उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना

author
द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित लाभ दिया जायेगा :-
    • नलकूप निर्माण के लिये लागत का 50% प्रतिशत या अधिकतम 75,000/- रुपए। (जो भी कम हो)
    • जल वितरण प्रणाली के लिये 10,000/- रुपए।
    • नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए प्रति नलकूप 68000/- रुपए।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0522 2286627.
    • 0522 2286601.
    • 0522 2286670. 
  • लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- milu-up@nic.in.
  • लघु सिंचाई विभाग फैक्स :- 0522 2286932.

योजना का अवलोकन

योजना का नाम उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना।
आरंभ होने की तिथि मई 2004.
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के किसान।
लाभ
  • नलकूप के लिये लागत का 50% प्रतिशत या अधिकतम 75,000/- रुपए का अनुदान।
  • जल वितरण प्रणाली के लिये अधिकतम 10,000/- रुपए का अनुदान।
  • नलकूप के ऊर्जीकरण के लिए अधिकतम 68000/- रुपए का अनुदान।
क्रियान्वयन एजेंसी लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
आवेदन का तरीका

योजन के बारे में

  • उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना की शुरुआत वर्ष 2004 से की गई है।
  • इस योजना का क्रियान्वयन लघु सिंचाई योजना उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
  • योजना के तहत एल्युवियल क्षेत्रों (पठारी /अतिदोहित /क्रिटिकल विकास खण्डो को छोड़कर) में नलकूप द्वारा सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के प्रदेश सरकार के प्रयास से किसान लाभान्वित होंगे।
  • योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी किसान बंधु ले सकेंगे।
  • इस योजना द्वारा किसान अपने खेतो में नलकूप की स्थापना, पाइप सिस्टम की स्थापना एवं नलकूप का ऊर्जीकरण करा सकेंगे।
  • योजना के अंतर्गत 31 से 60 मीटर गहराई वाले नलकूपों का निर्माण किया जायेगा।
  • इस योजना से किसान को बोरिंग, पम्पसेट, एसेम्ब्ली पम्प हाउस, भुमिगत पाइप लाइन /पक्की नाली, एच0डी0पी0 ई0 पाइप तथा नलकूप के ऊर्जीकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
  • किसान का पंजीकरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर होना अनिवार्य है।
  • किसान द्वारा बोरिंग हेतु उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होगा।
  • बोरिंग की गहराई यदि 60 मीटर से अधिक पाई जाती है तो अतिरिक्त व्यय का भुगतान किसान को करना होगा।
  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना द्वारा योजना का ऊर्जीकरण किया जायेगा। जहाँ इस योजना से ऊर्जीकरण संभव नहीं है वहाँ ऊर्जीकरण विध्युत के माध्यम से किया जायेगा।
  • उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जायेगा। बोरिंग के पश्चात ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित अनुदान पावर कारपोरेशन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
  • जनपद स्तर पर योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।
  • खण्ड स्तर पर योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।
  • वृत्त स्तर पर योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग
  • द्वारा किया जायेगा।
  • प्रदेश स्तर पर योजना का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई का होगा।
  • योजना के अंतर्गत नलकूपों की जियोटैगगिंग अनिवार्य है। बोरिंग से 3200 गैलन प्रतिघंटा जल प्राप्त होने पर इसे सफल घोषित किया जायेगा।
  • किसान बोरिंग पूरी होने के एक वर्ष के अंदर अगर निर्माण कार्य पूर्ण करा लेता है तो उसे अनुदान राशि प्राप्त होगी।
  • किसान योजना की जानकारी के लिए लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जा सकते है। 

लोन लेने की सुविधा

  • योजना के अंतर्गत ऋण उसी मात्रा में दिया जायेगा जो अनुमन्य अनुदान की राशि को काटकर शेष बचता है। किसान आंशिक व्यय अपने श्रोतो से व्यय कर सकता है, पर उक्त आंशिक धनराशि उसे बैंक में जमा करनी होगी।
  • किसान को बैंक द्वारा निर्माण कार्य के लिए ऋण की धनराशि एक माह में उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण कार्य हेतु धनराशि बैंक द्वारा किसान को दी जायेगी।
  • किसान को पम्पसेट हेतु धनराशि मिलने के 15 दिनों के अंदर किसान को पम्पसेट स्थापित करना होगा।

योजना के तहत लाभ

  • उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित लाभ दिया जायेगा :-
    • नलकूप निर्माण के लिये लागत का 50% प्रतिशत या अधिकतम 75,000/- रुपए। (जो भी कम हो)
    • जल वितरण प्रणाली के लिये 10,000/- रुपए।
    • नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए प्रति नलकूप 68000/- रुपए।
  • योजना के तहत किसानो के लिए कुल 1.53 लाख रुपए का अनुदान नलकूप स्थापना के लिए दिया गया है।
  • योजना में बोरिंग स्थापना, पम्पसेट एवं अन्य निर्माण हेतु ऋण की सुविधा प्रदान की गई है।
  • विद्युत की सुविधा के लिए धनराशि बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को दी जायेगी।
  • बोरिंग असफल होने पर किसान के जमा धन से हुए व्यय का 10% या 1000/- रुपए काटकर शेष वापस कर दिए जायेंगे।

