हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के दिशानिर्देशनुसार, राज्य की सभी पात्र महिलाओ को प्रति माह की दर से 1,500/- रूपए प्रदान किये जाएंगे।
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योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना |
आरंभ वर्ष | 2024. |
लाभ | 1,500/- रूपए की प्रतिमाह आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | सम्पूर्ण राज्य की महिलाएं। |
नोडल विभाग | हिमाचल प्रदेश स्वास्थय बिमा योजना सोसाइटी। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे। |
योजना के बारे मे
- सत्ता में पुनः प्रवेश करते हुए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने राज्य के निवासियों के लिए कई लाभकारी योजनाओ की शुरुआत की है।
- नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई कल्याणकारी योजनाओ को लागु करने का वादा किया था।
- जिसका निर्वहन करते हुए उन्होंने लाहौल स्पीति के केलांग से अपनी राज्य की माताओ वा बहनो के लिए एक योजना की शुरुआत की है।
- हालंकि इस योजना को पूर्व में संचालित "इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना" में निर्धारित संशोधन करते हुए लागु किया गया है।
- संशोधन उपरांत इस योजना को "इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना" के नाम से जाना जाएगा।
- योजना को लागू करते समय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रत्येक योजना का लाभ उन्हें उप्लब्ध कराने का वायदा किया है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की घरेलु तथा परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान देने वाली महिला को अपनी जिम्मेदारियों को सार्थक रूप से निर्वहन करने में सहायता प्रदान करना है।
- योजना के तहत राज्य के 18 वर्ष से अधिक की महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 1,500/- रूपए के स्वरुप में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- योजना का लाभ राज्य की प्रत्येक पात्र महिला को उपलब्ध करवाया जाएगा, जो की पूर्व में संचालित योजना में एक निर्धारित क्षेत्र तक सिमित था।
- योजना का लाभ राज्य की स्थायी निवासी महिला जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य है, को प्राप्त होगा।
- योजना का आवेदन पात्र लाभार्थी ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है।
- जिसके आवेदन पत्र आप नजदीकी तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से या विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।
- इस योजना के लागू होने के पश्चात प्रदेश की लगभग 2.42 लाख महिलाओ को प्रतिमाह 1,500/- रूपए प्राप्त होगी।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के दिशानिर्देशनुसार, राज्य की सभी पात्र महिलाओ को प्रति माह की दर से 1,500/- रूपए प्रदान किये जाएंगे।
पात्रता
- हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना का लाभ केवल वही महिला प्राप्त कर सकेंगी, जो योजनान्तर्गत जारी निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगी।
- राज्य की स्थायी निवासी महिलाए ही इस योजना हेतु पात्र होंगी।
- सभी महिलाओ की आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- बौद्ध मठो में स्थायी बौद्ध भिक्षुणियां।
अपात्रता
- योजना का लाभ ऐसी महिला का प्राप्त नहीं होगा जो निम्न श्रेणी के अंतर्गत आती है: -
- केंद्र व राज्य सरकार की कर्मचारी एवं पेंशनर।
- अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी/अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी।
- सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवायें।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका व आशा वर्कर।
- आँगनवाड़ी में कार्यरत मिड डे मील वर्कर व मल्टी टास्क वर्कर।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी।
- पंचायत राज संस्थाओ व शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी।
- केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सार्वजानिक उपकर्म/बोर्ड/काउंसिल एजेंसी में कार्यरत व पेंशनभोगी।
- आयकर के दायरे में आने वाले व्यक्ति।
- जी एस टी के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के आवेदन हेतु आवेदकों को निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होगी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक व डाकघर के पासबुक की फोटोकॉपी।
- आधार कार्ड की प्रति।
- परिवार रजिस्टर (ग्रामीण क्षेत्र) राशन कार्ड (शहरी क्षेत्र) की प्रति।
- पंचायत व बौद्ध मठो द्वारा जारी भिक्षुणियों के लिए प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- राशन कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
आवेदन की प्रक्रिया
- राज्य सरकार द्वारा घोषित, 'हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना' के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे; जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है: -
- लाभार्थी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के आवेदन पत्र अपने नजदीकी तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- यह आवेदन पत्र लाभार्थी को निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, लाभार्थी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के आवेदन पत्र को विभाग की वेबसाइट www.esomsa.hp.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।
- प्राप्त आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उसमे अपना नवीनतम फोटो चस्पा करे।
- आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करके उसे तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दे।
- प्राप्त आवेदन पत्र वा दस्तावेजों के सत्यता की जांच अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- अपूर्ण वा अपात्र आवेदनों को अधिकारी द्वारा आवेदिका को 15 दिनों के भीतर वापस भेजा जाएगा।
- पात्र लाभार्थियों की तैयार सूची को अतिरिक्त उपयुक्त /अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को योजना की राशि स्वीकृत हेतु भेजी जाएगी।
- राशि स्वीकृत होते ही लाभार्थी के खाते में प्रत्येक माह भेजी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना आवेदन पत्र।
- इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना दिशानिर्देश।
- हिमाचल प्रदेश न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
सम्पर्क करने का विवरण
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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