छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना लोगो।
हाइलाइट
  1. एक मुश्त वार्षिक सब्सिडी चुनने वाले किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    पम्प का प्रकार प्रतिवर्ष यूनिट की छूट
    3 एचपी तक 6000 यूनिट प्रतिवर्ष।
    3 एचपी से 5 एचपी तक 7500 यूनिट प्रतिवर्ष।
  2. फ्लेट रेट का चयन करने वाले किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    पम्प का प्रकार बिजली बिल का शुल्क
    3 एचपी तक 100/- रूपये प्रति एचपी प्रति माह।
    5 एचपी तक के 2 कृषि पम्प होने पर दूसरे कृषि पंप पर 200/- रूपये
    प्रति एचपी प्रति माह।
    5 एचपी से अधिक के कृषि पंप होने पर पहले व दूसरे कृषि पंप पर 200/- रूपये
    प्रति एचपी प्रति माह।
    5 एचपी या 5 एचपी से अधिक के 3 व
    उससे अधिक कृषि पंप होने पर
    300/- रूपये प्रति एचपी प्रति माह।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • छत्तीसगढ़ कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0771-2510933.
  • छत्तीसगढ़ कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- mahanadi.agri@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना।
लाभ कृषि पंप के उपयोग पर बिजली के बिल में सब्सिडी।
लाभार्थी छत्तीसगढ़ के किसान।
नोडल विभाग कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग,छत्तीसगढ।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवदेन का तरीका कहीं आवेदन की आवश्यकता नहीं।

योजना के बारे में

  • कृषि भूमि की सिंचाई हेतु किसानों द्वारा पंप का उपयोग किया जाता है जो मुख्यतः बिजली से चलित होते है।
  • प्रति माह बिजली का बिल कृषि सिंचाई पंप के उपयोग की वजह से ज़्यादा आने पर इसका सीधा असर कृषक की आय पर पड़ता है।
  • इन्ही सब समस्याओं को देखते हुवे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को कृषि पंप के उपयोग में होने वाले बिजली पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
  • बिजली पर सब्सिडी किसानों को छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना को छत्तीसगढ़ किसान जीवन ज्योति योजना के नाम से भी जाना जाता है।
  • छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को कृषि उपयोग में होने वाली बिजली की खपत पर सब्सिडी प्रदान कर किसानों की आय में वृद्धि करना है।
  • यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत कृषि पंप के उपयोग के दौरान बिजली की खपत पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी किसान सब्सिडी का लाभ निम्नलिखित दो माध्यम से ले सकते है :-
    • एक मुश्त वार्षिक सब्सिडी चुन कर।
    • या फ्लेट रेट का विकल्प चुन कर।
  • एक मुश्त वार्षिक सब्सिडी चुनने वाले किसानों को छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत निम्नलिखित सब्सिडी प्रदान की जाएगी :-
    • 3 एचपी तक के कृषि पंप का उपयोग करने पर 6000 यूनिट प्रति वर्ष की सब्सिडी।
    • 3 एचपी से 5 एचपी तक के पंप का उपयोग करने पर 7500 यूनिट प्रति वर्ष की सब्सिडी।
  • इसी प्रकार जो किसान फ्लेट रेट का विकल्प चुनेंगे उन्हें छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना में निम्नलिखित प्रकार से सब्सिडी प्रदान की जाएगी :-
    • 3 एचपी तक के कृषि पंप के उपयोग पर 100/- रूपये प्रति एचपी प्रति माह।
    • 5 एचपी तक के 2 कृषि पम्प होने पर दूसरे कृषि पंप पर 200/- रूपये प्रति एचपी प्रति माह।
    • 5 एचपी से अधिक के कृषि पंप होने पर पहले व दूसरे कृषि पंप पर 200/- रूपये प्रति एचपी प्रति माह।
    • 5 एचपी या 5 एचपी से अधिक के 3 व उससे अधिक कृषि पंप होने पर 300/- रूपये प्रति एचपी प्रति माह।
  • अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले किसानों के लिए बिजली खपत की कोई सीमा नहीं रखी गयी है।
  • छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना में बिजली सब्सिडी का लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसान को कहीं भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा किसान की बिजली खपत के अनुसार की बिजली बिल का वितरण किया जायेगा।

योजना के लाभ

  1. एक मुश्त वार्षिक सब्सिडी चुनने वाले किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    पम्प का प्रकार प्रतिवर्ष यूनिट की छूट
    3 एचपी तक 6000 यूनिट प्रतिवर्ष।
    3 एचपी से 5 एचपी तक 7500 यूनिट प्रतिवर्ष।
  2. फ्लेट रेट का चयन करने वाले किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    पम्प का प्रकार बिजली बिल का शुल्क
    3 एचपी तक 100/- रूपये प्रति एचपी प्रति माह।
    5 एचपी तक के 2 कृषि पम्प होने पर दूसरे कृषि पंप पर 200/- रूपये
    प्रति एचपी प्रति माह।
    5 एचपी से अधिक के कृषि पंप होने पर पहले व दूसरे कृषि पंप पर 200/- रूपये
    प्रति एचपी प्रति माह।
    5 एचपी या 5 एचपी से अधिक के 3 व
    उससे अधिक कृषि पंप होने पर
    300/- रूपये प्रति एचपी प्रति माह।

Chhattisgarh Krishak Jivan Jyoti Yojana Flat Rate Subsidy

पात्रताएं

  • लाभार्थी छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी किसान होना चाहिए।
  • लाभार्थी की कृषि भूमि पर बिजली का कनेक्शन लगा हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी :-
    • कृषि भूमि पर लगे बिजली कनेक्शन का बिजली का बिल।

आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी किसान को छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना का लाभ लेने के लिए कहीं भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों द्वारा कृषकों को सब्सिडी वाले बिल प्रदान किये जायेंगे।
  • सब्सिडी के अंतर्गत बिजली की खपत करने पर किसानों को बिजली का कोई भी शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।
  • वही अगर किसान छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना में दी जाने वाली प्रति वर्ष की सब्सिडी से ज़्यादा बिजली यूनिट की खपत करता है तो उससे बकाया यूनिट का शुल्क अदा करना होगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • छत्तीसगढ़ कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0771-2510933.
  • छत्तीसगढ़ कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- mahanadi.agri@gmail.com
  • कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग,छत्तीसगढ़ सरकार,
    महानदी भवन, मंत्रालय,
    नवा रायपुर, अटल नगर,
    जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

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