यूशन फीस, वार्षिक फीस, एकमुश्त फीस, छात्रावास/मेस शुल्क शामिल है।
- स्नातक, परास्नातक, पीएचडी छात्रों को 1,200/- रूपए और डिप्लोमा, आईटीआई, और पॉलिटेक्निक के छात्रों को 1,000/- रूपए हॉस्टल/मेस शुल्क दिया जाएगा।
- छात्रों को हॉस्टल/मेस शुल्क दस माह के लिए दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- ओडिशा राज्य छात्रवृति पोर्टल हेल्पलाइन नंबर : - 155335
टोल फ्री नंबर : - 18003456770 - ओडिशा कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क : - agrsec.or@nic.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | ओडिशा कृषि विद्या निधि योजना |
आरंभ वर्ष | 2024. |
लाभ | उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृति। |
लाभार्थी | सीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान के बच्चे। |
अधिकारिक पोर्टल | ओडिशा राज्य छात्रवृति पोर्टल। |
नोडल विभाग | ओडिशा कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | कृषि विद्या निधि योजना के ऑनलाइन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे मे
- ओडिशा राज्य की नवनिर्वाचित भाजपा की सरकार ने सरकार बनने से पूर्व राज्य के लोगो से कई एहम घोषणाए की थी।
- सरकार बनने के उपरांत उन सभी योजना को लागु करने का काम किया जा रहा है।
- हाल ही में राज्य सरकार ने "कृषि विद्या निधि योजना" को लागु किया गया।
- इस योजना के तहत राज्य के किसानो के बच्चो को उनकी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बच्चो को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली आर्थिक परेशानी को दूर करना है।
- कृषि विद्या निधि योजना का लाभ केवल उन्ही किसानो के बच्चो को दिया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा संचालित 'सीएम किसान योजना' के लाभार्थी है।
- योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ 'कालिया छात्रवृति' के स्वरुप है जो पूर्व राज्य सरकार की एक योजना थी।
- घोषित योजना को अन्य नाम 'कृषि विद्या निधि स्कीम' से भी जाना जाता है।
- ऐसे विद्यार्थी जो राज्य के सरकारी, निजी और प्रमुख संस्थान में अध्यन्नरत है इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- कृषि विद्या निधि योजना के तहत छात्रवृति पेशेवर, तकनीकी पाठ्यक्रम को दी जाएगी जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि और संबद्ध, नर्सिंग, डिप्लोमा और आईटीआई में विभिन्न ट्रेड शामिल हैं।
- योजना के अंतर्गत छात्रवृति का लाभ केवल उन्ही छात्रों को प्राप्त होगा जिनका दाखिला सरकारी एवं निजी संस्थान में उनके मेरिट के आधार पर प्राप्त हुआ हो।
- ऐसे छात्र जो राज्य या केंद्र सरकार की अन्य छात्रवृति का लाभ ले रहे है इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
- हालाँकि यह छात्र उस छात्रवृति का त्याग कर कृषि विद्या निधि योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश में योजना के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृति के लिए पाठ्यक्रम की सूची भी जारी की है।
- सरकारी संस्थान में अध्यन्नरत छात्र को ट्यूशन फीस, वार्षिक शुल्क, एकमुश्त शुल्क, छात्रावास शुल्क और छात्रों द्वारा जमा किए गए अन्य गैर-वापसी योग्य शुल्क छात्रवृति के द्वारा प्राप्त होंगे।
- प्रवेश के समय दिए गए कॉशन मनी और नॉन -रिफंडेबल राशि छात्रवृति में शामिल नहीं की जाएगी।
