हाइलाइट
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- बच्चे को आर्थिक सहायता के साथ साथ निशुल्क खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- लाभार्थी बच्चे को अधिकतम 21 वर्ष की आयु तक तथा स्नातक शिक्षा ले रहे बच्चे को अधिकतम 24 वर्ष की आयु तक 5,000/-रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देय होगी।
- बच्चे को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा पूर्ण करने तक निशुल्क शिक्षा की सहायता भी सरकार द्वारा दी जाएगी।
- शिक्षा की सहायता लाभार्थी को निम्नलिखित प्रकार से दी जाएगी :-
- कक्षा 1 से कक्षा 8 वी तक।
- कक्षा 9वी से कक्षा 12 वी तक।
- तकनिकी शिक्षा।
- चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष।
- विधि शिक्षा।
- उच्च शिक्षा सहायता हेतु निम्नलिखित शुल्क का भुक्तान किया जाएगा :-
- प्रवेश शुल्क।
- परीक्षा शुल्क।
- मेस शुल्क।
- अन्य वास्तविक वार्षिक शुल्क।
- निजी विश्वविद्यालयो के बच्चो को अधिकतम 15,000/-रुपए प्रति वर्ष वास्तविक शुल्क अदा किया जाएगा।
- 9वी कक्षा से 12वी कक्षा तक की शिक्षा हेतु निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी :-
- सरकार स्कूल में शिक्षा लेने वाले बच्चो को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
- निजी स्कूल के बच्चो को अधिकतम 10,000/-रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी।
- तकनिकी शिक्षा हेतु निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी ;-
- सरकार विश्विद्यालयों से तकनिकी शिक्षा लेने वाले बच्चो का शुल्क शासन द्वारा दिया जाएगा।
- निजी विश्वविद्यालयो में जे.ई.ई(JEE) तथा प्रवेश परीक्षा के आधार पर तकनिकी शिक्षा लेने वाले छात्रों को अधिकतम 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष सहायता देय होगी।
- तथा निजी विश्वविद्यालयो में कक्षा 12वी के बाद प्रवेश लेने वाले छात्रों को अधिकतम 75,000/-रुपए प्रति वर्ष की सहायता दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मध्य प्रदेश ई सर्विस पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2700800.
- मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2550922.
- मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्प डेस्क ईमेल :-mpwcdmis@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। |
आरम्भ होने की तिथि | 30-05-2021. |
लाभ | अनाथ बच्चो को शिक्षा सहायता/ आर्थिक सहायता तथा खाद्य सामग्री दी जाएगी। |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के अनाथ बच्चे जिनके माता/ पिता की मृत्यु कोविड 19 के कारण हुई हो । |
नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की शुरुवात मध्य प्रदेश द्वारा 30 मई 2021 मे की गई थी ।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का उदेश्य यह है की अनाथ बच्चो को अपने जीवन को ठीक से व्यतीति कर सकते तथा अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सके।
- यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग , मध्य प्रदेश द्वारा संचालित की जा रही है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत शिक्षा/राशन तथा आर्थिक सहायता लाभार्थी को दी जाएगी।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना को "मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बॉल सेवा योजना" भी कहा जाता है।
- योजना का लाभ केवल निम्नलिखित आवेदक ले सकते है :-
- आवेदक बच्चे जिनके माता/ पिता की मृत्यु हो चुकी थी अब कोविद 19 के कारण उनके अभिभावकों की मृत्यु हो चुकी हो।
- आवेदक बच्चे के माता पिता की मृत्यु कोविड 19 से हुई हो।
- आवेदक बच्चे के माता/ पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले हो गई थी अब कोविड 19 के कारण दूसरे की भी हो गई हो।
- योजना के अंतर्गत केवल वही आवेदक पात्र है जिनके माता/पिता/अभिभावक की मृत्यु कोविड 19 के कारण 1 मार्च 2021 से 31 जून 2021 की अवधि में हुई हो।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष या उसे कम तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे की आयु अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए, 24 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक योजन के लिए पात्र नहीं है। ।
- निशुल्क शिक्षा सहयता के अंतर्गत निम्नलिखित कक्षा अनुसार लाभ दिए जाएगे :-
- कक्षा 1 से कक्षा 8 वी तक।
- कक्षा 9 वी से कक्षा 12 वी तक।
- तकनिकी शिक्षा।
- चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष।
- विधि शिक्षा।
- लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो मध्य प्रदेश के ई सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- बच्चे को आर्थिक सहायता के साथ साथ निशुल्क खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- लाभार्थी बच्चे को अधिकतम 21 वर्ष की आयु तक तथा स्नातक शिक्षा ले रहे बच्चे को अधिकतम 24 वर्ष की आयु तक 5,000/-रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देय होगी।
