हाइलाइट
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के निवासियों के लिए जारी, 'अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना' से मिलने वाले लाभ केंद्र सरकार द्वारा आयोजित 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के समान है, जो की इस प्रकार से है : -
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को सालाना पांच लाख तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा।
- यह सुविधा लाभार्थी के परिवार के सभी सदस्यों पर लागु होगी।
- योजन के अंतर्गत व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले और 15 दिन के बाद तक का लाभ दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेल्पलाइन नंबर: 155368 and 104
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना टोल फ्री नंबर: 180001805368
- उत्तराखण्ड राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण हेल्पडेस्क: shauk@uk.gov.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना |
आरंभ वर्ष | 2018 |
लाभ | पांच लाख तक की चिकित्सा सुविधा। |
लाभार्थी | राज्य के स्थानीय निवासी। |
नोडल विभाग | राज्य स्वास्थय प्राधिकरण उत्तराखण्ड। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जमा किया जा सकते है। |
योजना के बारे मे
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 'अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना' का लागु किया गया।
- इस योजना को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा वर्ष 2018 में लागु किया गया था।
- इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा संचालित 'आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना' के तर्ज पर लागु किया है।
- केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन आरोग्य योजना से राज्य के केवल पांच लाख लोग ही लाभान्वित थे।
- जबकि राज्य सरकार द्वारा लागु की गई 'अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना' से राज्य के 18 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
- वर्ष 2018 से संचालित इस योजना से अब तक 80 लाख से अधिक लाभार्थी लाभ उठा चुके है।
- अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थियों को सालाना पांच लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा।
- इसमें मरीज के भर्ती होने से तीन दिन पूर्व और भर्ती होने के 15 दिवस बाद तक का खर्चा शामिल है।
- योजना को सफल बनाने हेतु सरकार द्वारा सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।
- इन सूचीबद्ध अस्पतालो में लाभार्थी अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 1350 बीमारियों का निशुल्क इलाज करवा सकेंगे।
- हालाँकि आवश्यकता पड़ने पर अन्य बीमारी को भी योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा।
- इतना ही नहीं सरकारी अस्पताल में इलाज सुनिश्चित न हो पाने की स्थिति में अस्पताल द्वारा मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफेर किया जाना भी संभव है।
- योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी के पास अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना गोल्डन कार्ड होना आवश्यक है।
- अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के आवेदन लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पताल, सामुदायिक केंद्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से कर सकते है।
- इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर योजना का लाभ लेने हेतु कैंप का आयोजन भी किया जाता है।
- इन कैंप में लोगो को योजना सम्बन्धी जानकारी दिए जाने के साथ लाभार्थियों गोल्डन कार्ड के लिए आवेदन भी कर सकते है।
- योजना सम्बंधित किसी भी जानकारी या किसी समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते है।
- योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में अटल आयुष्मन उत्तराखंड योजने के लिए 500 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के निवासियों के लिए जारी, 'अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना' से मिलने वाले लाभ केंद्र सरकार द्वारा आयोजित 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के समान है, जो की इस प्रकार से है : -
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को सालाना पांच लाख तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा।
- यह सुविधा लाभार्थी के परिवार के सभी सदस्यों पर लागु होगी।
- योजन के अंतर्गत व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले और 15 दिन के बाद तक का लाभ दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत व्यक्ति का निशुल्क इलाज करवाया जाएगा।
पात्रता
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का लाभ केवल वही लाभार्थी ले सकेंगे जो योजना के अंतर्गत जारी निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे: -
- व्यक्ति राज्य का स्थायी निवासी हो।
- एनएफएसए अधिनियम अंतर्गत जारी राशन कार्ड।
- गरीब वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी परिवार।
- ऐसे परिवार जो सीजीएचएस के अंतर्गत पंजीकृत है या फिर सरकार द्वारा जारी अन्य किसी स्वास्थ्य योजना का लाभ ले रहे है, योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड गोल्डन कार्ड योजना के लिए आवेदन करते समय, लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाती प्रमाण पत्र।
- एनएफएसए राशन कार्ड।
- एमएसबीवाई कार्ड।
- बैंक सम्बंधित दस्तावेज।
- फोटोग्राफ।
- मोबाइल नंबर।
- एसईसीसी आईडी।
आवेदन की प्रक्रिया
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना गोल्डन कार्ड के आवेदन, लाभार्थी ऑफलाइन माधयम से कर सकते है।
- योजना के आवेदन सूचीबद्ध अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में कर सकते है।
- इन स्थानों से लाभार्थी को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा या फिर स्वयं की जानकारी साझा करनी होगी।
- आवेदन पत्र में आवेदक को दिए गए प्रारूप अनुसार अपना विवरण दर्ज करना होगा।
- विवरण दर्ज करने के साथ अपनी नवीनतम फोटो दिए गए स्थान पर चस्पा करे।
- आवेदन पत्र भरने उपरांत व्यक्ति को अपनी पात्रता सिद्ध करने हेतु सम्बंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
- विभाग द्वारा आवेदक द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेज की जांच की जाएगी।
- जाँच में सफल पाए गए आवेदकों को विभाग द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना गोल्डन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना आरोग्य मित्र संपर्क सूत्र।
सम्पर्क करने का विवरण
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेल्पलाइन नंबर: 155368 and 104
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना टोल फ्री नंबर: 180001805368
- उत्तराखण्ड राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण हेल्पडेस्क: shauk@uk.gov.in
- राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड
प्लॉट नं - A1
आईटी पार्क,
सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून
Scheme Forum
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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