ओडिशा गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Sat, 09/11/2024 - 14:42
उड़ीसा CM
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गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना लोगो
हाइलाइट
  • राज्य के पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा।
  • पत्रकार की मृत्यु होने पर 4 लाख की अनुग्रह राशि।
  • दुर्घटना से दिव्यांग होने पर पत्रकार को 2 लाख की अनुग्रह राशि।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • ओडिशा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 8480822035
  • ओडिशा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ईमेल हेल्पडेस्क : - help.iprodisha@gmail.com
ओडिशा गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना
योजना का अवलोकन
योजना का नाम ओडिशा गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना।
आरंभ वर्ष 2018
लाभ 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा साहयता।
लाभार्थी राज्य के पत्रकार।
अधिकारिक पोर्टल ओडिशा श्रमजीवी पत्रकार कल्याण योजना।
नोडल विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ओडिशा।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे मे

  • ओडिशा गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा राज्य सरकार द्वारा शुरू एक विशेष पहल है।
  • इस योजना के तहत सरकार ओडिशा राज्य के पत्रकारों को जो दिन रात मेहनत से काम करते है उनको स्वास्थ्य बिमा का लाभ प्रदान करेगी।
  • देखा गया है की सरकार मुख्य रूप से राज्य की अन्य जनता के लिए योजना शुरू करती है लेकिन देश के लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को कभी इन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता।
  • इसके बावजूद यह पत्रकार दिन रात मेहनत विषम परिस्थितयो को सामन करके सबके लिए खबर प्रस्तुत करते है।
  • इन खबरों को प्राप्त करने के दौरान पत्रकारों को कई तरह की दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है, जिसमे वह घायल और कई मर्तबा अपनी जान भी खो बैठते है।
  • इन समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करने का निर्णय लिया।
  • योजना के तहत मिलने वाला स्वास्थ्य बिमा का लाभ योजना में शामिल सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मुहैया करवाया जाएगा।
  • घोषित योजना का अन्य नाम जैसे की "ओडिशा श्रमजीवी पत्रकार कल्याण योजना" या "गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना " या "गोपाबंधु सम्बादिका बीमा योजना" से भी जाना जाता है।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी पत्रकारों को स्वास्थ्य बिमा का लाभ दिया जाएगा जो ओडिशा के ही पत्रकारिता से जुड़े है।
  • गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा का लाभ न केवल पत्रकारों को बल्कि उनके परिवार जनो जिसमे नके बच्चे पति/पत्नी भी शामिल है।
  • स्वास्थ्य बीमा के फलस्वरूप पत्रकार एवं उनके लाभार्थी परिवार जनो और बच्चो को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी जाएगी।
  • दुर्घटना में उक्त पत्रकार की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार जनो की 4 लाख रूपए की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी।
  • यदि दुर्घटना में पत्रकार पूर्ण रूप से दिव्यांग हो हो जाते है तो उक्त पत्रकार या उनके परिवार जनो को 2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
  • गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उन पत्रकारों को दिया जाएगा जो या तो ओडिशा में पत्रकारिता कर रहे है या ओडिशा से सम्बंधित पत्रकारिता नई दिल्ली में कर रहे हो।
  • योजना के अनुसार बच्चो को दिए जाने वाला लाभ केवल तीन बच्चो तक सीमित होगा, जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक की ना हो।
  • गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा के आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से इसकी आधिकारिक वेबसाइट से जमा कर सकते है।
  • योजना का लाभ उक्त पत्रकार तभी प्राप्त होगा यदि उनका पत्रकारिता मीडिया राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से पंजीकृत हो।
  • योजना से जुडी अन्य जानकारी पत्रकार योजना की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • ओडिशा गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी पत्रकारों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे : -
    • राज्य के कार्यरत पत्रकारों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा।
    • बीमा का लाभ पत्रकारों के परिवार, पत्नी और अधिकतम तीन बच्चो को दिया जाएगा।
    • 4 लाख की अनुग्रह राशि पत्रकार की कार्य के दौरान होने पर।
    • 2 लाख की अनुग्रह राशि पत्रकार के पूर्ण रूप से दिव्यांग होने पर।

पात्रता की शर्तें

  • ओडिशा गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ केवल उन्ही आवेदकों को दिया जाएगा जो योजना के अंतर्गत दी गई पात्रता को पूर्ण करेंगे : -
    • योजना का लाभ केवल राज्य के पत्रकारों को दिया जाएगा।
    • पत्रकार राज्य का स्थायी निवासी हो।
    • पत्रकार ओडिशा में या दिल्ली में ओडिशा राज्य के अखबार के लिए कार्यरत हो।
    • पत्रकार जिस मीडिया के लिए काम कर रहे हो वो ओडिशा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पंजीकृत हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को अपने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, हालाँकि दस्तावेज ओडिशा में और नई दिल्ली में कार्यरत पत्रकार के दस्तावेज में भिन्नता हो सकती है।
    ओडिशा में कार्यतर पत्रकार ओडिशा स्थित पत्रकार नई दिल्ली में कार्यरत
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • मेट्रिक प्रमाण पत्र।
    • वोटर कार्ड।
    • पैन कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
    • स्वतंत्र पत्रकारों को जारी मान्यता पत्र।
    • नियुक्ति पत्र।
    • कर्मचारी पहचान पत्र।
    • परिवार जनो के फोटोकॉपी।
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • मेट्रिक प्रमाण पत्र।
    • वोटर कार्ड।
    • पैन कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र।
    • स्वतंत्र पत्रकारों को जारी मान्यता पत्र।
    • संपादक द्वारा जारी अनुशंसा पत्र।
    • कर्मचारी पहचान पत्र।
    • नियुक्ति पत्र।
    • परिवार जनो के फोटोकॉपी।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के आवेदन हेतु लाभार्थी पत्रकारों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • योजना के वेबसाइट के मुख्य पेज पर आवेदकों को 'ओडिशा गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना आवेदन पत्र' के लिंक का चयन करना है।
  • चयन पश्चात अगले पेज पर लाभार्थियों के समक्ष ओडिशा गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा।
  • पत्रकारों को इस आवेदन पत्र अपने निम्नलिखित विवरण की जानकारी सही ढंग से दर्ज करनी होगी : -
    • आवेदक का निजी विवरण।
    • शिक्षा सम्बंधित।
    • परिवार के सदस्यों से सम्बंधित।
    • हाल का कार्य स्थल।
  • विवरण के साथ पत्रकारों को दिए गए स्थान पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • दर्ज किये गए विवरण को जमा करने के पश्चात आवेदकों को आवेदन का सन्दर्भ संख्या जारी होगी।
  • आवेदक को सफल आवेदन पत्र जमा होने पर इसकी जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
  • आवेदक प्राप्त सन्दर्भ संख्या से अपने गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन जांच सकते है।

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क कैसे करे

  • ओडिशा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 8480822035
  • ओडिशा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ईमेल हेल्पडेस्क : - help.iprodisha@gmail.com
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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