हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना लोगो।
हाइलाइट

हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत व्यापारियों को उनके व्यापार में दुर्घटनावश क्षति जो जाने पर निम्नलिखित मुआवजा दिया जायेगा :-

वार्षिक टर्नओवर
(रूपये में)
मुआवजा पंजीकरण शुल्क
0 से 20 लाख 5 लाख तक 100 रूपये
20 लाख से 50 लाख 10 लाख तक 500 रूपये
50 लाख से 1 करोड़ 15 लाख तक 1000 रूपये
1 करोड़ से 1.5 करोड़ 20 लाख तक 2500 रूपये
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-4112222.
    • 0172-2590981.
  • हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- hoharyanatax@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना।
आरंभ होने की तिथि 01-04-2023.
लाभार्थी राज्य के पंजीकृत व्यापारी।
लाभ दुर्घटना में व्यापारी के माल व अन्य सामान का नुक्सान हो जाने पर 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का मुआवजा।
नोडल विभाग आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा।

योजना के बारे मे

  • हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा सरकार की राज्य के व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण योजना है।
  • इसकी शुरुवात सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में 1 अप्रैल 2023 से की जाएगी।
  • हरियाणा सरकार का आबकारी एवं कराधान विभाग इस योजना का नोडल विभाग होगा।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को उनके माल व अन्य सामान के दुर्घटना में खराब होने पर मुआवजा प्रदान करना है।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत पंजीकृत व्यापारी को नुक्सान हो जाने पर 5 लाख रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक का मुआवजा दिया जायेगा।
  • निम्नलखित सामान या फर्नीचर की क्षति होने पर ही मुआवजा देय होगा :-
    • कच्चा सामान।
    • पैकिंग मटेरियल।
    • तैयार सामान।
    • मशीन, उपकरण, घटक।
    • फर्नीचर।
    • इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक आइटम।
  • निम्नलिखित कारणों से व्यापारी को हुई हानि, विनाश या क्षति पर ही मुआवजा दिया जायेगा :-
    • आग लगने पर।
    • चोरी हो जाने पर।
    • आंधी।
    • चक्रवात।
    • आंधी।
    • टेम्पेस्ट।
    • चक्रवात।
    • बवंडर।
    • बाढ़ या जलप्लावन।
    • भूकंप।
  • योजना का लाभ केवल हरियाणा में जी.एस.टी में पंजीकृत व्यापारियों को ही दिया जायेगा।
  • इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 4 लाख से अधिक व्यापारियों को मिलेगा।
  • योजना का लाभ निम्नलिखित सभी व्यापरियों को मिलेगा :-
    • एकाधिकार वाली फर्म में :- फर्म का मालिक।
    • पार्टनरशिप फर्म में :- कोई भी साझीदार।
    • कंपनी की दशा में :- मुख्य कार्यवाही अधिकारी (CEO)
    • संयुक्त हिन्दु परिवार :- संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता।
  • योजना का लाभ लेने के लिए कहीं भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • राज्य के सभी पंजीकृत व्यापारी स्वतः इस योजना के तहत पात्र माने जायेंगे।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत व्यापारियों को उनके व्यापार में दुर्घटनावश क्षति जो जाने पर निम्नलिखित मुआवजा दिया जायेगा :-

वार्षिक टर्नओवर
(रूपये में)
मुआवजा पंजीकरण शुल्क
0 से 20 लाख 5 लाख तक 100 रूपये
20 लाख से 50 लाख 10 लाख तक 500 रूपये
50 लाख से 1 करोड़ 15 लाख तक 1000 रूपये
1 करोड़ से 1.5 करोड़ 20 लाख तक 2500 रूपये

पात्रता

  • हरियाणा के निवासी।
  • हरियाणा के जी.एस.टी में पंजीकृत व्यापारी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • क्लेम फॉर्म।
  • प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति।
  • फायर ब्रिगेड रिपोर्ट।
  • दावाकर्ता/ नॉमिनी/ उत्तराधिकारी का विवरण।
  • बैंक खाते का विवरण।
  • व्यापारी के पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेज़।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लिए कहीं भी आवेदन की आवश्यकता नहीं है।
  • जी.एस.टी में पंजीकृत सभी व्यापारी स्वतः इस योजना के तहत पात्र माने जायेंगे।
  • दुर्भाग्यवश कभी व्यापारी का व्यापर दुर्घटना का शिकार होता है व्यापारी के माल व अन्य सामान की क्षति हो जाने की दशा में आवेदन करना होगा।
  • आवेदन उस वक़्त सरकार द्वारा आवंटित बीमा कंपनी को किया जायेगा।
  • क्लेम आवेदन पत्र को अच्छे से भर और समस्त दस्तावेज़ संलग्न कर बीमा कंपनी के कार्यालय में जमा कराना होगा।
  • आवेदन पत्र और समस्त दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी।
  • जाँच में सब सही पाए जाने पर बीमा की राशि व्यापारी के वार्षिक टर्नओवर के हिसाब से व्यापारी/ व्यापारी के उत्तराधिकारी के दिए गए बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-4112222.
    • 0172-2590981.
  • हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- hoharyanatax@gmail.com.

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