हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :-
- 0522-6671125
- 1800-1800-4444
- आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- uprsby@yahoo.co.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 1 मार्च 2019 |
लाभ |
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नोडल विभाग | आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- यह योजना राज्य के उन लोगो के लिए शुरू की गयी जिनकी आर्थिक स्थिति के कमजोर होने के कारण वह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते है।
- इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों को दिया जायेगा जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
- योजना में सम्मिलित सभी लाभार्थी परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सरकारी एवं पैनल में शामिल निजी अस्पतालों के अंतर्गत ले सकते है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी पात्र बेरोजगार युवा।
- आयु 35 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यूपी जन आरोग्य योजना के माध्यम से राज्य के सभी मध्य वर्गीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा गोल्डन कार्ड प्रदान किये जायेँगे।
- इस योजना के तहत 5 लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड जन आरोग्य कार्ड स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी पात्र बेरोजगार युवा।
- आयु 35 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- बर्थ सर्टिफिकेट।
- मोबाइल नंबर।
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक को सर्वप्रथम अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र CSC सेंटर में जाना होगा।
- वहां CSC संचालक से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनवाने हेतु सम्पर्क करना होगा।
- गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए अपने सभी दस्तावेजों को जन सुविधा केंद्र में लेकर जाये।
- अब अपने सभी दस्तावेजों को आवेदन हेतु सीएससी संचालक के पास जमा कराएं।
- आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यक्ति को जन सुविधा केंद्र के माध्यम से गोल्डन कार्ड प्रदान किया जायेगा।
- इस तरह से गोल्डन कार्ड के अंतर्गत लाभार्थी 5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त कर सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :-
- 0522-6671125
- 1800-1800-4444
- आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- uprsby@yahoo.co.in
- आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश पता :-
चौथी मंजिल, नवचेतना केंद्र 10 अशोक
मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
Scheme Forum
जाति | योजना का प्रकार | सरकार |
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उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: स्वास्थ्य
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1 | उत्तर प्रदेश पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना | उत्तर प्रदेश |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: बीमा
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | आम आदमी बीमा योजना | उत्तर प्रदेश | |
2 | मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना | उत्तर प्रदेश | |
3 | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना | उत्तर प्रदेश | |
4 | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना | उत्तर प्रदेश |
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1 | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना | केन्द्रीय सरकार | |
3 | Pradhan Mantri Bhartiya JanAushadhi Pariyojana (PMBJP) | केन्द्रीय सरकार | |
4 | Integrated Child Development scheme | केन्द्रीय सरकार | |
5 | जननी सुरक्षा योजना | केन्द्रीय सरकार |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: बीमा
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1 | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना | केन्द्रीय सरकार |
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टिप्पणियाँ
B. O.
Tc
Mukhyamantri Jan arogya yojna
Saal me Kitni income ho
मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान लेटर में नाम ग़लत होने के संबंध में
महोदय, मुख्यमंत्री जन आरोग्य लेटर HH ID NO 1564292 में विभागीय लापरवाही के चलते हम प्रार्थी का नाम प्रभाकर मणि की जगह भाष्कर मणि तथा मेरे पुत्र का नाम अमृतांश मणि की जगह अमितान्श मणि होने के वजह से हम प्रार्थी का आयुष्मान कार्ड अप्लाई करने पर रिजेक्ट हो जा रहा है।हम प्रार्थी भुमिहीन हैं तथा गंभीर बिमारी के वजह से परेशान हैं परिवार में सबका बन गया है।मेरा और मेंरे पुत्र का कार्ड नहीं बना है।मेरी मदद करें। प्रभाकर मणि पटना मिश्रौली हाटा कुशीनगर उत्तर प्रदेश
101507702
sar isko confirm kar dijiye ye ayushman called he
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Please help me my treatment
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