योजना के लिए पात्रता

  • किसान उत्तरप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि खाते में दर्ज होनी चाहिए।
  • किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना/ पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल में पंजीकृत होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज

  • आधार कार्ड।
  • नवीनतम खतौनी 61(ख) की प्रति।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • स्कैन किये हुए हस्ताक्षर।
  • निम्नलिखित में से किसी एक की पंजीकरण संख्या :-
    • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना पंजीकरण संख्या।
    • पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पंजीकरण संख्या।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर।
  • बैंक खाता एवं पासबुक।
  • 100 रुपए का स्टाम्प।

आवेदन कैसे करें

ऑफलाइन
  • किसान अपना प्रार्थना पत्र मुख्य अभियन्ता , लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित रुप पत्र पर सर्वेक्षण शुल्क 1500/- रुपए सहित भरेंगे।
  • विभाग किसान के आवेदन को जल जीवन की वेबसाइट पर सबमिट करेगा।
  • अधिशासी अभियन्ता बोरिंग स्थल के सर्वे को उपयुक्त पाने पर धन की आवशयकता को अंकित कर किसान को सूचित करेंगे।
  • किसान द्वारा बोरवेल हेतु प्राक्लन की धनराशि का 50%, कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कराया जायेगा।
  • नलकूप निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व किसान को 100/- रुपए के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा की वह निर्माण कार्य समय अवधि में पूर्ण कराएगा।
ऑनलाइन
  • किसान उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है।
  • इस पेज पर आपको ''मुख्यमंत्री लघु सिंचाई'' योजना के ब्लॉक में "मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के प्रार्थना पत्र" पर क्लिक करना है।
  • अब आप मध्यम नलकूप हेतु प्रार्थना पत्र के टैब पर क्लिक करे।
  • निम्नलिखित विवरण को भरे :-
    • जनपद।
    • विकास खण्ड।
    • नाम।
    • जाति।
    • ग्राम।
    • आधार संख्या ।
    • भूमि का विवरण ।
  • प्रधानमंत्र किसान सम्मान निधि/ पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल की पंजीकरण संख्या।
  • पम्पसेट किराये में या विद्युत् /डीजल पम्पसेट का विकल्प भरे।
  • किसान अपना सिग्नेचर,आधार,खसरा ,खतौनी व अन्य डाक्यूमेंट्स को अपलोड करे।
  • मोबाइल नंबर भरकर OTP का सत्यापन करे।
  • सत्यापन होने पर फॉर्म को सबमिट करे।
  • आवेदन पत्र की स्वीकृति होने पर किसान को सूचित किया जायेगा।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • योजना के तहत मध्यम गहरे नलकूप से प्रति नलकूप 6 हेक्टेयर शुद्ध व 10 हेक्टेयर सकल भूमि
  • की सिंचाई होनी चाहिये।
  • लघु सिंचाई योजना से पूर्व लाभान्वित किसानो को इसका लाभ तभी मिल सकेगा जब वे पूर्व योजना के डिफाल्टर ना हो एवं ऋण का भुगतान कर चुके हो।
  • योजना के तहत नलकूप के 300 मीटर के व्यास में कोई उथला / गहरा नलकूप नहीं होना चाहिये।
  • किसान जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति / सौर्य ऊर्जा चालित पम्पसेट के लिए पंजीयन करेंगे उन्हें बोरिंग में वरीयता दी जायेगी।
  • किसान द्वारा बोरिंग का पंजीकरण भूगर्भ जल के पोर्टलपर कराना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0522 2286627.
    • 0522 2286601.
    • 0522 2286670. 
  • लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- milu-up@nic.in.
  • लघु सिंचाई विभाग फैक्स :- 0522 2286932.
  • लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
    तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन,
    लखनऊ 226001.

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: कृषि

Sno CM Scheme सरकार
1 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केन्द्रीय सरकार
2 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) केन्द्रीय सरकार
3 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना केन्द्रीय सरकार
4 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केन्द्रीय सरकार
5 किसान कॉल सेंटर (केसीसी) केन्द्रीय सरकार
6 Fertilizer Subsidy Scheme 2022 केन्द्रीय सरकार
7 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नेम) केन्द्रीय सरकार
8 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केन्द्रीय सरकार
9 सूक्ष्म सिंचाई कोष केन्द्रीय सरकार
10 किसान क्रेडिट कार्ड योजना केन्द्रीय सरकार
11 ग्रामीण भण्डारण योजना केन्द्रीय सरकार
12 प्रधानमंत्री कुसुम योजना केन्द्रीय सरकार

टिप्पणियाँ

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन

Rich Format