हाइलाइट
- मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को केवल 5/-रुपए में भर पेट पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना हेल्पलाइन नंबर :-075-2573832.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना । |
आरंभ वर्ष | 2017. |
लाभ | 5/-रुपए में भरपेट भोजन प्रदान किया जिएगा। |
लाभार्थी | गरीब मजदूर। |
नोडल विभाग | नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | आवेदन पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। |
योजना के बारे में
- मजदुर अपने घर छोड़ कर दूसरे शहर में काम करने आते है।
- उन्हें रोज काम की तलाश करनी पड़ती है तथा किसी दिन काम नहीं मिलने के कारण वह अन्न नहीं खरीद पाते।
- उनकी इतनी आय नहीं होती की वह अपने तथा अपने परिवार को रोज भर पेट खाना खिला पाए।
- उन्हें इसी कारण कभी कभी खाली पेट सोना पढ़ता है।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुवात की है।
- मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना को 2017 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- योजना का उदेश्य यह है की गरीब व्यक्तियों को भर पेट खाना मिल पाए तथा उन्हें खली पेट सुना ना पढ़े।
- मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 5/-रुपए में पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा।
- राज्य में सरकार द्वारा कुल 172 दीनदयाल रसोई केंद्र चलाए जा रहे है।
- लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- लाभार्थी अपने नजदीकी रसोई केंद्र में अपने आधार कार्ड या राशन कार्ड के साथ जा कर पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी योजना के बारे में जानकारी तथा अपने नजदीकी रसोई केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को केवल 5/-रुपए में भर पेट पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
पात्रताएं
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- गरीब मजदूर योजना के लिए पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कही आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कुल 172 रसोई केंद्र संचालित किए जा रहे है।
- लाभार्थी को पौष्टिक भोजन की सुविधा को प्राप्त करने के लिए अपने आधार कार्ड/ राशन कार्ड के साथ अपने नजदीकी दीनदयाल रसोई केंद्र में जाकर प्राप्त कर सकते है।
- लाभार्थी मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना पोर्टल के माध्यम से अपने नज़दीकी रसोई केंद्र के बारे जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- लाभार्थी को भर पेट पौष्टिक भोजन 5/-रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना पोर्टल।
- मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना हेल्पलाइन नंबर :-075-2573832.
- दीनदयाल अन्तोदय रसोई योजना, मध्य प्रदेश
नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र शासन, भोपाल (म.प्र.)
Scheme Forum
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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