- बच्चे को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा पूर्ण करने तक निशुल्क शिक्षा की सहायता भी सरकार द्वारा दी जाएगी।
- शिक्षा की सहायता लाभार्थी को निम्नलिखित प्रकार से दी जाएगी :-
- कक्षा 1 से कक्षा 8 वी तक।
- कक्षा 9वी से कक्षा 12 वी तक।
- तकनिकी शिक्षा।
- चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष।
- विधि शिक्षा।
- उच्च शिक्षा सहायता हेतु निम्नलिखित शुल्क का भुक्तान किया जाएगा :-
- प्रवेश शुल्क।
- परीक्षा शुल्क।
- मेस शुल्क।
- अन्य वास्तविक वार्षिक शुल्क।
- निजी विश्वविद्यालयो के बच्चो को अधिकतम 15,000/-रुपए प्रति वर्ष वास्तविक शुल्क अदा किया जाएगा।
- 9वी कक्षा से 12वी कक्षा तक की शिक्षा हेतु निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी :-
- सरकार स्कूल में शिक्षा लेने वाले बच्चो को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
- निजी स्कूल के बच्चो को अधिकतम 10,000/-रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी।
- तकनिकी शिक्षा हेतु निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी ;-
- सरकार विश्विद्यालयों से तकनिकी शिक्षा लेने वाले बच्चो का शुल्क शासन द्वारा दिया जाएगा।
- निजी विश्वविद्यालयो में जे.ई.ई(JEE) तथा प्रवेश परीक्षा के आधार पर तकनिकी शिक्षा लेने वाले छात्रों को अधिकतम 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष सहायता देय होगी।
- तथा निजी विश्वविद्यालयो में कक्षा 12वी के बाद प्रवेश लेने वाले छात्रों को अधिकतम 75,000/-रुपए प्रति वर्ष की सहायता दी जाएगी।
पात्रताएं
- बच्चा मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- बच्चे के माता/ पिता/ अभिभावक की मृत्यु कोविड 19 के कारण हुई हो।
- बच्चे जिनके माता/ पिता की मृत्यु 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बिच में हुई है, केवल वही पात्र है।
- बच्चे की आयु 21 वर्ष या उसे कम होनी चाहिए तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे की आयु अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- माता/ पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- समग्र आईडी।
- राशन कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र ।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के ई सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- पासवर्ड डालना होगा।
- पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करते ही योजनाओं की सूचि में से "मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना" का चयन करना होगा।
- आवेदन में पूछी गई निम्नलिखित जानकारी को भरना होगा :-
- सामान्य जानकारी।
- बाल हितग्राही बच्चो की जानकारी।
- शैक्षणिक जानकारी।
- सरंक्षक/ बैंक की जानकरी।
- सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर उपलोड करने होंगे।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेज की जाँच संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना पंजीकरण।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना लॉगिन।
- मध्य प्रदेश ई सर्विस पोर्टल।
- मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग पोर्टल।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश ई सर्विस पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2700800.
- मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2550922.
- मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्प डेस्क ईमेल :-mpwcdmis@gmail.com.
- महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र.
विजयाराजे वात्सल्य भवन,
प्लॉट नं 28 ए, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्य प्रदेश 462011.
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | मध्य प्रदेश | |
2 | मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना | मध्य प्रदेश | |
3 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल अपरेंटिस योजना | मध्य प्रदेश | |
4 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना | मध्य प्रदेश | |
5 | मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना | मध्य प्रदेश | |
6 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना | मध्य प्रदेश | |
7 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना | मध्य प्रदेश | |
8 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना | मध्य प्रदेश | |
9 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना | मध्य प्रदेश | |
10 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | मध्य प्रदेश | |
11 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना | मध्य प्रदेश | |
12 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना | मध्य प्रदेश |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | प्रधानमंत्री आवास योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | युद्ध सम्मान योजना | केन्द्रीय सरकार | |
3 | निक्षय पोषण योजना | केन्द्रीय सरकार |
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