झारखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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हाइलाइट
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा महिला निर्माण श्रमिक लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • महिला श्रमिक को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना।
लाभ महिला निर्माण श्रमिकों को निःशुल्क साइकिल दी जाएगी।
लाभार्थी झारखण्ड की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका झारखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड प्रदेश में लगभग 6 लाख से अधिक संगठित श्रमिक पंजीकृत है जिनमे महिलाएं भी शामिल है।
  • रोज़ाना काम पर जाने के लिए महिला श्रमिकों को या तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना होता है या वो पैदल ही अपना सफर तय करती है।
  • इससे उनके प्रति दिन के खर्च में बढ़ौतरी और समय की बर्बादी होती है।
  • इसी की मद्देनज़र झारखण्ड सरकार द्वारा साइकिल सहायता योजना की शुरुआत की गयी है।
  • निर्माण श्रमिक कैसे सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिला श्रमिकों को आने जाने की सुविधा देने के साथ ही उनके समय की बचत कराना है।
  • योजना के तहत झारखण्ड प्रदेश की पंजीकृत महिला श्रमिकों को सरकार द्वारा आने जाने के लिए निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी।
  • इस साइकिल का प्रयोग महिला श्रमिक अपने काम पर आने जाने के लिए कर सकेगी जिससे उसके पैसे और समय दोनों की बचत होगी।
  • ये साइकिल लाभार्थी महिला श्रमिक को निःशुल्क प्रदान की जाएगी, इसके लिए कोई भी शुल्क वसूला नहीं जायेगा।
  • योजना का लाभ केवल उसी महिला निर्माण श्रमिक को मिलेगा जिसका पंजीकरण झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में होगा।
  • निःशुल्क साइकिल प्राप्त करने के लिए महिला श्रमिक का 90 दिन तक लगातार काम करना अनिवार्य है।
  • निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना को "निर्माण श्रमिक निःशुल्क साइकिल सहायता" व "झारखण्ड निःशुल्क साइकिल सहायत योजना" भी कहा जाता है।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के लिए आवेदन करते समय महिला श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना आवश्यक है।
  • लाभार्थी महिला श्रमिक साइकिल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर निर्माण श्रमिक परिवार साइकिल सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा महिला निर्माण श्रमिक लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • महिला श्रमिक को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी।

पात्रता

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा गर्भवती महिला श्रमिकों के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • आवेदक श्रमिक महिला होनी चाहिए।
    • महिला श्रमिक झारखण्ड की मूल निवासी होनी चाहिए।
    • महिला निर्माण श्रमिक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत होनी चाहिए।
    • महिला निर्माण श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • महिला श्रमिक ने 90 दिन तक लगातार काम किया हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है :-
    • झारखण्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र।
    • महिला का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या।
    • महिला श्रमिक का आधार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
    • महिला श्रमिक की आयु का प्रमाण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • साइकिल सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी महिला श्रमिक को साइकिल सहायता योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है जिसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
  • पंजीकरण करते समय लाभार्थी महिला श्रमिक को स्वयं अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
  • उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात लाभार्थी महिला श्रमिक को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से झारखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही झारखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
  • पात्र पाए गए आवेदन पत्रों की लाभार्थी महिला श्रमिक को साइकिल सहायता योजना के तहत साइकिल प्रदान कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
  • श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
    नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
    झारखण्ड - 834002.

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