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मुख्य मंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसके अंतर्गत निराश्रित/ बेसहारा गोवंश के पूर्ण रूप से भरण पोषण किया जाता है। यह योजना बेसहारा गोवंश संवर्धन में सामाजिक सहभागिता बढ़ाये जाने की योजना है।
मुख्य विशेषताएं
- जिलाधिकारी जनपद के ऐसे इच्छुक किसान/पशुपालक/अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कराएँगे जो निराश्रित गोवंश को पलने के लिए तैयार हैं।
- ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को जिलाधिकारी द्वारा 30 रूपये प्रति गोवंश / प्रति दिन जी दर से भरण-पोषण के लिए धनराशि सम्बंधित व्यक्ति पशु पालक के बैंक कहते में प्रति माह डी.बी.टी प्रक्रिया द्वारा प्रदान की जाएगी।
- निराश्रित/ बेसहारा गोवंश (जिसके कान में छल्ला अनिवार्य होगा ) को इच्छुक किसानों / पशुपालकों का जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एवं संचालित अस्थाई/स्थाई गोवंश संरक्षण केंद्रों के माध्यम से सुपुर्द किया जायेगा।
- चिन्हित किसान/ पशुपालक सुपुर्द किये गए गोवंश को किसी भी दशा में विक्रय करेगा और न ही छुट्टा छोड़ेगा।
किसान/पशुपालक / अन्य व्यक्ति के चयन के लिए पात्रता
- सम्बंधित वीएस खंड का मूल निवासी हो और वर्तमान में निवास कर रहा हो।
- पालन पोषण का अनुभव हो तथा उसके पास पशु रखने का पर्याप्त स्थान हो।
- इच्छुक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 4 गोवंश ही दिया जाना है जिसमे नाववत्सों की गणना नहीं किया जाना है अर्थात मादा गोवंश एवं दूध पीती बछिया को एक मन जायेगा।
- इच्छुक व्यक्ति के नाम से आवेदन की तिथि को किसी राष्ट्रीय बैंक में आधार लिंक क्रिया शील बचत खता हो।
- दुग्ध समितियों से जुड़े व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- प्रशिक्षित पैरावेट / पशुमित्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इच्छुक व्यक्ति चयन के लिए निर्धारित प्रारूप पर अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर कार्ड / राशन कार्ड ) तथा बैंक पासबुक की पूर्ण पठनीय छाया के साथ आवेदन करेगा।
- इच्छुक व्यक्ति अपने ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी / पशु चिकित्साधिकारी से संपर्क करे।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट विवरण
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
Govansh
Hi govtschemes.in…
Kisan
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