मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
हाइलाइट

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ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर

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मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2012 में उन वरिष्ठ(बुज़ुर्ग) नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू की, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है । यह योजना देश के चिन्हित तीर्थस्थलों में से एक में मुफ्त यात्रा प्रदान करती है। योजना के तहत, यात्रियों को विशेष रेल, भोजन और पेय, ठहरने की व्यवस्था, बस से यात्रा, गाइड और अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ यात्रा की पेशकश की जाती है। योजना के तहत, यात्रियों को विशेष रेल, भोजन और पेय जल , ठहरने की व्यवस्था, बस से यात्रा, गाइड और अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ यात्रा की पेशकश की जाती है। ये सभी खर्च भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार, धार्मिक ट्रस्ट और धार्मिक विभाग को अनुबंधित किए जाते हैं।

पात्रता मापदंड

  1. मध्यप्रदेश का अधिवास होना चाहिए
  2. आय कर दाता नहीं होना चाहिए
  3. 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो।
  4. महिलाओं के लिए, 2 साल की छूट यानी 58 साल की उम्र में भी आवेदन कर सकती हैं ।
  5. विकलांग नागरिक जिनकी विकलांगता 60% से अधिक है उनकी कोई आयु सीमा नहीं है।
  6. पति / पत्नी 60 वर्ष से कम आयु के होने पर भी एक साथ यात्रा पर जा सकते हैं।
  7. 25 से अधिक व्यक्तियों का समूह योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकता है।
  8. शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम यात्रा और किसी भी संक्रामक रोगों जैसे टीबी, हृदय, श्वसन रोग, आदि से पीड़ित नहीं होना चाहिए ।

देखभाल की पात्रता

  • 65 साल से अधिक उम्र के एकल तीर्थयात्रियों की ख़ास देखभाल की जाएगी।
  • 65 वर्ष से अधिक के पति और पत्नी देखभाल के पात्र हैं।
  • 3 से 5 व्यक्तियों का एक समूह समूह / बैच के रूप में यात्रा करने पर सहायक (कार्यवाहक) के लिए पात्र होगा।
  • 60% से अधिक की विकलांग व्यक्ति विशेष देखभाल के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरना होगा।
  2. फॉर्म हिंदी में भरा जायेगा।
  3. पासपोर्ट साइज फोटो को फॉर्म में लगाए ।
  4. आपातकाल के मामले में करीबी रिश्तेदारों से संपर्क के लिए किन्हीं 2 व्यक्तियों के मोबाइल नंबर और निवास स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
  5. आवेदन तहसील / उप-तहसील कार्यालय में जमा करना होगा।
  6. आवेदक नगर निगम, जिला पंचायत कार्यालय आदि में भी संपर्क कर सकता है और फॉर्म जमा कर सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • मध्य प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बिजली का बिल
  • आवास प्रामाण पत्र
  • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (मामले में अक्षम)

योजना के तहत तीर्थ स्थानों की सूची

अपेंडिक्स अ अपेंडिक्स ब
बद्रीनाथ रामेश्वरम - मदुरै
केदारनाथ
जगन्नाथ पुरी
द्वारकापुरी
हरिद्वार तिरुपति - श्री कालाहस्ती
अमरनाथ
वैष्णो देवी द्वारका - सोमनाथ
शिरडी
तिरुपति
अजमेर शरीफ पुरी - गंगासागर
काशी
गया
पौंटा साहिब हरिद्वार - ऋषिकेश
कामाख्या देवी
श्री गिरनार
17-ए श्री रामदेवरा, जैसलमेर अमृतसर - वैष्णोदेवी
वेलकानी चर्च (नागपट्टिनम)
श्रवणबेलगोला
समागम शिखर काशी - गया
रामेश्वरम
अमृतसर

 

जाति योजना का प्रकार सरकार

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