मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Fri, 21/02/2025 - 16:57
मध्य प्रदेश CM
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मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना - Logo

मध्य प्रदेश के खेतीहर मजदूर के लिए मुखयमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना संचालित हैं जिसके अंतर्गत पंजीकृत मजदूर व उस पर आश्रिमि सदस्‍यों को विभिन्‍न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिया जाता हैं।

पात्रता

  • ग्राम पंचायत में 5 साल से नियमित निवास कर रहा हो।
  • मजदूरी करने में सक्षम हो।
  • कृषि/उद्यानिकी/वनरोपण/वनोउपज संग्रह/मत्स्याखेट आदि मजदूरी कर जीवकोपार्जन करता हो।
  • आवेदक/ उसके परिवार के सदस्य के पास किसी भी तरह की कृषि भूमि न हो।
  • आवेदक की आयु 18 साल से 59 साल के बीच हो।
  • आवेदक अन्य किसी अर्थात म0प्र0 भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल, हम्माल एवं तुलावटी तथा इस प्रकार की अन्य श्रमिक संवर्ग की राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत पंजीकृत न हो।

योजना का क्षेत्र

सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एवं कृषि आधारित मजदूरी करने वाले पंजीकृत हितग्राहियों के लिए |

अपात्रता

  • पंजीयन हेतु पात्रता की शर्तो में न आने वाले आवेदक।
  • शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले आवेदक तथा
  • सहायता राशि के संबंध में दिये गये मापदण्ड के भीतर योजनांतर्गत परिवार की परिभाषा में न आने वाले व्यक्ति पंजीयन/सहायता हेतु अपात्र माने जायेगे।

योजना के लाभ

क्र. सहायता विवरण
1 प्रसूति अवकाश सहायता
  • प्रसूता को 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि मातृत्व अवकाश|
  • शिशु के पिता को 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि पितृत्व अवकाश |
2 छात्रवृत्ति/मेद्यावी छात्र पुरस्कार
  • पंजीकृत हितग्राही के बच्चों को विभिन्न विभागों द्वारा योजना के अंतर्गत सम्बंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार दी जाएगी|
  • पंजीकृत हितग्राही को आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत बीमित होने की स्थिति में उसके अधिकतम 2 बच्चे जो कक्षा 1 से 12 में नियमित अध्यनरत है को भारतीय बीमा निगम द्वारा शिक्षावृत्ति दी जाएगी|
  • पंजीकृत मजदूर के नि:शक्त बच्चे जिनकी नि:शक्तता 40% या अधिक है को नि:शक्त छात्रवृत्ति|
3 विवाह सहायता
  • पंजीकृत हितग्राही अथवा उसकी कन्या जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है को विवाह/एक बार पुनर्विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन सहायता मुख्यमंत्री कन्यादान/ मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत देय होगी|
4 चिकित्सा सहायता
  • दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अंतर्गत देय होगी|
  • गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत देय होगी |
  • मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना|
5 बीमा अनुग्रह सहायता
  • पंजीकृत मजदूर का बीमा "आम आदमी बीमा" योजना अंतर्गत कराया जायेगा |
    • सामान्य मृत्यु - 30,000/-
    • दुर्घटना में मृत्यु - 75,000/-
    • दुर्घटना में एक अंग के क्षतिग्रस्त होने पर - 37,500/-
    • दुर्घटना में दो अंग के क्षतिग्रस्त होने पर - 75,000/-
6 अन्त्येष्टि सहायता
  • संस्थागत प्रसव होने पर जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सहायता |
  • गैर संस्थागत प्रसव होने पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली प्रसुताओं को 500 रूपये की सहायता |

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें ?

  1. पंजीयन- ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा 7 दिन की अवधि के अन्दर किया जायेगा।
  2. पंजीयन शुल्क 10 /-रुपये होगा, जो कि ग्राम पंचायत में जमा कराया जायेगा तथा
  3. हर साल के आखिर में जमा राशि का विवरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के माध्यम से आयुक्त, सामाजिक न्याय को भेजेगा ।
  4. पंजीयन अवधि 5 साल की होगी।
  5. पंजीयन का नवीनीकरण - मूल पंजीयन अवधि के समाप्त होने वाली तिथि से अगले 5 साल के लिए ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर नवीनीकरण अगले 5 सालों के लिए किया जा सकेगा, इस के लिए यह अनिवार्य होगा, कि हितग्राही ग्राम पंचायत में रहकर मजदूरी कर रहा हो तथा पात्रता की शर्तो में आता हो।
  6. पंजीयन का निरसन - पंजीकृत हितग्राहियों ने योजना के मापदण्डों से हटकर अन्य जीवकापर्जान के लिए अन्य कोई श्रम/व्यवसाय/नौकरी/करने लगा हो तथा अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित हुए छः माह से अधिक का समय हो गया हो।

मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना - Form

 

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पर्मालिंक

आपका नाम
हर्बल
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हर्बल अहिरवार ग्राम कजरावन श्यामपुरा
जिला सागर
तहसील शाहगढ़

पर्मालिंक

आपका नाम
हर्बल अहिरवार
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ग्राम कजरावन श्यामपुरा ग्राम पंचायत बठवाहा
जिला सागर
तहसील शाहगढ़

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