- ऐसे छात्र जो देश के प्रमुख संस्थान जैसे की एनआईटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, आईसीएआर में अध्यन्नरत है (राज्य या राज्य के बाहर) उनको योजना के तहत अधिकतम एक लाख की छात्रवृति या फिर संस्थान द्वारा निर्देशित राशि (जो भी न्यूनतम हो) छात्रवृति स्वरुप दी जाएगी।
- योजना के तहत छात्रों को हॉस्टल/मेस शुल्क दस माह के लिए दिया जाएगा, जिसमे यूजी, पीजी, पीएचडी, और प्रीमियर संस्थान छात्रों को 1,200/- रूपए और डिप्लोमा/आईटीआई/पॉलिटेक्निक छात्रों को 1,000/- रूपए प्राप्त होंगे।
- कृषि विद्या निधि योजना के तहत दी जाने वाली छात्रवृति की राशि सभी छात्रों को उनके बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त होगी।
- छात्रवृति का लाभ लेने हेतु विद्यार्थी को कृषि विद्या निधि योजना के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
- योजना के आवेदन पत्र वर्ष में दो बार स्वीकारे जाएंगे पहला जुलाई या अगस्त माह में और दूसरा नवंबर या दिसंबर माह में।
- निजी और स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रमों की छात्रवृति उनके कोर्स के शुल्क के अनुसार जिसकी सूची योजना के दिशानिर्देश में जारी की गई है।
- योजना से जुडी विस्तृत जानकारी विद्यार्थी कृषि विद्या निधि योजना के दिशानिर्देश से प्राप्त कर सकते है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- कृषि विद्या निधि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी छात्रों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे : -
- सभी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृति।
- छात्रवृति पाठ्यक्रम शुल्क अनुसार दी जाएगी।
- छात्रवृति स्नातक, परास्नातक, पीएचडी, डिप्लोमा, आईटीआई, और पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए दी जाएगी।
- छात्रवृति सरकारी और निजी दोनों ही संस्थानों के छात्रों को दी जाएगी।
- छात्रवृति में ट्यूशन फीस, वार्षिक फीस, एकमुश्त फीस, छात्रावास/मेस शुल्क शामिल है।
- स्नातक, परास्नातक, पीएचडी छात्रों को 1,200/- रूपए और डिप्लोमा, आईटीआई, और पॉलिटेक्निक के छात्रों को 1,000/- रूपए हॉस्टल/मेस शुल्क दिया जाएगा।
- छात्रों को हॉस्टल/मेस शुल्क दस माह के लिए दिया जाएगा।
पात्रता की शर्तें
- कृषि विद्या निधि योजना का लाभ केवल उन्ही विद्यार्थियों को दिया जाएगा जो योजना निर्देशित निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करेंगे : -
- लाभ केवल स्थानीय बच्चो तक सिमित है।
- छोटे और सीमांत किसान के बच्चे ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
- आवेदक सीएम किसान योजना लाभार्थियों के बच्चे होने चाहिए।
- आवेदक को उनकी मेरिट के आधार पर सरकारी या निजी संस्थान में दाखिला प्राप्त हुआ हो।
- अन्य छात्रवृति का लाभ ले रहे छात्र इसके लिए पात्र तभी होंगे जब वह उस छात्रवृति को छोड़ नहीं देते।
- आवेदक को योजना का लाभ केवल एक ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए दिया जाएगा।
- विद्यार्थी एक पाठ्यक्रम से अधिक के लिए योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- विद्यार्थी के पास स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है।
- एमबीबीएस
- बीडीएस
- बी.एच.एम. एस
- बी.एच.एम. एस
- बीएएमएस
- बी फार्मा.
- बीएससी नर्सिंग
- पीबीबीएससी.
- नर्सिंग
- बी.एससी ऑनर्स (कृषि/बागवानी/वानिकी)
- बीएससी मत्स्य विज्ञान।
- बीवीएससी और एएच
- बीएससी सामुदायिक विज्ञान,
- बी.टेक (कृषि इंजीनियरिंग)
- बी.टेक/बी.ई
- बीबीए
- बीसीए
- एम.टेक.
