हाइलाइट
- मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को स्वयं व्यवसाय हेतु 10,000/-रुपए से 1,00,000/-रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- लाभार्थी को प्रतिवर्ष 7% के दर पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी को ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना। |
लाभ |
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लाभार्थी | राज्य के अनुसूचित जाति के युवा। |
नोडल विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- स्वयं व्यवसाय हेतु युवको को ऋण नहीं मिल पाता।
- अगर ऋण मिल जाता है तो उसका ब्याज दर बहुत अधिक होता है।
- ब्याज दर अधिक होने के कारण उन्हें व्यवसाय करने में बहुत अधिक कठिनाईओ का समना करना पढ़ता है।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना का उदेश यह है की सभी व्यक्तियों को रोजगार मिल पाए तथा वह अपने स्वयं का व्यवसाय कर पाए।
- मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित द्वारा मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 7 % प्रतिवर्ष के दर से अधिकतम 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- 10,000/-रुपए से 1,00,000/-रुपए तक का ऋण स्वयं रोजगार के लिए लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत लाभ केवल उघोग/ सेवा क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जो उघम मध्य प्रदेश राज्य की सिमा के अंतर्गत स्थापित है केवल उन्ही परियोजना के लिए लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है, जो मध्य प्रदेश के समस्त पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को स्वयं व्यवसाय हेतु 10,000/-रुपए से 1,00,000/-रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- लाभार्थी को प्रतिवर्ष 7% के दर पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी को ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा।
पात्रताएं
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
- जो आवेदक उघमी/ स्वराजगार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक किसी भी बैंक/ वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- जो आवेदक राज्य की सिमा के अंतर्गत उघमों के स्थापित करेंगे केवल वह पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- परियोजना की जानकरी।
- आधार कार्ड।
- समग्र आईडी।
- आवेदक की पासपोर्ट फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के समस्त पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदक को योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- जन्म की तिथि।
- संबंधित का नाम।
- लिंग को चुना होगा।
- जाति को चुना होगा।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- पंजीकरण करने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का चयन योजनाओ की सूचि में से करना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज को पोर्टल पर उपलोड करना होगा ।
- सभी दस्तावेजों तथा आवेदन पत्र की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद योजना के अंतर्गत ऋण की सुविधा चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना पंजीकरण।
- मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना लॉगिन।
- मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश समस्त पोर्टल।
- मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विकास पोर्टल।
- मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग पोर्टल।
- मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
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