हाइलाइट
- इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ दिया जाएगा
- सोलर पम्प स्थापना हेतु भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास नगम लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0755-2575670
- 0755-2553595
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2020. |
लाभ |
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नोडल विभाग | मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास नगम लिमिटेड। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा खेतों की सिंचाई के लिए डीजल पम्प के स्थान पर सोलर पंप लगाये जाएंगे।
- योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के ऊपर से डीजल पम्पों द्वारा खेतों की सिंचाई हेतु होने वाले ख़र्च के बोझ को कम करना है।
- ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन सकें।
- जिन क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था नही है ऐसे क्षेत्रों को सोलर पंप लगाने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ दिया जाएगा।
- सोलर पम्प स्थापना हेतु भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है।
- जिससे डीजल से चलने वाले पंप के प्रयोग से होने वाले प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकेगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- केवल वे ही किसान आवेदन कर सकते है, जिनके पास किसान कार्ड हो।
- इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।
- कृषक द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे/बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पम्प संचालित/ संयोजित नहीं है।
- यदि सम्बन्धित कृषक उक्त विद्युत पम्प का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पम्प स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है।
- पात्र व्यक्ति मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ दिया जाएगा।
- सोलर पम्प स्थापना हेतु भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है।
- किसान को सोलर पंप की असली कीमत में से निमिन्लिखित रूप से भुगतान करना होगा :-
सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार हितग्राही किसान
अंश (रु.)डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन) 1 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 47,213/- 30 मी. के लिए 45600, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. 2 एच.पी.डी.सी. सरफेस 55,819/- 10 मी. के लिए 198000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 12 मी. 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 59,882/- 30 मी. के लिए 68400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 76,312/- 30 मी. के लिए 114000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
50 मी. के लिए 69000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 45000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 1,04,577/- 50 मी. के लिए 110400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 72000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 50400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.7.5 एच.पी.ए.सी.सबमर्सिबल 1,52,365/- 50 मी. के लिए 155250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 101250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 70875, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.7.5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 1,54,755/- 50 मी. के लिए 141750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 60750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.10 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल 2,44,543/- 50 मी. के लिए 207000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 135000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.10 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 2,45,795/- 50 मी. के लिए 189000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 126000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 81000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
पात्रता
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- केवल वे ही किसान आवेदन कर सकते है, जिनके पास किसान कार्ड हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- खेती योग्य भूमि के पेपर।
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- किसान कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेन की प्रक्रिया
- नवीन आवेदन के लिए पोर्टल मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को ओपन करें।
- यहॉं नवीन आवेदन करें पर क्लिक कर प्रक्रिया प्रारंभ करें।
- यहॉं पर कृषक का मोबाइल नंबर जिससे पंजीकरण करना हो, दर्ज करें।
- एप्लीकेशन मोबाइल पर ओटीपी (OTP) भेजकर सही नंबर की जॉंच करेगा।
- ओटीपी (OTP) सत्यापन के उपरांत कृषक की सामान्य जानकारी दर्ज की जानी होगी।
- एक बार सामान्य जानकारी भरने के उपरांत निमिन्लिखित चरणों में जानकारी दर्ज करनी होगी :-
- आधार ई-केवायसी (e-KYC)।
- बैंक अकाउंट की जानकारी।
- समग्र की जानकारी।
- जातिवर्ग की जानकारी।
- खसरा मैपिंग की जानकारी।
- सोलार पंप की जानकारी।
- सबसे अंत में आवेदक को योजना की दी गयी शर्तें तथा दी गयी जानकारी की सत्यता संबंधी स्वाघोषणा दिए गए चेकबाक्सम पर क्लिक कर करनी होगी।
- आवेदन को सुरक्षित करने पर पोर्टल आवेदन क्रमांक आवंटित कर SMS के माध्यम से सूचित करेगा तथा आपको आनलाइन पेमेण्ट हेतु आगे बढायेगा।
- यहॉं पर पे नाउ (Pay now) बटन पर क्लिक कर आनलाइन पेमेंट हेतु आगे बढा जा सकता है।
- पेमेण्ट हो जाने पर आवेदक को आवेदन क्रमांक प्राप्त हो जायेगा तथा SMS के माध्यपम से भी सूचना प्राप्तम हो जाएगी।
महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदनकर्ता केवल अपनी खुद ही भूमि के लिए ही आवेदन कर सकते है।
- सोलर पंप का उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जा सकता है।
- स्थापित सोलर पंप को न ही बेच सकते हो।
- आवेदन की राशि एवं शेष राशि जमा करनी होगी।
- शेष राशि प्राप्त होने के बाद लगभग 120 दिन में सोलर पंप लगा दिया जाता है।
- यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत, उस पर किसी भी प्रकार की टूट-फूट या चोरी होती है तो, उसकी जिम्मेदारी हितग्राही कृषक की होगी।
- सोलर प्लेटों की समय-समय पर सफाई करते रहने की जिम्मेदारी हितग्राही कृषक की रहेगी।
- निर्धारित राशि रू. 5,000/- मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के पक्ष में ऑनलाईन भुगतान के साथ, अधिकृत पोर्टल पर
ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। - योजना के अंतर्गत, पूर्व में रुपये 5000/- की राशि के साथ पंजीकृत आवेदकों को, उनके आवेदन के समय जो हितग्राही अंश निर्धारित था,
उनके द्वारा उसी अंश राशि के भुगतान पर उनकी कृषि भूमि पर सोलर पम्प संयंत्रों की स्थापना । - सोलर पम्प स्थल उपयुक्त/चयन न होने पर पंजीयन राशी रू. 5,000/- निगम द्वारा आवेदक को वापिस की जायेगी। इस पर कोई ब्याज का भुगतान देय नहीं होगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास नगम लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0755-2575670
- 0755-2553595
- मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास नगम लिमिटेड पता :-
मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम
लिमिटेड उर्जा भवन ,लिंक रोड
नं. - 2 शिवाजी नगर ,भोपाल (मध्यप्रदेश)
Scheme Forum
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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