- एमएससी (एजी)
- एमएससी (वानिकी)
- मेडिकल साइंस में पीजी
- एमबीए
- एमसीए
- एम. फार्म
- और अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम
- डी फार्मा
- डी एम एल टी
- डी एम आर टी
- मनोरोग नर्सिंग
- पॉलिटेक्निक और एग्री पॉलिटेक्निक
- नेत्र सहायक/सर्जिकल ओपीटीएच सहायक
- ए.एन.एम
- जीएनएम
- और आईटीआई के अन्य ट्रेड
पाठ्यक्रम का प्रकार। पाठ्यक्रम का नाम। व्यावसायिक या तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम पीजी स्तर के पाठ्यक्रम डिप्लोमा पाठ्यक्रम
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- ओडिशा कृषि विद्या निधि योजना के लिए आवेदन करते समय सभी आवेदकों को अपने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : -
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाती प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक।
- राशन कार्ड।
- माता पिता या अभिवावक का पहचान पत्र।
- दसवीं की अंकतालिका।
- अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका।
- स्व घोषणा पत्र (ईबीसी और सामान्य वर्ग के लिए)
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र विद्यार्थी कृषि विद्या निधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- विद्यार्थी योजना के लिए आवेदन निर्धारित तिथि से पहले जमा कर दे।
- कृषि विद्या निधि योजना के आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2024 निर्धारित है।
- योजना के आवेदन की प्रक्रिया मुख्यता निम्नलिखित चरणों से होकर जाएगी : -
पंजीकरण की प्रक्रिया
- कृषि विद्या निधि योजना के आवेदन हेतु आवेदकों का ओडिशा राज्य छात्रवृति पोर्टल पर पंजिकरण अनिवार्य है।
- पंजीकरण हेतु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- मुख्य पेज से लॉगिन का चयन करके पंजीकरण के लिंक का चुनाव करे।
- प्रदर्शित सभी विवरण को पढ़ करे आगे बढे।
- दिए गए स्थान पर विद्यार्थी अपना आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी प्राप्त करे के बटन का चयन करे।
- आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करे।
- जरूरी विवरण दर्ज करके पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करे।
- सफल पंजीकरण की जानकारी आवेदक को ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगी।
आवेदन पत्र की प्रक्रिया
- पंजीकृत विद्यार्थी कृषि विद्या निधि योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते है।
- इसके लिए सर्वप्रथम ओडिशा राज्य छात्रवृति पोर्टल पर जाए।
- मुख्य पेज से योजना के समक्ष दिए आवेदन के बटन का चयन करे।
- अपना आधार नंबर और पासवर्ड को दर्ज करके लॉगिन करे।
- विद्यार्थी डैशबोर्ड से योजना और पात्रता का चुनाव करे।
- इसके बाद कृषि विद्या निधि योजना के सामने आवेदन के बटन पर क्लिक करे।
- आवेदन पत्र में विद्यार्थी को अपनी निजी, शैक्षणिक, और अकाउंट सम्बंधित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- ध्यान रहे आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
- आवेदन पत्र भरने के बाद उसको जमा कर दे।
- विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- जाँच में सफल आवदनो को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
- आवेदन की मजूरी व निरस्तीकरण की जानकारी ईमेल या एसमएस के माधयम से विद्यार्थियों को प्राप्त होगी।
- इसके अतिरिक्त आवेदक लॉगिन करके भी अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते है।
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- कृषि विद्या निधि योजना ऑनलाइन पंजीकरण।
- कृषि विद्या निधि योजना आवेदक लॉगिन।
- कृषि विद्या निधि योजना दिशानिर्देश।
- निजी संस्थान और स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रमों और शुल्क संरचना की सूची।
- ओडिशा राज्य छात्रवृति पोर्टल।
संपर्क कैसे करे
- ओडिशा राज्य छात्रवृति पोर्टल हेल्पलाइन नंबर : - 155335
टोल फ्री नंबर : - 18003456770 - ओडिशा कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क : - agrsec.or@nic.in
- कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग,
कृषि भवन, भुवनेश्वर,
ओडिशा, भारत, पिन-कोड: 751001
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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