
हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
दुर्घटना के प्रकार आर्थिक राशि मृत्यु हो जाने पर 3,00,000/- रूपये। रीढ़ की हडी टूट जाने या अन्य किसी वजह से
पूर्ण रूप से अपंग हो जाने पर1,00,000/- रूपये।
शरीर के कोई दो अंग कट जाने पर 40,000/- रूपये।
शरीर का कोई एक अंग कट जाने पर 30,000/- रूपये।
हाथ की सारी उँगलियाँ कट जाने पर 20,000/- रूपये। हाथ की आधी उंगली/ अंगूठ कट जाने पर 10,000/- रूपये।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग टोल फ्री नंबर :- 18001801551.
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2830162.
- 0177-2830618.
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- krishibhawan-hp@gov.in.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। |
आरंभ वर्ष | 2015. |
लाभ | घायल तथा मृत्यु होने पर किसान एवं खेतीहर मजदूर को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | किसान एवं खेतीहर मजदूर। |
नोडल विभाग | हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- भारत में लगभग 70 प्रतिशत व्यक्ति कृषि या कृषि गतिविधियों के काम में लगे हुए है।
- कभी कभी खेत में काम करते समय किसान या खेतिहर मज़दूर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिससे अपंगता या मृत्यु हो जाने का अंदेशा रहता है।
- ऐसी कोई दुर्घटना भविष्य में कारित होने की दशा में किसान एवं खेतीहर मज़दूर के पास कोई वित्तीय सुरक्षा का उपाय नहीं था।
- ऐसे में किसान और खेतीहर मज़दूर के पास उसके और उसके परिवार द्वारा जीविका जीने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं होता है।
- ऐसे ही किसान और खेतिहरों मज़दूरों और उनके परिवार को लाभ देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना की शुरुवात की गई है।
- इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी।
- योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि गतिविधियों के दौरान होने वाली दुर्घटना में किसान एवं खेतीहर मजदूर की मृत्यु होने पर या अपंगता होने की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों और खेतीहर मज़दूरों को कृषि गतिविधि के दौरान होने वाली दुर्घटना पर मृत्यु की दशा में 3 लाख रूपये और अपंगता हो जाने की दशा में 10 हज़ार रूपये से लेकर 1 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का लाभ केवल उन किसान और खेतीहर मज़दूरों को मिलेगा जिनकी आयु दुर्घटना घटित होने के समय 14 वर्ष से अधिक होगी।
- योजना में आर्थिक लाभ केवल निम्नलिखित कृषि मशीनरी/ कृषि गतिविधि से हुई दुर्घटना से मृत्यु या अपंगता हो जाने पर ही किसान एवं खेतीहर मजदूर या उनके उत्तराधिकारी को दिया जायेगा :-
- कृषि उद्देश्य से ट्रेक्टर सञ्चालन पर।
- पावर ट्रिलर।
- पावर प्लॉग।
- रीपर कम बाइंडर।
- पावर थ्रेशर।
- घास काटने वाली मशीन।
- उपकरण संस्थापन करने पर।
- ट्यूबवेल के संचालन के दौरान।
- मशीन चलाते हुवे बिजली का झटक लगने पर।
- किसान और खेतीहर मज़दूर की मृत्यु होने की दशा में उनके उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन किया जायेगा और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते है।
पात्रताएं
- किसान एवं खेतीहर मजदूर हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- किसान एवं खेतीहर मजदूर की आयु 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान एवं खेतीहर मजदूर कृषि गतिविधि करते समय दुर्घटना का शिकार हुआ हो।
- मृत्यु होने की दशा में उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन किया जायेगा।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
दुर्घटना के प्रकार आर्थिक राशि मृत्यु हो जाने पर 3,00,000/- रूपये। रीढ़ की हडी टूट जाने या अन्य किसी वजह से
पूर्ण रूप से अपंग हो जाने पर1,00,000/- रूपये।
शरीर के कोई दो अंग कट जाने पर 40,000/- रूपये।
शरीर का कोई एक अंग कट जाने पर 30,000/- रूपये।
हाथ की सारी उँगलियाँ कट जाने पर 20,000/- रूपये। हाथ की आधी उंगली/ अंगूठ कट जाने पर 10,000/- रूपये।
परिस्तिथियाँ जिनमे योजना का लाभ देय होगा
- कृषि गतिविधियों कृत करते समय किसान एवं खेतीहर मज़दूर के साथ निम्लिखित दुर्घटना होने पर पर ही योजना के तहत आर्थिक लाभ देय होगा :-
- मृत्यु हो जाने पर।
- रीढ़ की हडी टूट जाने या अन्य किसी वजह से
पूर्ण रूप से अपंग हो जाने पर। - शरीर के कोई दो अंग कट जाने पर।
- शरीर का कोई एक अंग कट जाने पर।
- हाथ की सारी उँगलियाँ का कट जाने पर।
- हाथ की आधी उंगली/ अंगूठा कट जाने पर।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं :-
- हिमाचल में निवास का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- विकलांग प्रमाणपत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र।
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (मृत्यु हो जाने की दशा में)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु हो जाने की दशा में)
- मेडिकल प्रमाणपत्र (पूर्ण एवं आंशिक विकलाँगता होने पर)
- मोबाइल नम्बर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आर्थिक सहायता का लाभ का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर उठा सकते हैं।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग पोर्टल पर उपलब्ध है।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को पहले अपना पंजीकरण कराना होगा।
- पंजीकरण के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- आधार नम्बर।
- मोबाइल नम्बर।
- ईमेल आईडी।
- पंजीकरण के बाद आवेदक के मोबाइल पर आये यूजर नेम और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना को योजनाओं की सूची में से चुनना होगा।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदक को समस्त विवरण भरना होगा।
- पोर्टल पर योजना से जुड़े सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
- अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
- सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा आवेदन पत्र की गहनता से जांच की जाएगी।
- जांच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
- लाभार्थी मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र अपने जिले के पंचायत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ध्यान से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन पत्र उसी कार्यालय या केंद्र में जमा किया जायेगा जहां से आवेदन पत्र लिया गया है।
- प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच विभाग के अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
- जांच के पश्चात लाभार्थी को उनके दिए गए बैंक खाते में वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना पंजीकरण।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना लॉगिन।
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग टोल फ्री नंबर :- 18001801551.
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2830162.
- 0177-2830618.
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- krishibhawan-hp@gov.in.
- कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश पता :-
डायरेक्टरेट ऑफ़ एग्रीकल्चर कृषि भवन,
बोइलाउगंज, शिमला,
हिमचाल प्रदेश। - 171005.
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