- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के होनहार छात्रों को प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति दूरभाष संख्या: 0522-353870
- 18001805131 (अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना। |
लाभ | छात्रों को पढ़ने के लिए छात्रवृति महैया कराना। |
लाभार्थी | राज्य के मूल निवासी छात्र और छात्राये। |
नोडल विभाग | उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जाएँगे। |
योजना के बारे मे
- अमूमन देखा गया है की कई होनहार बच्चे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के चलते अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते है।
- ऐसे छात्र जो अपनी पढाई जारी रखना चाहते है पर आर्थिक हालातो के वजह से उसे जारी नहीं रख पा रहे है।
- उनके लिए राज्य सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना।
- इस योजना के तहत अब राज्य के होनहार अभ्यर्थियों को आर्थिक हालात के चलते अपनी पढाई को बीच में नहीं छोड़ना पड़ेगा।
- योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अभ्यार्थी के स्कूल तथा कॉलेज की नॉन रिफंडेबल शुल्क देगी।
- योजना के अंतर्गत छात्र प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते है।
- प्री मेट्रिक में वह छात्र आवेदन कर सकते है जो कक्षा 9-10 के छात्र है।
- वही पोस्ट मेट्रिक योजना के लिए वह छात्र आवेदन कर सकते है जो की कक्षा 11-12 या फिर स्नातक, परास्नातक, या फिर डिप्लोमा के लिए मान्य है।
- लाभार्थी छात्र योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।
- योजना के लिए केवल वही छात्र मान्य होंगे जो राज्य के मूल निवासी है।
- छात्र को छात्रवृत्ति का भुक्तान एक मुश्त या प्रतिमाह किया जाएगा।
- यह राशि सीधा छात्र के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी।
- अभ्यर्थी के माता पिता की आय सभी श्रोतो से राज्य सरकार निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
- यदि माता पिता में से कोई भी एक जीवित है तब तक उनकी जो भी स्थिति हो उनकी वार्षिक आय ही मान्य होगी।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- योजना के तहत मिलने वाले लाभ निम्नलिखित है:-
सामान्य | प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति | 3000 की वार्षिक धनराशि प्रदान की जाएगी। |
पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति |
एम.फिल, पीएचडी, बी.टेक, एवं एमबीबीएस के छात्र को या तो 50000 रूपए या फिर उनके द्वारा दी गई शुल्क जो भी न्यूनतम हो दी जाएगी। एम.ए, एम् कॉम, फार्मेसी, नर्सिंग डिग्री डिप्लोमा कोर्स अभ्यर्थी या तो 30000 रूपए या फिर उनके द्वारा दी गई शुल्क जो भी न्यूनतम हो दी जाएगी। स्नातक स्तर के अभ्यर्थी बी.ए, बी.एस.सी, व बी.कॉम अभ्यर्थी या तो 20000 रूपए या फिर उनके द्वारा दी गई शुल्क जो भी न्यूनतम हो दी जाएगी। कक्षा 11 ,12 आईटीआई व समस्त नॉन ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अभ्यर्थी को या तो 10000 रूपए या फिर उनके द्वारा दी गई शुल्क जो भी न्यूनतम हो दी जाएगी। |
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अनुसूचित जाती /जनजाति | प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति |
कम्पोनेनेट 1 के तहत जिन अभ्यर्थी के माता पिता/अभिवावक की वार्षिक आय 2.5 से काम होगी उनको निम्नलिखित छात्रवृति देय होगी :- कम्पोनेनेट 2 के तहत सभी आय वर्ग के माता पिता/अभिवावक के अभ्यर्थी की निम्नलिखित छात्रवृति देय होगी :- |
पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति | अभ्यर्थी का शैक्षिणिक भत्ता जो वापस न होने वाला हो केंद्र तथा राज्य सरकार तय किया गया शुल्क दिया जाएगा। वही दिव्यांग छात्रों को 10 प्रतिशत अधिक भत्ता दिया जाएगा। |
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पिछड़ा वर्ग | प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति | छात्र को 150 रूपए प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह तक दिए जाएँगे) वही 750 रूपए का वार्षिक ग्रांट एक मुश्त दिया जाएगा। |
पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति | सभी तकनिकी पाठ्यकर्म स्नातक और परास्नातक लेवल पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा दी गई नॉन रिफंडेबल शुल्क या फिर 50,000 जो भी न्यूनतम हो दी जाएगी। वही जो अभ्यर्थी परास्नातक स्तर के गैर तकनिकी स्तर के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है उन्हें 30,000 रूपए या फिर उनके द्वारा दी गई नॉन रिफंडेबल शुल्क जो भी न्यूनतम है प्रदान की जाएगी। वही जो अभ्यर्थी स्नातक स्तर के तकनिकी व्यावसायिक पाठ्यकर्म से है उन्हें दिया गया नो रिफंडेबल शुल्क या फिर 20000 रूपए डिप्लोमा कोर्सेज या फिर 10000 रूपए एक वर्षीया सर्टिफिकेट कोर्सेज में से जो भी न्यूनतम हो दिया जाएगा। |
पात्रता
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को योजना अनुसार निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा : -
प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति | सामान्य |
राज्य के मूल निवासी जो केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी श्रोतो से 2.5 लाख से अधिक न हो। एक ही माता पिता व संरक्षक के सभी बच्चे इस छात्रवृति के लिए पात्र होंगे। आवेदक कोई और छात्रवृत्ति ग्रहण न कर रहा हो। यदि किसी आवेदक के माता पिता जीवित नहीं है, और उन्हें शिक्षा प्रदान के लिए गोद लिया है वह भी इस योजना के लिए पात्र होंगे और इस संधर्ब में संरक्षक की आय पात्रता में नहीं जोड़ी जाएगी। 1 जुलाई को आवेदक की आयु 12 वर्ष से काम तथा 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
अनुसूचित जाती /जनजाति |
अनुसूचित जाती, जनजाति और अस्वच्छ पेशे में लगे अभिवावक के छात्र जो कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत है। आवेदक राज्य का मूल निवासी हो। 1 जुलाई को आवेदक की आयु 12 वर्ष से काम तथा 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजकीय शिक्षण संस्थान, शाश्कीय सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान एवं निजी क्षेत्र के मन्यताप्राप्त संसथान में अध्ययनरत हो कम्पोनेनेट 1 से सम्बंधित आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी श्रोतो से 2.5 लाख से अधिक न हो। वही कम्पोनेनेट 2 के अंतर्गत सभी आय वर्ग के अभिवावक के अभ्यर्थी पात्र होंगे। एक ही माता पिता व संरक्षक के सभी बच्चे इस छात्रवृति के लिए पात्र होंगे। आवेदक कोई और छात्रवृत्ति ग्रहण न कर रहा हो। यदि किसी आवेदक के माता पिता जीवित नहीं है, और उन्हें शिक्षा प्रदान के लिए गोद लिया है वह भी इस योजना के लिए पात्र होंगे और इस संधर्ब में संरक्षक की आय पात्रता में नहीं जोड़ी जाएगी। |
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पिछड़ा वर्ग |
राज्य के मूल निवासी जो केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी श्रोतो से 2 लाख से अधिक न हो। एक ही माता पिता व संरक्षक के सभी बच्चे इस छात्रवृति के लिए पात्र होंगे। आवेदक कोई और छात्रवृत्ति ग्रहण न कर रहा हो। |
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पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति | सामान्य |
आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। निजी क्षेत्र के शिक्षण संसथान में अध्ययनरत छात्र को अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक सहायता प्राप्त होगी। एक ही माता पिता व संरक्षक के सभी बच्चे इस छात्रवृति के लिए पात्र होंगे। आवेदक कोई और छात्रवृत्ति ग्रहण न कर रहा हो। निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु जिनमे न्यूनतम योग्यता स्नातक है उसके लिए छात्र के न्यूनतम 55% होने चाहिए वही ऐसे पाठ्यक्रम जिनमे न्यूनतम योग्यता 12 पास है उसमे ऐसे छात्र योग्य होंगे जिसके 60% होने चाहिए। |
अनुसूचित जाती /जनजाति |
आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। प्रोफेशनल एवं नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम का शैक्षणिक एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ही मान्य होगी। एक ही माता पिता व संरक्षक के सभी बच्चे इस छात्रवृति के लिए पात्र होंगे। आवेदक कोई और छात्रवृत्ति ग्रहण न कर रहा हो। यदि कोई अभ्यर्थी पाठ्यक्रम को छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो वो दूसरे पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा। |
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पिछड़ा वर्ग |
आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी पाठ्यक्रम को छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो वो दूसरे पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा। एक ही माता पिता व संरक्षक के सभी बच्चे इस छात्रवृति के लिए पात्र होंगे। शैक्षिक सत्र में अभ्यर्थी की 75 प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त श्रोतो से राज्य सरकार द्वारा निर्धारति सीमा से अधिक न हो। इंटर, डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक, व्यावसायिक, तकनिकी और नॉन तकनिकी पाठ्यकर्म में अध्ययनरत छात्र इसके लिए पात्र होंगे। |
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश छात्रवृति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : -
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- स्कूल और कॉलेज द्वारा दिया गया दाखिला पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- छात्र परिचय पत्र
- बैंक पासबुक
- जाती प्रमाण पत्र
- आवास प्रमाण पत्र
- योग्यता अंक पत्र
- पाठयक्रम की वार्षिक अनिवार्य नॉन रिफंडेबल धनराशि शूल रशीद
- आधार नंबर
आवेदन की प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का आवेदन पात्र उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए आवेदक को निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरना होगा।
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है :
- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट में जाकर, स्टूडेंट सेक्शन में रजिस्ट्रेशन को चुने।
- इसके पश्चात पात्र छात्रवृत्ति को चुने।
- प्रस्तुत जानकारी को भरकर जमा करे।
- जमा करने के पश्चात आपकी जानकारी संरक्षित हो जाएगी जिसकी जानकारी आपको एसएमएस तथा ईमेल माध्यम से भेज दी जाएगी।
- रजिस्ट्रेशन के पश्चात छात्र जिस भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते है उसके अनुसार लॉगिन करे, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है :-
- यह ध्यान रहे यदि आप प्रथम बार आवेदन कर रहे है तो 'फ्रेश लॉगिन का चयन करे, वही जो छात्र अपनी छात्रवृति का नवीनीकरण करना चाहते है वह नवीनीकरण को चुने।
- लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तारीख एवं पासवर्ड जमा करना होगा।
- जानकारी जमा करने के पश्चात आपके समक्ष छात्रवृत्ति और उसके आवेदन से सम्बंधित कुछ निर्देश प्रदर्शित होंगे।
- आगे बढ़ने से पूर्व इन जानकारी को अवश्य पढ़ ले।
- निर्देश पढ़ने के पश्चात आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए 'आवेदन जमा करे' का चयन करे।
- अब आपके समक्ष आपके चुनाव अनुरूप छात्रवृत्ति का आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- छात्रों को इस आवेदन फॉर्म को बड़ी ही सावधानीपूर्वक भरना होगा।
- ध्यान रहे की दी गई जानकारी आपके दस्तावेज के अनुरूप हो।
- जानकारी भरने के पश्चात आपको कुछ जरूरी दस्तवेजो को अपलोड करना होगा।
- आवेदन को पूर्णता जमा करने से पूर्व दी गई जानकारी को अवश्य जाँच ले।
- किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर विभाग द्वारा आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
- आवेदन फॉर्म के जमा करने के पश्चात उसका प्रिंट आउट जरूर निकल ले।
- इस आवेदन पत्र की कॉपी को अपने समस्त जरूरी दस्तावेजों के साथ संलग्न करके अपने शिक्षण संसथान में जमा कर दे।
- ज्ञात रहे यह फॉर्म ऑनलाइन आवेदन के पश्चात 3 दिन के भीतर शिक्षण संसथान में जमा करा दे।
- और जमा करने के पश्चात अधिकारी जी से उसकी रसीद अवश्य प्राप्त कर ले।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट।
- उत्तर प्रदेश प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म लिंक।
- उत्तर प्रदेश पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म लिंक (कक्षा 11-12)।
- उत्तर प्रदेश पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म लिंक(इंटर से अन्य)।
- उत्तर प्रदेश प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति लॉगिन (कक्षा 11-12)।
- उत्तर प्रदेश पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति लॉगिन (इंटर से अन्य)।
सम्पर्क करने का विवरण
- उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति दूरभाष संख्या: 0522-353870
- 18001805131 (अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)
- उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क: director.sw@dirsamajkalyan.in
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